विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 11 सितंबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 11 सितंबर 2019

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 11 सितंबर

हर घर में हो पोषण 

vidisha news
पोषण माह के दौरान विदिशा जिले में किए गए नवाचारों से आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से संबंधितों को विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए अवगत कराया जा रहा है।  महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे ने बताया कि हर घर में पोषण के प्रति जागरूकता हो इसके लिए विशेष अभियान जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्रों पर अन्नप्राशन के दौरान माताओं को ऊपरी आहार की सलाह दी जा रही है खासकर ऐसे बच्चे जो छह माह के हो गए है वे कुपोषण से दूर रहें इसके लिए डाइट प्लान की भी जानकारी दी जा रही है। प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्रों पर दर्ज बच्चों का हर माह वजन लिया जा रहा है।  विदिशा नगर की आंगनबाडी केन्द्र क्रमांक 34/74 में आयोजित कार्यक्रम में मास्टर दिशा पंथी और मास्टर हर्ष जाटव को अन्नप्राशन कराया गया और केन्द्र की आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के द्वारा कुपोषण से कैसे बचें, बच्चों को स्वस्थ्य रखने के लिए छह माह के उपरांत क्या-क्या आहार दें, कौन-कौन से टीके लगवाना आवश्यक है कि विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

धान एवं मोटे अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीदी पंजीयन 16 सितम्बर से

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष-2019-20 समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा) खरीदने के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। खरीफ विपणन 2019-20 में समर्थन मूल्य में एफएक्यू गुणवत्ता की कृषि उपजों का उपार्जन किया जाना है। धान कामन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815, धान ग्रेड-ए 1835, ज्वार 2550 एवं बाजरा 2000 रूपए प्रति क्विंटल का दाम तय किया गया है। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु अपना धान एवं मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा) का पंजीयन 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक कराने की तिथि निर्धारित की गई है। किसान उपार्जन केंद्रों पर प्रातः 8 बजे से सायंकाल 8 बजे तक शासकीय कार्य दिवस में पंजीयन करा सकते हैं। यह पंजीयन भू-स्वामियों को एमपी किसान एप, ई-उपार्जन मोबाइल एप, पब्लिक डोमेन में ई-उपार्जन पोर्टल पर एवं विगत वर्ष के खरीफ उपार्जन केंद्रों पर कराया जा सकता है। किसानों को अपनी उपज विक्रय के समय उपार्जन केंद्र पर किसान पंजीयन पर्ची के प्रिंटआउट के साथ आधार कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति, समग्र सदस्य आईडी की प्रति (न होने की दशा में पेन कार्ड की प्रति), वन अधिकार पट्टाधारी को पट्टे की प्रति, सिकमीदार किसानों को सिकमी अनुबंध की प्रति उपार्जन कार्य के अंतर्गत लानी होगी। 

जिले में 1367 मिमी औसत वर्षा दर्ज

विदिशा जिले में अब तक 1367 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है जबकि गतवर्ष उक्त अवधि में 832.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई थी।  जिले की तहसीलों में स्थापित वर्षामापी यंत्रों पर बुधवार को दर्ज की गई वर्षा की जानकारी देते हुए अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि 11 सितम्बर की प्रातः आठ बजे रिकार्ड की गई वर्षा अनुसार 18.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है।  11 सितम्बर को तहसीलवार दर्ज की गई वर्षा की जानकारी तदानुसार विदिशा में छह मिमी, बासौदा में 77.6 मिमी, कुरवाई में 9.4 मिमी, सिरोंज में आठ मिमी, लटेरी में सात मिमी, ग्यारसपुर में 13 मिमी, गुलाबगंज में एक मिमी, नटेरन तहसील में 27 मिमी वर्षा दर्ज हुई है।

गाँधी जयंती से ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए जन-अभियान 
सबकी योजना-सबका विकास की तर्ज पर तैयार होगा प्लान
प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 तक के लिये ‘‘ग्राम पंचायत विकास योजना’’ बनाई जायेगी। इसके अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ‘‘सबकी योजना-सबका विकास’’ की तर्ज पर गाँधी जयंती 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक प्रदेश में जन-अभियान चलाया जाएगा। अभियान में पंचायतों में 29 विषयों से संबंधित विभाग भागीदारी करेंगे।  अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह ने बताया कि प्रदेश की सभी 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों में अभियान 2 अक्टूबर को ग्राम-सभाओं से शुरू होगा। ग्राम सभाएँ दो चरणों में होंगी। पंचायतों में सौंपे गये 29 विभागों के मैदानी कर्मी ग्राम का सर्वे कर ग्राम पंचायत विकास योजना (ळच्क्च्) तैयार करेंगे। ग्राम सभाओं द्वारा बनाई योजना को ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद भारत सरकार के विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराना होगा। जिला स्तर पर अभियान का नोडल अधिकारी कलेक्टर को नामांकित किया गया है। राज्य स्तर पर विभागीय समन्वय के लिए श्री आईएस ठाकुर संयुक्त आयुक्त, श्री प्रफुल्ल जोशी राज्य कार्यक्रम समन्वयक और श्री वीके त्रिपाठी उप संचालक को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्तर से रेंडम आधार पर अभियान की मॉनीटरिंग की जाएगी। 

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : गया तीर्थ दर्शन हेतु आवेदन 13 तक आमंत्रित

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के 300 तीर्थ यात्री गया तीर्थ दर्शन के लिए 23 सितम्बर को रवाना होंगे और 26 सितम्बर को वापिस आएंगे।  गया तीर्थ दर्शन जाने के इच्छुक हितग्राही अपने आवेदन 13 सितम्बर तक नजदीक के निकाय कार्यालय में जमा कर सकते है। अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों को संबंधित तहसीलदार के माध्यम से जिला कार्यालय को प्रेषित किए जाएंगे। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर तीर्थ यात्रियों का चयन कम्प्यूटर रेण्डमाइजेशन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। छह अनुरक्षक भी तीर्थ यात्रियों के साथ जाएंगे। 

संशोधित स्वरूप में प्रभावशील हुई इंदिरा गृह ज्योति योजना मासिक खपत ‘‘पात्रता यूनिट’’ मानी जायेगी

प्रदेश में इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जायेगा, जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक हो। इसके लिये दो रीडिंग की तारीख के बीच के अंतर के आधार पर आनुपातिक मासिक खपत पात्रता के रूप में निर्धारित की जायेगी। उदाहरण स्वरूप 27 दिन में रीडिंग होने पर पात्रता के लिये मासिक खपत 135 यूनिट होगी और 35 दिन में रीडिंग होने पर पात्रता के लिये मासिक खपत 175 यूनिट होगी। प्रत्येक मासिक रीडिंग के लिये निर्धारित मासिक खपत श्पात्रता यूनिटश् मानी जायेगी। योजना में पात्रता यूनिट तक खपत करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रुपये का बिल दिया जायेगा और 100 यूनिट खपत के लिये मप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर से गणना किये गये बिल तथा 100 रुपये के अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कम्पनियों को सब्सिडी के रूप में दी जायेगी। हितग्राही उपभोक्ताओं द्वारा किसी माह में 100 यूनिट से अधिक परंतु पात्रता यूनिट तक उपयोग की गई खपत पर पहली 100 यूनिट के लिये देय राशि रुपये 100 होगी। मीटर किराया तथा विद्युत शुल्क भी शामिल होंगे। एक सौ यूनिट से अधिक एवं पात्रता यूनिट की सीमा तक शेष यूनिटों के लिये म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी प्रचलित टैरिफ आदेश में निर्धारित दर के अनुसार बिल देय होगा। एक सौ यूनिट से अधिक खपत के कारण नियत प्रभार में वृद्धि होने पर तत्संबंधी अंतर की राशि हितग्राही द्वारा स्वयं वितरण कम्पनियों को देय होगी। किसी माह में पात्रता यूनिट से अधिक खपत होने पर उपभोक्ता को उस माह में योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसकी पूरी खपत पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों से बिल दिया जायेगा। योजना के अंतर्गत एलवी श्रेणी 1.1 के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के घरेलू उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक की मासिक खपत के लिये देयक मात्र 25 रुपये होगा, जिसका इकट्ठा बिल तीन-चार महीनों में दिया जायेगा। अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कम्पनियों को सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं की मासिक खपत 30 यूनिट से अधिक होने पर उन्हें अन्य उपभोक्ताओं के समान मासिक बिल दिया जायेगा। इसमें विगत ऐसे माह की 30 यूनिट तक के देयक की 25 रुपये प्रतिमाह की राशि बिना किसी अधिभार के शामिल की जायेगी, जिनके लिये बिल दिया जाना शेष था। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश में शहरी क्षेत्रों में अनमीटर्ड संयोजन प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। घरेलू उपभोक्ता परिसरों में शत-प्रतिशत मीटर लगाने के लिये वितरण कम्पनियों द्वारा समुचित प्रयास किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के बिलों की गणना आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित श्रेणी एल.व्ही. 1.2 की उप श्रेणी (पप) के अनमीटर्ड संयोजन के लिये लागू दर से की जायेगी। इंदिरा गृह ज्योति योजना के समावेशी स्वरूप में लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही अन्य सभी सब्सिडी समाप्त की जायेगी। योजना के अंतर्गत जारी किये जाने वाले बिल (स्पॉट बिल को छोड़कर) अलग रंग में छापे जायेंगे। बिलों में शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। योजना संशोधित स्वरूप में एक सितम्बर, 2019 एवं इसके बाद प्रारंभ होने वाले आगामी बिलिंग चक्र से लागू की जायेगी। जिन उपभोक्ताओं के परिसर में पूर्व में मीटर स्थापित थे, वहाँ मीटर खराब होने पर आयोग के मानदण्ड अनुसार खपत का निर्धारण कर बिलिंग की जायेगी। खराब मीटरों को बदलने की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ा जायेगा। योजना के विस्तारित स्वरूप के क्रियान्वयन के लिये वितरण कम्पनियों एवं पावर मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा मैदानी स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा। आगामी बिलिंग चक्र से उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने के लिये बिजली कम्पनियों के सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन भी यथाशीघ्र किये जायेंगे। विद्युत शुल्क का स्लैब 100 यूनिट पर परिवर्तित होता है। रीडिंग की तारीखों के बीच अंतर से इसे न जोड़ते हुए पूर्ववत प्रथम 100 यूनिट के लिये 9 प्रतिशत की दर से तथा 100 यूनिट से अधिक खपत पर 12 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जायेगा। योजना में परिवर्तन की जानकारी विद्युत नियामक आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य रहेगा। 

विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियॉ उद्योग विभाग से संपर्क करें - महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री पीड़ी वंशकार ने जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों से आग्रह किया है कि वे विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयीन समय में संपर्क करें। महाप्रबंधक ने बताया है कि विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत 10 लाख से 2 करोड़ रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है इसके लिए आवेदक का कम से कम 10 वीं कक्षा उर्त्तीण होना अनिवार्य है साथ ही आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के अंदर होना चाहिए। इस योजना में कृषि आधारित उद्योगो के लिए प्राथमिकता है उदाहरार्थ एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजीटेबल डीहाइड्रेशन, टिश्यू कल्चर, दाल मिल, राइस मिल, आइल मिल, फ्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग/शार्टिंग एवं अन्य कृषि आधारित/अनुषांगिक परियोजनाओं में प्राथमिकता दी जायेगी। महाप्रबंधक उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत 50 हजार से 10 लाख रूपए तक ऋण राशि हेतु पात्रता 5 वीं उर्त्तीण और उम्र 18 से 45 वर्ष तक हो आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने योजनाओ का लाभ लेने के इच्छुक युवक-युवतियों से कहा है कि वे इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयीन दिवसों में कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र होशंगाबाद में महाप्रबंधक से सीधे संपर्क कर सकते हैं। महाप्रबंधक ने बेरोजगार युवक-युवतियों से अपील की है कि वे उद्योग विभाग की ऐसी ही अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए कभी भी कार्यालय समय में उनसे संपर्क कर सकते हैं। 

बीएलबीसी की बैठक 13 को नटेरन में

लीड़ बैंक आफीसर श्री दिलीप सिरवानी ने बताया कि विकासखण्ड स्तरों पर बैंकर्स समिति बीएलबीसी की बैठकों के आयोजन जारी है। उक्त बैठक नियत तिथि को दोपहर दो बजे से संबंधित जनपद पंचायत के सभागार कक्ष में आयोजित की जा रही है।  नटेरन जनपद पंचायत में उक्त बैठक 13 सितम्बर को तथा 18 सितम्बर को बासौदा जनपद पंचायत के सभागार कक्ष में बीएलबीसी की बैठक दोपहर दो बजे से आहूत की गई है।

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