जमशेदपुर (आर्यावर्त संवाददाता) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के संबंध में 30 नवंबर, 2019(शनिवार) को पूर्वाह्न 07:00 बजे से 20 दिसंबर, 2019(शुक्रवार) को अपराह्न 05:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है जिसके दौरान झारखंड के विधानसभा निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के संबंध में प्रत्येक चरण के संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंधित रहेगाI
मंगलवार, 3 दिसंबर 2019
जमशेदपुर : ओपिनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों पर प्रतिबंध
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