विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 23 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 23 मार्च 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 23 मार्च

नोडल अधिकारी नियुक्त 

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जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19)  के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए क्रियान्वित व्यवस्थाओं हेतु कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए है। कलेक्टर द्वारा विभिन्न प्रकोष्ठों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों की जानकारी इस प्रकार से है। जिला मुख्यालय पर गठित कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 07592-237880 है। उक्त प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवीण प्रजापति (8839993840) को नियुक्त किया गया है। कंट्रोल रूम का संचालन नवीन कलेक्ट्रेट परिसर से हो रहा है। कलेक्टर डॉ जैन के द्वारा यात्री बसों के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है। विशेष परिस्थितियों में वाहनों को परमिट की आवश्यकता होने पर परमिट जारी करने हेतु डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवीण प्रजापति (8839993840) को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर डॉ जैन के द्वारा नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले नवीन दिशा निर्देश के अनुरूप अत्यावश्यक दवाओं, मास्क आदि की आपूर्ति एवं ततसंबंधी समस्याओें के निराकरण हेतु औषधी निरीक्षक श्री संदीप जादौन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी समयानुसार मेडीकल स्टोंरो का संचालन, अत्यावश्यक दवाओं, मास्क, सेनेटाइजर की उपलब्धता एवं निर्धारित मूल्य अनुसार ब्रिकी पर नजर रखेंगे वही दवाओं, मास्क, सेनेटाइजर आदि के परिवहन में आने वाली समस्याओं का निराकरण समयावधि में करेंगे। नोडल अधिकारी श्री संजीव जादौन निर्देशो के अनुपालन में की गई त्वरित कार्यवाहियों से अपर कलेक्टर को समय-समय पर अवगत कराएंगे। कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा वाहनों की उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु विदिशा एसडीएम श्री संजय जैन (9827438525) को नोडल अधिकारी तथा जिला परिवहन अधिकारी श्री गिरजेश वर्मा (9425112437) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उपरोक्त द्वय अधिकारी आवश्यकतानुसार वाहनों का अधिग्रहण करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त दिशा निर्देश नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन में आवश्यक वाहनों की उपलब्धता के परिपेक्ष्य में जारी किया गया है।  कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा इसके अलावा अन्य कार्यो के सम्पादन हेतु जिन अधिकारियों को नोडल नियुक्त किया गया है उनमें जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का पर्यवेक्षण, संचालन, समन्वय एवं रिपोर्टिग के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केसी अहिरवार (9425382810), मीडिया सेल का प्रभारी एवं नोडल अधिकारी जनसम्पर्क अधिकारी श्री बीडी अहरवाल (9425454837) सहायक नोडल अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी श्री सुधीश कमल (8750745277), अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं ततसंबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू (8817091636) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोरोना वायरस के संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोन्टाईन एवं कोरोना मरीजों का अवलोकन एवं उपचार व्यवस्था प्रकोष्ठ हेतु मेडीकल आफीसर डॉ दीपक खरेलिया (9893821367) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एम्बुलेंस संबंधी व्यवस्थाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के मीडिया आफीसर डॉ बीएस दांगी (9827370855) को नोडल अधिकारी, जिला अस्पताल के कोरोना उपचार टीम के प्रभारी डॉ आरएल सिंह (9826310932) को नोडल नियुक्त किया गया है। शासन से प्राप्त होने वाले निर्देशों का संकलन, प्रस्तुतीकरण तथा वाट्स-एप एवं मीडिया सेल को उपलब्ध कराने हेतु लोक सेवा प्रबंधक श्री अमित अग्रवाल (9893276222) को नोडल का दायित्व सौंपा गया है। जिला चिकित्सालय के सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए डॉ प्रमोद मिश्रा (8827177169) को नोडल नियुक्त किया गया है। 

कलेक्टर के वाट्स-अप नम्बर पर भी सूचनाएं सम्प्र्रेषित कर सकते है

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन का वाट्स-अप नम्बर 7587977600 है। उक्त नम्बर पर आमजन सूचनाएं सम्प्रेषित कर सकते है। 

कंट्रोल रूम का गठन

कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से जानमाल को सुरक्षित रखने हेतु 25 मार्च तक सम्पूर्ण विदिशा जिले को लॉकडाउन घोषित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आवश्यक स्थिति की दशा में जनसामान्य को सूचनाएं प्राप्ति एवं देने के लिए जिला मुख्यालय पर तीन कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। कलेक्टर कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 07592-237880, चिकित्सा संबंधी जानकारियों की सूचना प्राप्ति हेतु बनाए गए कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 07592-292419 है। इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम पर भी सम्पर्क कर सूचनाएं संप्रेषित की जा सकती है जिसका दूरभाष क्रमांक 07592-234254 है। 

