झारखंड : विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया तेज, 5 नवबंर तक हथियार जमा करने का निर्देश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 25 अक्तूबर 2019

झारखंड : विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया तेज, 5 नवबंर तक हथियार जमा करने का निर्देश

लाइसेंसी हथियार धारकों को 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अपने हथियार जमा करने का आदेश
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रांची (आर्यावर्त संवाददाता) . आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पूर्व ही रांची जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गई है। स्वच्छ, शांतिपूर्ण और भयमुक्त तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए लाइसेंसी हथियार को जमा करने को लेकर जिला दंडाधिकारी सह डीसी राय महिमापत रे ने आदेश जारी कर दिया है। सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अपने हथियार जमा करने का आदेश दिया है। लाइसेंसी हथियार संबंधित थाना, ओपी या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के दुकान में जमा करेंगे। डीसी ने सभी थाना प्रभारियों और ओपी प्रभारी को निर्देश दिया है कि अपने स्तर से लाइसेंसी हथियार धारक को सूचित कर हथियार जमा कराएं। थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी और शस्त्र विक्रेताओं से कहा गया है कि हथियार के जमा से संबंधित प्रतिवेदन डीसी, एसएसपी और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं।

इस वर्ष 52 हथियारों के लाइसेंस कैंसिल
लोकसभा चुनाव के दौरान रांची में 3312 लाइसेंसधारी थे। अभी इनकी संख्या 3260 है। 52 हथियारों का लाइसेंस रद्द हो गया है। इनमें से कई हथियारों का लाइसेंस विभिन्न कारणों से रद्द किया गया है। कुछ और हथियार के लाइसेंस भी जल्द रद्द करने की तैयारी चल रही है। लोस चुनाव में 400 से अधिक लोगों ने अपने हथियार जमा नहीं किए थे। जिन्हें नोटिस भेजकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं, इस बार डीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि लाइसेंस जमा नहीं करने वालों के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम-नियमावली के तहत लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा कारणों से हथियार जमा करने में मिलेगी छूट
सुरक्षा कारणों से अगर किसी को हथियार रखने की जरूरत होगी तो उन्हें उचित कारण बताते हुए आवेदन करना होगा। इस संबंध में डीसी ने संस्था या लाइसेंसधारी से कहा कि हथियार रखने की जरूरत हों तो आवेदन कर सकते हैं। हथियार रखने की छूट डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी इस पर निर्णय लेगी। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के दौरान 320 संस्था व लाइसेंसधारी को हथियार रखने की छूट दी गई थी

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