नई दिल्ली, 14 फरवरी, उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव की जमानत के खिलाफ दायर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ श्री यादव को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। दरअसल, झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार पर जमानत दे दी थी और सजा को निलंबित कर दिया था। सीबीआई ने उच्च न्यायालय के इसी फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई उस समय न्यायालय पहुंची है, जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक चुनाव का एलान नहीं हुआ है।
शुक्रवार, 14 फ़रवरी 2020
चारा घोटाला में सीबीआई की याचिका पर लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
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