हाईवाेल्टेज ड्रामा के बाद हाईकोर्ट ने खारिज की निर्भया के गुनहगारों की याचिका - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शुक्रवार, 20 मार्च 2020

हाईवाेल्टेज ड्रामा के बाद हाईकोर्ट ने खारिज की निर्भया के गुनहगारों की याचिका

delhi-hc-reject-nirbhaya-rapist-patition
नयी दिल्ली, 19 मार्च, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार देर रात हाईवोल्टेज ड्रामा के बाद निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्याकांड के गुनहगारों की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मनमोहन एवं न्यायमूर्ति संजीव नरुला की खंडपीठ ने देर रात हुई सुनवाई के दौरान चार में से तीन गुनहगारों –पवन, विनय एवं अक्षय की निचली अदालत के जज धर्मेंद्र राणा के आज के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि याचिका में कोई तथ्य नजर नहीं आता जिससे की मृत्युदंड पर रोक लगाने का आदेश दिया जा सके। खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील ए पी सिंह को कड़ी फटकार लगायी और कहा कि अब गुनहगारों को भगवान के घर जाने का समय नजदीक आ गया है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, “अब आपका (भगवान) के घर जाने का समय नजदीक आ गया है। हमारा समय मत खराब कीजिए।” गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के आदेश सुनाने के बीच ही शम्स ख्वाजा नामक वकील दोषियों की ओर से पेश हुए और उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिकाएं खारिज किये जाने को लेकर उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने लगे। न्यायालय ने याचिका खारिज करने का मौखिक आदेश देने के बावजूद श्री ख्वाजा की दलीलें सुनीं और देर तक आधिकारिक आदेश रुका रहा। अंतत: न्यायालय ने कुछ देर बाद उन्हें सुनने के बाद फिर से याचिका खारिज होने का आदेश लिखवाया। 

कोई टिप्पणी नहीं: