मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) बिना रजिस्ट्रेशन के ई-रिक्शा एवं अन्य गाड़ी पकड़े जाने पर वाहन मालिक एवं संबंधित वाहन विक्रेता पर होगी प्राथमिकी/ यह आदेश आज दिनांक 3 मार्च 2020 को vc के माध्यम से बिहार राज्य परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा सभी सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया/ सभी वाहन विक्रेता bs4 गाड़ी दिनांक 25-3- 2020 तक बिक्री कर 31 मार्च 2020 के संध्या तक रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया/ 1 अप्रैल 2020 से bs4 वाहनों का ना तो निबंधन और ना ही बिक्री की जा सकती है इसके लिए प्रधान सचिव महोदय परिवहन विभाग के द्वारा सख्त हिदायत दी गई। KMS पेंडेंसी को हर हाल में सभी वाहन विक्रेता 15 मार्च तक समाप्त कर लें अन्यथा आरटीपीएस के संगत धाराओं के आधार पर सभी वाहन विक्रेताओं पर fine के साथ कार्रवाई कर कर एजेंसी बंद करा दी जाएगी वैसे एजेंसी जिन्होंने ट्रेड लाइसेंस लिया है लेकिन उनके द्वारा 10 से कम वाहनों का निबंधन प्रतिमा किया जा रहा है उनका ट्रेड लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया गया।सभी प्रदूषण केंद्र संचालक के साथ बैठक की गई उन्हें भी प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु अपने अस्तर से प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया एवं उनके द्वारा निर्गत प्रदूषण प्रमाण पत्र की सरकारी राशि माह के 2 तारीख तक सरकार के उचित हेड में जमा करा देने का निर्देश दिया गया सभी एजेंसी से यह भी अनुरोध किया गया की एमएमजीपी बाय मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के अंतर्गत निबंध निबंध निबंधित वाहनों का मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर करा दिया जाए/
मंगलवार, 3 मार्च 2020
मधुबनी : बिना रजिस्ट्रेशन ई रिक्शा चालन पर नकेल की तयारी
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