सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 23 नवंबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 23 नवंबर 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 23 नवंबर

"DDRC द्वारा शिक्षा कि राह आसान" (खुशियों की दास्तां)

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जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सीहोर में मानसिक दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिससे मानसिक दिव्यांग बच्चों में सुधार आ रहा है और बच्चे पढ़ाई लिखाई में भी रुची जताते हैं। डीडीआरसी में विशेष शिक्षक सुश्री उमा दीक्षित द्वारा मानसिक दिव्यांग बच्चों को विशेष रूप से शिक्षा प्रदान की जा रही है।  स्थानीय मेवातीपुरा कस्बा निवासी रियाज खान का लड़का सिराज खान जो कि मानसिक रूप से दिव्यांग है वह अपने बच्चे को डीडीआरसी में पढ़ा रहे हैं। रियाज खान बताते हैं कि विशेष शिक्षा के दौरान बच्चे की मानसिक स्थिति में काफी सुधार आने लगा है और अब वह पढ़ाई-लिखाई में भी रुची लेने लगा है। साथ ही धीरे-धीरे सब कुछ समझने भी लगा है।  रियाज बताते हैं कि उन्होंने एक वर्ष पहले भोपाल में अपने बच्चे के लिए कोचिंग लगाई थी इस वजह से उन्हें भी परिवार सहित भोपाल में ही रहना पड़ता था जिससे उन्हें काफी कठिनाई होती थी। लेकिन जिला मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सीहोर में मानसिक केन्द्र में विशेष शिक्षा शुरु होने से अब वह एक वर्ष से अपने बच्चे को यही पर शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं। रियाज खान शासन द्वारा चलाई जा रही मानसिक दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान करने की योजना से काफी खुश हैं और वह प्रदेश सरकार एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का आभार मानते नहीं थकते।

"शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान के तहत अमानक उर्वरक का विक्रय प्रतिबंधित  कार्यवाही के दौरान छह विक्रय केन्द्रों के लायसेंस किए निरस्त

कृषकों को मानक स्तर का खाद बीज एवं कीटनाशक प्राप्त हो इसके लिए जिले में गुणनियंत्रण ‘‘शुद्ध के लिए युद्ध’’ हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जिला स्तर/अनुविभाग स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर टीम कर खाद, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं के विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में गत दिवस जिला अन्तर्गत 98 कीटनाशक विक्रेताओं के विक्रय केन्द्र का निरीक्षण करते हुए 25 कीटनाशक नमूनें लिए गये एवं 57 बीज विक्रेताओं के विक्रय केन्द्र का निरीक्षण करते हुए 55 नमूने एवं इसी प्रकार 114 उर्वरक विक्रेताओं के विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए 85 उर्वरक नमूने लिये गये है। विक्रेताओं के विक्रय केन्द्रों के अव्यवस्थित रिकार्ड पाये जाने पर संबंधित विक्रेताओं को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा 03 दिवस के अन्दर रिकार्ड दुरूस्त कर दिखाने हेतु निर्देशित किया गया। रबी वर्ष 2019-20 में गत माह में लिये गये उर्वरक नमूनों में से 06 नमूने अमानक स्तर के पाये गये जिन पर कार्यवाही करते हुए अमानक उर्वरक क्रय विक्रय प्रतिबंधित किया गया एवं संबंधित विक्रेताओं के लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किये गये। जिन विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित किये गये हैं उनमें मेसर्स ओमशान्ति ट्रेडर्स आष्टा, प्रमोद फर्टीलाईजर आष्टा, विकास ट्रेडिंग कम्पनी आष्टा, अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी आष्टा, जय सिंह मेवाड़ा कृ.से.के. आष्टा एवं विपणन संघ डबल लाक केन्द्र रेहटी शामिल हैं। इस अभियान के तहत 30 नवंबर तक लगातार सघन निरीक्षण किये जायेंगें एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं बीज अधिनियम 1966 के तहत कार्यवाही की जाएगी।  

