जमशेदपुर : चुनाव के घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 1 नवंबर 2019

जमशेदपुर : चुनाव के घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है

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जमशेदपुर (आर्यावर्त संवाददाता) आसन्न विधानसभा निर्वाचन 2019 के कायक्रम की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है।  आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए पूरी चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ एवं विधि-सम्मत बनाये रखने हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि पूरे अनुमण्डल क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अधीन निषेधाज्ञा जारी किया जाय। अतः मैं चंदन कुमार, भा0प्र0से0, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर संतुष्ट होकर पूरे धालभूम अनुमण्डल क्षेत्राधिकार में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निम्न प्रकार से निषेधाज्ञा जारी करता हूँ बिना अनुमति के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रोड जाम आदि करने के विरुद्ध। किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर रोड पर निकलने या प्रदर्शन करने के विरुद्ध। बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना एवं प्रचार अवधि समाप्ति के पश्चात मतदान समाप्ति के समय तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के विरुद्ध। किसी भी राजनैतिक दल द्वारा बिना पूर्वानुमति के कोई चुनावी सभा, सम्मेलन एवं जुलूस निकलना एवं किसी तरह का विरोध किसी व्यक्ति के घर के पास करने के विरुद्ध। किसी भी धर्म स्थल/धार्मिक आयोजन/धार्मिक जुलूस का निर्वाचन प्रचार हेतु उपयोग के विरुद्ध। बिना अनुमति के वाहन से प्रचार-प्रसार। सार्वजनिक स्थलों/भवनों का बिना अनुमति के प्रयोग के विरुद्ध। प्रचार अवधि समाप्ति के पश्चात मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा 46-पोटका(ैज्), 47-जुगसलाई(ैब्), 48-जमशेदपुर पूर्वी, 49-जमशेदपुर पश्चिम क्षेत्र के बाहर के मतदाताओं का इस विधान सभा क्षेत्र में परिभ्रमण के विरुद्ध।  मतदान दिवस को सभी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में प्रचार-प्रसार करने एवं पार्टी का झण्डा/बैनर के उपयोग के विरुद्ध। नामांकन प्रक्रिया के अवधि के दौरान निर्वाची पदाधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर के कार्यालय परिसर के 100 मीटर के परिधि में नामांकन हेतु प्रवेश के लिए तीन वाहनों से अधिक की एवं जुलूस के प्रवेश के विरुद्ध तथा निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में प्रत्याशी सहित पाँच व्यक्तियों से अधिक को नामांकन हेतु जाने के विरुद्ध। कोई भी दल, अभ्यर्थी या उनके सहयोगी की ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध जिससे कि समाज में वैमनस्यता/तनाव को बढ़ावा मिले और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। कोई भी दल, अभ्यर्थी या उनके कार्यकर्ता दूसरे राजनैतिक दलों के बैठक/आमसभा या जुलूस को बाधित करने के विरुद्ध। यह आदेश दिनांक-01.11.2019 के अपराह्न से दिनांक-23.12.2019 के अपराह्न या मतगणना एवं परिणाम प्रकाशित होने (जो भी पहले हो) तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश कार्यावधि के दौरान पाँच या उससे अधिक सरकारी या गैर-सरकारी सेवकों, बारात पार्टी, शवयात्रा, पूजा स्थलों की नियत से एकत्रित व्यक्तियों, धार्मिक जुलूस पर लागू नहीं होगा। सिख एवं नेपाली समुदाय के लिए धार्मिक रीति-रिवाज के अनुरुप कृपाण एवं खुखरी रखकर चलने पर उनके विरुद्ध प्रभावी नहीं होगा।

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