जमशेदपुर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 7 नवंबर 2019

जमशेदपुर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

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जमशेदपुर (आर्यावर्त संवाददाता) जिला निर्वाचन पदाधिकारी रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराना था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को बताया कि रैली या काफिले में 10 गाड़ियों से अधिक की संख्या नहीं होगी। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी राजनीतिक दल का चुनावी कार्यालय नहीं होगा। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले राजनीतिक दल के खिलाफ आईपीसी धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनावी सभा व रैली के दौरान आने वाले वीवीआइपी की सुरक्षा का ध्यान राजनीतिक दलों को रखना होगा यदि राजनीतिक दल द्वारा वीवीआइपी की सुरक्षा मसलन बैरिकेडिंग, एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा वीवीआईपी की सुरक्षा से संबंधित इंतजाम किए जाएंगे और उससे संबंधित हुई खर्च राजनीतिक दल से लिया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किसी विद्यालय प्रांगण में हेलीपैड बनाने से पूर्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। राजनीतिक दल के पदाधिकारी निजी वाहन हर अपने दल का एक झंडा लगा सकते हैं लेकिन इस संबंध में सूचना उन्हें जिला निर्वाचन पदाधिकारी अथवा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी को देना आवश्यक है। उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को बताया कि प्रचार से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री का सर्टिफिकेशन MCMC कमेटी से कराना आवश्यक है। बिना एमसीएमसी कमेटी से प्रचार सामग्रियों के सर्टिफिकेशन के इस्तेमाल करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में आदर्श आचार संहिता निगरानी समिति गठित की गई जिसमें सभी निबंधित राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होंगे। सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को ईवीएम वीवीपैट से संबंधित तकनीकी जानकारी भी दी गई एवं सभी राजनीतिक दल के सदस्यों ने मॉक पोल में भी भाग लिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक के मतदाताओं हेतु पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा के बारे में भी विस्तृत जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई। इस अवसर पर अपर उपायुक्त सौरभ कुमार सिन्हा, जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी कानू राम नाग तथा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार उपस्थित थे। 

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