नयी दिल्ली 26 फरवरी, सरकार ने सरोगेसी नियमन विधेयक, 2019 में बदलाव करते हुये विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी सरोगेसी के जरिये माँ बनने का अधिकार देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की यहाँ हुई बैठक में इस विधेयक के नये प्रारूप में बदलावों को मंजूरी दी गयी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले साल संसद में पेश विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका था। राज्यसभा में जब विधेयक चर्चा के लिए गया तो वहाँ उसे विचारार्थ प्रवर समिति के पास भेजने का निर्णय लिया गया। प्रवर समिति में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसकी सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।
गुरुवार, 27 फ़रवरी 2020
विधवा, तलाकशुदा महिलायें भी सरोगेसी से बन सकेंगी माँ
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