सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 24 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 24 मार्च 2020

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 24 मार्च

गणगौर चल समारोह नहीं निकालेगा सर्व ब्राह्मण् समाज महिला मंडल

सीहोर। कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण सर्व ब्राह्मण् समाज महिला मंडल ने गणगौर पर्व एवं चल समारोह स्थागित कर दिया है। सर्व ब्राह्मण् समाज महिला मंडल के द्वारा प्रतिवर्ष बडे ही धूमधाम से गणगौर पर्व मनाया जाता रहा है। गणगौर पर्व की तैयारी पूर्ण कर ली गई थी लेकिन देश में कोरोना वायरस ने विकराल रूप ले लिया है। जिसके कारण सर्व ब्राह्मण् महिला मंडल ने सर्वसम्मति से 27 मार्च शुक्रवार को निकाला जाने वाला चल समारोह रोक दिया गया है और पूजा पाठ भी सामुहिक रूप से नही की जायेगी। सर्व ब्राह्मण् समाज महिला मंडल अध्यक्ष नीलम शर्मा ने बताया की सर्व ब्राह्मण् समाज की महिलाएं घर मे रहकर पूजा पाठ करेगी। शासन प्रशासन द्वारा दी जा रही जानकारी की अवहेलना नही करेंगी। उसका पालन करेंगी। महामारी से बचने के लिए नागरिकों को जागरूक करेंगी।

कोरोना वायरस को लेकर शहर में व्यवस्थाएं सुधारने पुलिस प्रशासन की बैठक संपन्न

sehore news
कोरोना वायरस से बचाव की दिशा में शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन कराने की दिशा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवश्यक बैठक आयोजित की गई। मंगलवार को आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री शशीन्द्र चौहान, अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री समीर यादव, थाना प्रभारी कोतवाली श्री मनोज मिश्रा आदि उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लेकर शहर को आधा दर्जन भागों में बांटा गया है फल सब्जियों की दुकानों को भी बंद कराने के निर्देश जारी किए हैं। केवल हाथ ठेलों पर ही पर ही फल सब्जी बेचने की छूट रहेगी। हाथ ठेले वाले भी एक स्थान पर ठेला लगाकर फल सब्जी नहीं बेच सकेंगे। इसके लिए हाथ ठेले वालों को चलते-फिरते ही ग्राहकों को सब्जी देना पडेगी। दोपहिया वाहनो पर एक से अधिक लोग न बैठें। यदि पाए गए तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। शहर में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन ने कई सावधानी के निर्णय लिए है।

कोरोना वायरस की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के कार्यों में किया समय परिवर्तन

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय ने कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिले में तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही बैंकिंग कार्य प्रणाली में भी परिवतन कर दिया गया है। कलेक्टर ने समस्त बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं कि बैंकिंग समय प्रात:10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाए जिसमें नगदी लेनदेन का समय 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। शाखा में एक समय में सिर्फ 5 ग्राहकों को ही शाखा में प्रवेश दिया जाए। दोपहर 2 बजे तक शाखा बंद कर दी जाए। जारी आदेश में बताया गया है कि जिन शाखाओं में एमटीएम की सुविधा है उन शाखाओं में एटीएम मशीन में पर्याप्त धनराशि रखी जाए तथा एटीएम मशीन को भी सेनेटाअर्राज किया जाए।

बिना कारण सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता ने आम जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण वायरस से बचाव को देखते हुए जिले के नागरिकों से अपील की है कि बिना कारण सार्वजनिक जगहों पर  जाने से बचें और जहां तक संभव हो घर में रहकर ही अपने काम निबटाएं। उन्होंने अपील की है कि अत्यावश्यक होने पर ही सार्वजनिक जगहों पर जाएं इसके साथ ही भीड़भाड़ न होने दें। ऐसी  भीडभाड वाली जगहों पर जाने से बचें। इसके साथ ही यदि परिवार में सर्दी, खांसी, बुखार का मरीज पाया जाता है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं साथ ही उसको आइसोलेशन में रखें। परिवार में बुजुर्गों और बच्चों  का विशेष ध्यान रखें उनके लिए विशेष  सावधानी रखें, सार्वजनिक जगहों पर ले जाने से बचें। जहां तक संभव हो घर पर ही रह कर सारे काम निबटाएं, सार्वजनिक यातायात के साधनों का कम से कम  उपयोग करें। घर में आने के पहले हाथ धोएं इसके साथ ही किसी ऑफिस में पहुंचने के पूर्व ही हाथ को सैनिटाइज अवश्य करें।  

