लखनऊ 26 नवम्बर, अयोध्या में रामजन्मभूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पुर्नविचार याचिका दायर नहीं करने का निर्णय किया है।बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुयी बैठक में अधिकांश सदस्यों का मानना था कि अयोध्या टाइटिल सूट पर नौ नवम्बर को सुनाये गये उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर पुर्नविचार याचिका का कोई औचित्य नहीं है हालांकि मस्जिद के लिये पांच एकड़ जमीन के बारे में बोर्ड ने विकल्प खुले रखा है।आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की 17 नवम्बर को हुयी बैठक में फैसला लिया गया था कि नौ दिसम्बर से पहले कम से कम चार मुस्लिम पक्षकार अयोध्या मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में पुर्नविचार याचिका दाखिल करेंगे।सुन्नी वक्फ बोर्ड की आज की बैठक में शामिल सात सदस्यों में छह पुर्नविचार याचिका दाखिल करने के विरोध में थे जबकि एक का मानना था कि पुर्नविचार याचिका दायर की जाये।बैठक के बाद श्री फारूकी ने पत्रकारों को बताया कि अधिकतर सदस्य पुर्नविचार याचिका नहीं दाखिल करने के अपने पुराने मत पर अडिग थे हालांकि अन्य सदस्यों के मत से इतर अब्दुर रज्जाक खान का मानना था कि मुस्लिम समुदाय की भावना के मद्देनजर बोर्ड को उच्चतम न्यायालय में पुर्नविचार याचिका दाखिल करने का समर्थन करना चाहिये।इस मामले को लेकर बोर्ड के सदस्यों के बीच गरमागरम बहस हुयी। श्री फारूकी के फैसले से इत्तिफाक नहीं रखने वाले एक अन्य सदस्य इमरान माबूद ने बैठक में शामिल नहीं हुये।
मंगलवार, 26 नवंबर 2019
अयाेध्या मामले में सुन्नी वक्फ नहीं दायर करेगा पुर्नविचार याचिका
Tags
# उत्तर-प्रदेश
# देश
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
देश
Labels:
उत्तर-प्रदेश,
देश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें