अधिकांश आवेदनो का निराकरण
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में आहूत जनसुनवाई कार्यक्रम में 115 आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत कर अपनी व्यक्तिगत और मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल के द्वारा मौके पर 97 आवेदनों का निराकरण किया गया है शेष लंबित आवेदनों पर समय सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके द्वारा दिए गए। जिला पंचायत के सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में एसडीएम श्री संजय जैन, डिप्टी कलेक्टर श्री तन्मय वर्मा के अलावा अन्य विभागों के जिलाधिकारियों ने पंक्तिबद्व रो में बैठकर आवेदकों से आवेदन प्राप्ति के उपरांत निराकरण की पहल की गई है।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना तहसील स्तरीय सम्मेलन दो को
जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत द्वितीय चरण के तहत प्रमाण पत्र वितरण हेतु विदिशा जिला मुख्यालय पर तहसील स्तरीय सम्मेलन दो मार्च को आयोजित किया गया है। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि उक्त सम्मेलन पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित किया गया है। कलेक्टर श्री सिंह ने आयोजन के मद्देनजर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों को आवश्यक जबावदेंही सौंपी है जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जिला पंचायत सीईओ को सौंपी गई है। मंच व्यवस्था एसडीएम श्री संजय जैन को, ग्रीन रूम की सम्पूर्ण व्यवस्था खाद्य आपूर्ति अधिकारी को, विभागों की स्टॉल प्रदर्शनी, प्रमाण पत्र आमंत्रण स्टॉल, विद्युत व्यवस्था, मंच सज्जा, पेयजल आपूर्ति इत्यादि के लिए पृथक पृथक विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ग्रीष्मकाल में पेयजल आपूर्ति के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करें
आगामी ग्रीष्मकाल में जिले के किसी भी ग्राम एवं दूरस्थ मजरे टोले में पेयजल समस्या न हो को ध्यानगत रखते हुए प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने तैयारियों के परिपेक्ष्य में गत दिवस समीक्षा बैठक आहूत कर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को विगत वर्ष किए गए प्रबंधो की तर्ज पर इस वर्ष भी तैयारियों को मूर्तरूप देने के निर्देश दिए है। इस वर्ष पेयजल समस्या वाले ग्रामों का अभी से चिन्हांकन कर इन ग्रामों की वर्तमान पेयजल व्यवस्था, पेयजल समस्या उत्पन्न होने के कारण तथा पेयजल समस्या दूर करने हेतु ग्रामों में की जाने वाली कार्यवाही हेतु उठाये जाने वाले आवष्यक कदम संबंधी कार्ययोजना इन ग्रामों का आगामी 10 दिवस में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के मैदानी अमले द्वारा भ्रमण कर तैयार कर ली जायें। पेयजल समस्या वाले संभावित प्रत्येक ग्राम हेतु एक नोडल शासकीय सेवक नियुक्त करने के निर्देष कलेक्टर द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग को दिये गये है। नियुक्त नोडल शासकीय सेवक उनको आवंटित ग्रामों में पेयजल व्यवस्था शुद्व पर्याप्त एवं निरंतर बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होगें। नोडल अधिकारी शासकीय सेवक ग्रामों मे ंपानी की उपलब्धता के साथ साथ पानी की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु भी सम्यक कार्यवाही करेगें। कलेक्टर द्वारा निर्देष दिये गये कि अनुविभागीय स्तर पर भी पेयजल व्यवस्था की निगरानी हेतु टास्क फोर्स कमेटी का गठन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में कार्यो का सम्पादन करेंगी। ग्रीष्मकाल में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था बनाये रखने हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व विभाग को समन्वय बनाकर कार्य करने की आवष्यकता पर कलेक्टर द्वारा जोर दिया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने सख्त चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा कि ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है इस प्राथमिकता की पूर्ति करने में सभी शासकीय सेवकों द्वारा संवेदनषील होकर कार्य किए जाएं। उत्कृष्ट कार्य करने वालो को पुरस्कृत किया जाएगा। वही लापरवाही बरतने वालो के खिलाफ सख्त कडी कार्यवाही की जाएगी।
पेयजल व्यवस्था की निगरानी हेतु नियुक्त नोडल शासकीय सेवकों के होगें निम्न दायित्व :
आवंटित ग्रामों (ग्रामों में स्थित समस्त मजरे/ टोले सहित) का भ्रमण का आगामी 10 दिवसों में कर इन ग्रामों/ मजरे/टोलों की वर्तमान पेयजल व्यवस्था, विगत ग्रीष्मकालों में उत्पन्न हुई पेयजल समस्या के कारण तथा समस्या के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही, इस वर्ष पेयजल समस्या उत्पन्न के संभावित कारण तथा उनके निराकरण हेतु की जाने वाली कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवदेन पांच मार्च 2020 के पूर्व तैयार करना। आवटित ग्रामों में स्थापित हेण्डपम्पों का भौतिक सत्यापन कर हेण्डपम्पों की सुचारू रूप से क्रियाषीलता सुनिष्चि करने हेतु हेण्डपम्पों में आवष्यक च्तमअमदजपअम डंपदजमदंदबम का कार्य पांच मार्च के पूर्व कराना होगा। आवंटित ग्रामों में स्थापित सिंगल फेस मोटर पम्प की क्रियाषीलता सुनिष्चित करने हेतु आवष्यक कार्यवाही ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित कर सिंगल फेस मोटर पम्पों को दिनांक पांच मार्च के पूर्व चालू कराना। आवंटित ग्रामों में तथा ग्राम के बाहर खेतों में स्थित निजी पेयजल स्त्रोतों को चिन्हांकित कर उनकीं जानकारी एकत्रित कर पांच मार्च के पूर्व तैयार करना। आवंटित ग्रामों में यदि नलजल प्रदाय योजनाएॅं संचालित है तो उनकी क्रियाषीलता सतत् सुनिष्चित करने हेतु आवष्यक प्रस्ताव पांच मार्च के पूर्व तैयार करना। आंवटित ग्रामों के सरपंच/सचिव / ग्राम रोजगार सहायक / पटवारी / विभागीय हेण्डपम्प मेकेनिक से सतत् समन्वय स्थापित कर इन ग्रामों की पेयजल व्यवस्था की दैनिक मॉनीटरिंग की व्यवस्था 31 जुलाई तक की जाएगी। आंवटित ग्रामों की पेयजल व्यवस्था के संबंध में इस कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को नियमित जानकारी प्रस्तुत करना। आवंटित ग्रामों का 31 जुलाई तक प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक दिवस भ्रमण करना। आंवटित ग्रामों के समस्त पेयजल स्त्रोतों का समय समय पर आवष्यकतानुसार क्लोरीनेषन का कार्य कराना। आंवटित ग्रामों की पेयजल व्यवस्था के संबंध में अन्य कोई जानकारी जो पेयजल व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने हेतु आवष्यक है उस जानकारी को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग को उपलब्ध कराना। आवंटित ग्रामों में यदि किसी सार्वजनिक पेयजल स्रोंत पर अतिक्रमण पर है तो उस अतिक्रमण को हटवाने की कार्यवाही राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर करना। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में 24 फरवरी को कलेक्टर द्वारा आगामी ग्रीष्मकाल की पेयजल व्यवस्था की तैयारियों की गई समीक्षा बैठक में श्री एस.के.जैन कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकीय विभाग अपने समस्त विभागीय अमले, के साथ, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा समस्या वाले संभावित ग्रामों की ग्राम पंचायतों के सचिव उपस्थित थे।
जनगणना के संबंध में जिला स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण आज से
जनगणना 2021 के प्रथम चरण संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त जनगणना अनुभाग स्तर पर जनगणना अधिकारी तथा चार्ज अधिकारी के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षा कार्यक्रम 26 एवं 27 फरवरी को आयोजित किया गया है। जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि एसएटीआई के स्मार्ट क्लास रूम में प्रातः साढे दस बजे से सायं पांच बजे तक नियत तिथियों में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। उन्होंने संबंधितों को नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होने के निर्देश प्रसारित किए है
मप्र दुकान एवं स्थापना के पंजीयन नवीनीकरण व्यवस्थाओं में किया गया बदलाव
मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त की गई है एवं पंजीयन फीस में संशोधन किया गया है। ऐसे पंजीयन जो दिनांक 15 फरवरी 2014 के पश्चात कराये गये है वह पंजीयन एवं नवीनीकरण नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किए जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा। परन्तु ऐसे नियोजक जिन्होंने 15 फरवरी 2014 के पूर्व पंजीयन प्राप्त किया गया था उन्हें पुनः पंजीयन कराना होगा।
समग्र आईडी से अपनी पात्रता जान सकते है उपभोक्ता
शासन द्वारा एनएफएसए लाभार्थी सशक्तिकरण और सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सत्यापन दल घर-घर जाकर एनआईसी द्वारा बनाए गए एम-राशन मित्र‘ की मदद से सत्यापन का कार्य कर रहें है। इस दिशा में उपभोक्ता समग्र आईडी से अपनी पात्रता एवं राशन की दुकान की समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते है।एम-राशन मित्र को प्लेस्टोर से इनस्टॉल किया जा सकता है। इनस्टॉल करने के पश्चात परिवार की समग्र आईडी से लॉगिन करके राशन की पात्रता, पात्रता पर्ची के अनुसार परिवार सदस्यों की जानकारी, समग्र परिवार प्रोफाइल बीपीएल कार्ड, नजदीकी राशन की दुकान और पीओएस मशीन की स्थिति, खाद्यान आवंटन पासबुक समेत अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अपनी राशन की दुकान के सम्बन्ध में अगर किसी भी प्रकार की शिकायत भी यदि करना हो, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन में विकल्प दिया गया है। इसकी मॉनिटरिंग वरिष्ठ अधिकारी कर सकेंगे। क्रमांक 185
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