पीडीएस की राशन दुकानों को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के दिशा-निर्देश जारी

राज्य शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों पर उपभोक्ताओं को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राशन विक्रेता के लिये मॉस्क और सेनेटाइजर का उपयोग आवश्यक कर दिया गया है। राशन दुकानों के विक्रेताओं से कहा गया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता को राशन वितरण के बाद मशीन के स्केनर को सेनेटाईजर से साफ कराया जाए। इसके लिये दुकान पर पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर रखा जाए। जिन उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन में कठिनाई होती है, उन्हें आगामी माह में भी राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करें। निर्देश जारी किये गये हैं कि पीडीएस की प्रत्येक दुकान पर विक्रेता और सहयोगी भी राशन वितरण करते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें और अपने हाथों को भी बार-बार सेनेटाईजर से साफ करें।  

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के कार्यों में अधिक स्पष्टता लाने निर्देश जारी

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये विभिन्न जिलों में विभिन्न अवधियों के लिये लॉक-डाउन घोषित किया गया है। इस संबंध में सम्पूर्ण प्रदेश में कोरोना महामारी पर नियंत्रण और रोकथाम के कार्यों में एकरूपता तथा अधिक स्पष्टता लाने के लिये जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिन जिलों में कोरोना संक्रमण पॉजिटिव घोषित कर दिया गया है, वहाँ लॉक-डाउन के दौरान कार्यवाही किये जाने के बारे में भी मार्ग-दर्शिका जारी की गई है। जारी दिशा-निर्देश और मार्ग-दर्शिका के मुताबिक अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने वाले कार्यालयों और संस्थाओं को लॉक-डाउन से मुक्त कर दिया गया है। इसी तरह, शासकीय अथवा निजी क्षेत्र द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्रियाँ, सेवाएँ और उनसे संबंधित अमले को अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने के फलस्वरूप लॉक-डाउन से पूरी तरह मुक्त किया गया है। अतिआवश्यक कार्य, सेवाएँ और कार्यालय, जिले में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर संचालित किये जा सकेगे। लॉक-डाउन के दौरान पूर्णत: प्रतिबंधित कार्यों, सेवाओं और गतिविधियों के संचालन के बारे में भी जिला कलेक्टर्स को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज पॉजिटिव पाये जाने की स्थिति नहीं है, उन जिलों में जिला कलेक्टर्स स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वविवेक से निर्णय लेकर स्वास्थ्य विभाग की जारी गाइड लाइन्स के अनुसार वस्तुओं/सेवाओं और संस्थानों को प्रतिबंध से मुक्त श्रेणी में सम्मिलित कर सकेंगे। इन जिलों में पूर्णत: प्रतिबंधित कार्यों/ सेवाओं और गतिविधियों के संचालन के बारे में भी जिला कलेक्टर को विस्तार से बताया गया है। जिला कलेक्टर्स को स्थानीय परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए समस्त आवश्यक उपाय करने के लिये अधिकृत किया गया है। कलेक्टर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यवस्था ऐसी बने, जिससे आम नागरिकों में संशय अथवा भ्रम की स्थिति निर्मित न हो। साथ ही, व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिये अनावश्यक भटकना न पड़े। यदि किसी जिले में विदेशी यात्री/ पर्यटक अथवा भारतीय यात्री/पर्यटक निवास कर रहे हों, तो उन्हें वहाँ से दबावपूर्वक हटाने की कार्यवाही नहीं की जाएगी। कलेक्टरों से कहा गया है कि दो जिलों के बीच अथवा सटी हुई अन्य राज्य की सीमाओं को संक्रमण से बचाने के लिये सील करने से पहले गंभीरता का आंकलन अवश्य करें। यह भी सुनिश्चित करें कि अत्यावश्यक आपातिक कार्य से जा रहे लोगों और वाहनों को अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना न करना पड़े। जिलों में सक्षम प्राधिकारी लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक निर्णय ले सकेंगे।

जिला कलेक्टर के अनुमोदन से स्वास्थ्य अमले की अस्थाई नियुक्तियां होंगी

केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डॉक्टर, नर्स, हेल्पर, एएनएम,के पदों पर  3 माह के लिए अस्थाई नियुक्ति का अधिकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला स्वास्थ समिति को दिए हैं कलेक्टर के अनुमोदन से इन सभी पदों पर अस्थाई नियुक्ति देने की प्रक्रिया की जाएगी । प्रदेश में कोरोना संक्रमण वायरस की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स, हेल्पर, एएनएम आदि को अस्थाई नियुक्ति देने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अधिकृत किया गया है जिला स्वास्थ समिति के माध्यम से कलेक्टर के अनुमोदन से  यह नियुक्तियां अस्थाई रूप से 3 माह के लिए किए जाएंगे जिन्हें आगे समय अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक ने बताया कि केंद्रीय स्तर पर वर्तमान परिवेश में इस प्रकार की नियुक्तियां संभव नहीं है समय और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना संक्रमण वायरस  से निपटने के लिए स्वास्थ विभाग के अमले की कमी को पूरा करने के लिए नियुक्ति जिला स्वास्थ समिति के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रदान किए गए हैं। इसके लिए निजी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में कार्यरत स्टाफ  जो इस कार्य मे सेवा देना चाहता है उनको भी नियुक्त किया जा सकता है इसके साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं के डॉक्टर ,नर्स के अतिरिक्त ऐसी नर्स जिनका पैरामेडिकल कोर्स में अंतिम वर्ष का परिणाम आना लंबित है को भी इसके माध्यम से नियुक्ति दी जा सकेगी यह सभी नियुक्तियां कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए अस्थाई रूप से 3 माह के लिए दी जा रही हैं।

मास्क 8 से 10 रुपए और 200 मिली हैंड सैनिटाईजर 100 रु. की दर निर्धारित

कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव में सहायक मास्क और सेनेटाइजर की दर निर्धारित की गई है। इस सम्बंध में केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 अंतर्गत कोविड-19 वायरस से होने वाले संक्रमण (इंफेक्शन) की रोकथाम के लिए मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई), मास्क, मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) के उत्पादन में कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले मेल्ट ब्लोन नोन-बोवन फैब्रिक और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों को विनियमित करने के लिए मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई), मेल्ट ब्लोन नोन-बोवन फैब्रिक और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों का निर्धारण आदेश, 2020 जारी किया गया है। मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले मेल्ट ब्लोन नोन-वोवन फैब्रिक की खुदरा कीमतें एवं मास्क (3 प्लाई सर्जिकल मास्क) की खुदरा कीमतें 13 मार्च 2020 से एक माह पहले की तारीख अर्थात् 12 फरवरी 2020 को प्रचलित कीमतों अथवा 10 रुपये प्रति मास्क, जो भी कम हो, और मास्क (2 प्लाई) की खुदरा कीमतें 8 रुपये प्रति मास्क से अधिक नहीं होंगी। हैंड सैनिटाईजर की कीमत 200 मिली प्रत्येक बॉटल के लिए 100 रुपए से अधिक नहीं होंगी, हैंड सैनिटाइजर की अन्य मात्रा के लिए कीमतें इन कीमतों के यथानुपातिक आधार पर निर्धारित की जाएंगी। यह अधिसूचना 30 जून 2020 तक प्रवृत्त रहेगी।

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