संशोधित आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन के द्वारा रविवार 22 मार्च को जारी लॉकडाउन आदेश में आंशिक संशोधन संबंधी आदेश आज सोमवार 23 मार्च को जारी किया गया है कि जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि पूर्व में जारी आदेश कंडिका पांच में संशोधन किया गया हैं तदानुसार अब दूध डेयरी एवं मिल्क पार्लर, खाद्य सामग्री अर्थात ग्रेसरी आइटम, फल सब्जी, पीडीएस दुकान, मेडीकल दुकान एवं ऐनसीलरी का उत्पादन, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, सिलेण्डर, वाटलिंग घर पहुंच फू्रड डिलेवरी सेवाएं एवं आपूर्ति गतिविधियां, हॉस्टल तथा सभी बैंको के एटीएम और कैश प्रतिपूर्ति सेवा के अलावा शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। 

शिथिल कंडिका में शामिल
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंध शिथिल किए जाने वाले संबंधी कंडिका 9 के पश्चात कंडिका 10, 11 एवं 12 शामिल की गई है। तदानुसार कंडिका 5 में उल्लेखित अनुमत प्रतिष्ठानों की सामग्री एवं अन्य अतिआवश्यक वस्तुओं का परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने, बंद करने, आरती, उपासना हेतु मात्र संबंधित पुजारी, इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेंगी। अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी स्वविवेक से आवश्यक अनुमतियां प्रदाय कर सकेंगे। 

जिला एवं तहसील स्तरीय न्यायालयों में अकार्य दिवस घोषित

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्यामाचरण उपाध्याय के द्वारा 23 एवं 24 को जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय एवं तहसील मुख्यालय स्थित न्यायालयों में अकार्य दिवस घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा विदिशा जिले की राजस्व सीमा में 25 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया है के परिपेक्ष्य में न्यायालयीन आदेश जारी किया गया है। जारी उक्त आदेश में उल्लेख है कि 25 मार्च को पूर्व से ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है जिसके फलस्वरूप जिला विदिशा के समस्त न्यायालयों में (रिमांड एवं जमानत, अस्थाई निषेधाज्ञा संबधी प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में पृथक से आदेश पारित किए गए है) अतः 23, 24 को अकार्य दिवस तथा 25 को सार्वजनिक अवकाश घोषित दिवस को न्यायिक कार्य बंद रहेंगे।  जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्यामाचरण उपाध्याय के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि अकार्य दिवसों की अवधि के दौरान जिस प्रकार से रिमांड ड्यूटी के लिए मजिस्ट्रेट कार्य करते है वह कार्य उक्त समय में करते रहेंगे। इस कार्य हेतु दोपहर दो बजे से सांय चार बजे के बीच कर समय नियत किया गया है। जिला सत्र एवं न्यायाधीश के द्वारा न्यायिक अधिकारीगणों  की ड्यूटी तिथिवार तथा दिवसवार लगाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्यामाचरण उपाध्याय के द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए है जिसके अनुसार समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित किया गया है कि बिना अनुमति, पूर्व सूचना के मुख्यालय से बाहर नही जाएं। समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनकी रिमांड में ड्यूटी लगी है को छोड़कर शेष न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियो को आपात स्थिति की दशा में उनको कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए सूचित किया जा सकता है और वे सूचना प्राप्ति के आधा घंटे के अन्दर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होंगे। 

अनुग्रह
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री उपाध्याय ने सभी कर्मचारी और न्यायिक अधिकारियों को सूचित किया है कि अपने व परिजनों के स्वास्थ्य के बारे में प्रत्येक दिन सुबह व शाम वाट्स-एप गु्रप पर अपनी कुशलता की सूचनाएं संप्रेषित करते रहे यदि किसी को बुखार, सिरदर्द, खांसी या गले में दर्द या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है तो वह तुरंत गु्रप के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचित करेंगे ताकि इस संबंध में आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं सुनिश्चित कराई जा सकें। 

मानदेय पर स्टॉफ नर्सो की आवश्यकता

नोवल कोरोना (कोविड-19) को जन स्वास्थ्य आपदा घोषित होने के कारण कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजो के उपचार हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ नर्स को एक माह का कार्य करने के उपरांत कलेक्टर दर (उच्च कुशल दर) मान देय से भुगतान किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केसी अहिरवार के द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेंजो के आधार पर जिले की प्रशिक्षित बीएससी, जीएनएम उत्तीर्ण छात्राएं जो कार्य करने हेतु इच्छुक हो वह 25 मार्च की प्रातः 11 बजे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला विदिशा में अपने मूल दस्तावेंज एवं एक सेट फोटो कॉपी के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। उक्त सेवाएं एक माह के लिए नियत है आवश्यकता होने पर दो माह और बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त कार्यवाही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जारी पत्र क्रमांक एनएचएम/एचआर/2020/5883 भोपाल दिनांक 23.3.2020 के परिपालन में क्रियान्वित की गई है। 

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