26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया जाएगा

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार 26 नवम्बर 2019 को संविधान दिवस मनाया जाएगा। संविधान दिवस के अवसर पर संविधान दिवस के रूप में शपथ दिलाई जाएगी।

नशामुक्ति एवं शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष अभियान

प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए 31 मार्च 2020 तक प्रचार-प्रसार कर विशेष अभियान संचालित किया जायेगा। अभियान के तहत शासकीय कला पथक दलों के माध्यम से नशामुक्ति के साथ-साथ शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार का कार्य भी किया जायेगा। प्रत्येक संभाग के लिए दो कला पथक दल का गठन किया जायेगा। कला पथक दलों के माध्यम से नशामुक्ति,  शासकीय योजनाओं पर आधारित नुक्कड़ नाटक एवं गीतों के माध्यम से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जायेगा।

डेंगू बुखार से बचाव एवं रोकथाम के लिए जरूरी उपाय

डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिये प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए होम्योपैथी की इपीटोरियम पर्फ 200 की 5-5 गोली तीन सप्ताह के किसी एक दिन एक-एक बार लेने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि एक प्रकार के वायरस से होता है जिसे “डेन वायरस” भी कहते हैं। एडीज नामक मच्छर के काटने से यह वायरस शरीर में प्रवेश्‍ करता है इसके 5-6 दिन पश्चाम डेंगू के लक्षण उभर कर सामने आते हैं। डेंगू बुखार में तेज बुखार जो 2 से 7 दिन तक रह सकता है। सिरदर्द, आंखों के आसपास दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द, गले में खरास, शरीर पर लाल चकत्ते, आंखों के आसपास व चेहरे में सूजन डेंगू होने की निशानी है। डेंगू बुखार आने पर होम्योपैथिक औषधि “इपीटोरियम पर्फ 200” की एक-एक खुराक(5-5 गोलियां) लगातार तीन सप्ताह (तीन सण्डे) तक लें ताकि आप अपने व अपने परिवार को डेंगू- चिकनगुनियां से बचाव कर सकें। इस होम्योपैथिक औषधि का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। यह औषधि शासकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों और विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे शिविरों में नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

शासकीय सेवको की सेवा कार्य में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति

सामान्य प्रशासन विभाग, मप्र शासन, भोपाल द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिये गये है। विभिन्न विभागों को निर्देश दिये है कि शासकीय सेवकों की सेवा कार्य में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणो का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें। साथ ही 30 नवंबर तक कोई भी प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति का लंबित नही रहना चाहिए। ताकि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत कराया जा सके।

गौशालाओं के गौवंश हेतु गेहूं के भूसे की दरों का निर्धारण

प्रदेश में मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड अंतर्गत पंजीकृत गौशालाएं जो समाजसेवी संस्थाओं द्वारा संचाललित एवं मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत मनरेगा से निर्माणाधीन गौशालाओं के गौवंश के भरण-पोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा गौशाला के गौवंश के चारे के लिए 20 रूपये प्रति गौवंश प्रति दिवस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस राशि में से 15 रूपये प्रति दिवस प्रति गौवंश चारे के लिए एवं शेष राशि 5 रूपये प्रति दिवस, प्रति गौवंश मध्यप्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित का सुदाना गौशालाओं द्वारा क्रय किया जा सकेगा। गौशाला संचालकों द्वारा गेहूं के भूसे के क्रय के लिए जिला स्तर पर दर का निर्धारण कराए जाने के निर्देश पशुपालन विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के शेष माह माह नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की कुल चार माह की अवधि हेतु भूसा क्रय की दर निर्धारित करने के निर्देश पशुपालन विभाग द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी जिला स्तर पर भूसे की दर का निर्धारण किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई दर को गौशाला संचालकों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए “सुगम्य पुस्तकालय” प्रारंभ

राज्य शिक्षा केन्द्र एवं साईट सेवर्स संस्था ने संयुक्त रूप से दृष्टि-बाधित एवं अल्प दृष्टि-बाधित स्कूली बच्चों को पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिये ऑनलाइन प्लेटफार्म “सुगम्य पुस्तकालय” प्रारम्भ किया है। इस पर बच्चें नि:शुल्क पंजीयन कराकर उपलब्ध पाठ्य-पुस्तकों का ऑनलाइन अध्ययन कर सकेंगे। सुगम्य पुस्तकालय पर उपलब्ध 15 हजार से अधिक पुस्तकें मोबाइल/कम्प्यूटर पर डाउनलोड कर बच्चों को उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इस नवाचार द्वारा दृष्टि-बाधित एवं अल्प दृष्टि-बाधित स्कूली बच्चों के लिये आइकफ आश्रम में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों के मोबाइल स्रोत सलाहकार को ऑनलाइन संचालन के लिये प्रशिक्षित किया गया। मोबाइल स्रोत सलाहकार शाला स्तर पर बच्चों को पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराएंगे।

प्रदेश के 32 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में बने स्मार्ट कक्ष

प्रदेश के 32 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्ष का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक स्मार्ट कक्ष में 35 कम्प्यूटर और एक मल्टी प्रिन्टर मशीन लगाने के लिये 15 लाख रूपये के मान से कुल 4 करोड़ 80 लाख रूपये की राशि मंजूर की गई है। एकलव्य आवासीय विद्यालयों में आदिवासी छात्र-छात्राओं को सीबीएससी पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जा रही है। इन विद्यालयों के बेहतर संचालन के लिये मध्यप्रदेश ट्रायबल वेल्फेयर रेसिडेंशियल एण्ड आश्रम ऐजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसायटी का गठन किया गया है।

विधिक साक्षरता शिविर में छात्र-छात्राओं को दी अधिकारों एवं कानून की जानकारी

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आदिवासियों के अधिकारों, संरक्षण और प्रवर्तन के लिए शनिवार को महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष श्री राजवर्धन गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री एस.के. नागौत्रा अपर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री जफर इकबाल एंव पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य श्री डी.के. वर्मा एंव कॉलेज का अन्य स्टॉफ, पैरालीगल वालेंटियर्स एव कर्मचारीण एवं छात्राएं उपस्थित थे। साक्षरता शिविर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को उनके अधिकार व कर्तव्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना के बारे में और न्यायाधीशगण को शिविर के जाने का कारण और संविधान का निर्माण, एंव अन्य कानून की समस्त जानकारी प्रदान की गई व श्री शैलेन्द्र कुमार नागौत्रा द्वारा छात्राओं को दिल्ली में घटित घटना निर्भया काण्ड, तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण से मुक्त बनायें भारत, मोबाईल की उपयोगिता, 100 नम्बर, डायल पुलिस सेवा, महिला सेल 1098 व 1090 नम्बर लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के बारे में एंव उदाहरण देकर भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया एंव भारत देश को"अपराध मुक्त भारत"बनाने एवं अपराध से बचने के लिए छात्र-छात्राओं को अपराध से दूर रहने के बारे में कहा गया एंव श्री जफर इकबाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा छात्राओं को अपराध से दूर रहने, निःशुल्क विधिक सहायता व सलाह एंव अनूसुचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के सम्बंध में विस्तृत रूप से बताया गया है। शिविर के दौरान रिटेनर अधिवक्ता श्री सजय पटेल ने विधिक सेवा के कार्य एवं रिटेनर द्वारा पक्षकारगण को समझाईश के बारे में बताया गया है एवं पैरालीगल वाले टियर्ससना अहमद एंव आबिद खान ने उनके कर्तव्य के बारे में विस्तृत रूप से उदाहरण देकर समझाया गया है। शिविर में प्राचार्य श्री डी.के. वर्मा द्वारा अधिकारीगणों का आभार व्यक्त कर शिविर का समापन किया गया।

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