सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 23 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 23 मार्च 2020

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 23 मार्च

कलेक्टर जारी किया सीहोर जिले को लॉकडाउन करने का आदेश

sehore map
31  जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO) द्वारा कोरोना वायरस का Public Health Emergency of International Concern होने से महामारी (Pandemic ) घोषित किया गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है।  मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के चार प्रकरण पाजिटिव मिले है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता ने सीहोर जिले की सपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। जारी आदेशानुसार जिले में तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित किया गया है। केवल अपरिहार्य, अति आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलने की छूट रहेगी। किसी भी माध्यम से सड़क, रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। जिले के समस्त शासकीय अर्द्वशासकीय कार्यालय बंद किए जाते हैं आवश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे आदि इससे मुक्त रहेंगे। एटीएम, दूध डेयरी, फल-सब्जी की दुकानें, उचित मूल्य की दुकान, एलपीजी गैस सिलेंडर के रिटेल आउटलेट, मेडिकल दुकान, सांची कार्नर को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। दुकानों पर संक्रमण से बचाव हेतु पर्यापत दूरी रखते हुए एक समय में 4 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश न दिया जाए। इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे, किन्तु उन्हें अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर एवं पानी की कैन वितिरत करने वाले लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। रोगी, रोगी वाहन(एंबूलेंस) तथा शव का परिवहन कर रहे व्यक्ति लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क सेनिटायजर, दवाईयां आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों एवं एटीएम कैश वाहन का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।

कोरोना वायरस को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त  

कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से संचालित की जाने वाली गतिविधियों के समन्वय के लिए अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी-9425300333 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 

कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी हेतु कंट्रोल रुम स्थापित  

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम एवं इससे संबंधित कोई भी जानकारी देने के उद्देश्य से जिला स्तर पर कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रुम का दूरभाष नंबर 07562-226470 है तथा कंट्रोल रूम प्रभारी भू अभिलेख अधीक्षक श्री गोविन्द सिंह यादव-7587977531 एवं सहायक कंट्रोल रूम प्रभारी श्री आदित्य कर्वे को नियुक्त किया गया है। कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी रहेंगे। जिला स्तरीय कंट्रोल रुम के लिए तीन दल कार्य करेंगे जिसमें प्रथम दल में सहायक ग्रेड-3 अन्य पिछड़ा वर्ग मधु प्रकाश विश्वकर्मा, ग्रेड-3 जिला शिक्षा केन्द्र श्री राजेश शर्मा एवं भृत्य श्री जगन्नाथ यादव जिला उद्यानिकी प्रात 6 से दापहर 2 बजे तक, द्वितीय दल में सहायक ग्रेड-3 जिला पंजीयक श्री अंकित मोहविया, सहायक ग्रेड-2 भू अभिलेख श्री हेमराज मालवीय एवं भृत्य श्री अजब सिंह मेवाड़ा दोपहर 2 से रात 10 बजे तक तथा तृतीय दल में सहायक ग्रेड-3 जिला शिक्षा केन्द्र श्री मनोज गुप्ता, सहायक ग्रेड-3 भू अभिलेख श्री नवल किशोर शुक्ला, सहायक ग्रेड-2 श्री राजेन्द्र मिश्रा एवं भृत्य श्री विजय कुमार लोधी रात 10 से प्रात: 6 बजे तक कार्य करेंगे।     

कोरोना वायरस की रोकथाम व नियंत्रण हेतु जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कलेक्टर ने लगाई धारा 144

31  जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO) द्वारा कोरोना वायरस का Public Health Emergency of International Concern होने से महामारी (Pandemic ) घोषित किया गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है।  मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के चार प्रकरण पाजिटिव मिले है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता ने सीहोर जिले की सपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। आदेश में सीहोर जिले की समस्त राजस्व सीमाओ मे बाहरी लोगों का आवागमन तथा 5 या 5 से अधिक लोगों के जमावड़े को निषेध किया गया है।  कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जिले के नागरिक यथा संभव खुले में आवागमन नहीं करेगे तथा समूह बनाकर एक जगह पर एकत्रित नहीं होगे। अत्यावश्यक कार्यो के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुमति दे सकेंगे। जिले के समस्त शासकीय प्रशासकीय , अशासकीय कार्यालय तथा शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाओ वाले विभाग यथा राजस्व स्वास्थ्य पुलिस, विधुत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत खाद्य आदि इससे मुक्त रहेंगे। जिले के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मेडिकल दुकान और हास्पिटल (अस्पताल), पेट्रोल पंप को इससे छूट रहेगी।  कलेक्टर द्वारा द्वारा समय-समय पर MP - Public health act 1949 के तहत आदेश जारी किये है। उन आदेशों का पालन जिले की भौगोलिक सीमा में उपस्थित हर नागरिक के लिए अनिवार्य होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा"home quarantine का निर्देश दिये जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/परिवार को उसका पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर धारा 269 IPC तथा धारा 270 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा। मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, स्वस्थ्य विभाग के कर्मचारी/नगर पालिक निगम के स्वच्छता अमले द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सभी नागरिको के लिए अनिवार्य होगा। Social Media पर अनावश्यक, असत्य, अपुष्ट भ्रामक जानकारी फैलाना दण्डनीय होगा। यह भी कि जिन लोगो को " home quarantine " किया गया है . उनके नाम, तस्वीर Social Media  पर प्रसारित करना प्रतिबंधित होगा। यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि M - P - Public health act 1949 के प्रावधानों का उल्लघंन होने पर 3 माह की सजा एव जुर्माना किया जा सकता है। अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का पालन कराने लिए अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अधिकृत होंगे। अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित थाना प्रभारी समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।

कोरोना वायरस को लेकर जानकारी देने के संबंध में जिला स्तर पर अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त  

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम एवं इससे संबंधित कोई भी जानकारी देने के उद्देश्य से जिला स्तर पर अधिकारियों, कर्मचारियों का नियुक्त किया गया है।  नियुक्त किए गए अधिकारी कर्मचारियों में एनआई कलेक्ट्रेट जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्री अनिल परमार-9893947994, ई गवर्नेंस जिला प्रबंधक श्री गौरव बंसल-9893635076 तथा लोक सेवा प्रबंधन सहायक श्रीमती ममता दुबे-6261505783 को नियुक्त किया गया है। यह अधिकारी, कर्मचारी डेस्कटॉप कम्प्यूटर, लेपटॉप, इंटरनेट की व्यवस्था एनआईसी कार्यालय में रखेंगे एवं कलेक्टर तथा नोडल अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे साथ ही कार्य में सहायता के लिए अपने अधीनस्थ स्टाफ की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे।          

नोवल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी की रोकथाम के उद्देश्य से कलेक्टर ने किया जिला स्तरीय समिति का गठन

कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से संचालित की जाने वाली गतिविधियों के समन्वय के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय समिति में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी, सिविल सर्जन एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी शामिल हैं।

हेल्थ रिस्पांस टीम का किया गठन

कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से संचालित की जाने वाली गतिविधियों के समन्वय के लिए हेल्थ रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। हेल्थ रिस्पांस टीम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, मेडिकल विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय डॉ आर.के. वर्मा एवं जिला आयुष अधिकारी डॉ नरेन्द्र लोधी शामिल हैं। हेल्थ रिस्पांस टीम का कार्य आईसेलेशन फेसेलिटी(पब्लिक/प्रायवेट) सतत निगरानी एवं समीक्षा करना तथा जिला स्तरीय कंट्रोल रुम, हेल्प लाईन टीम द्वारा दी जा रही जानकारी के अनुसार कार्य करना है। टीम हो क्वारटेंन में रखे गए प्रकरणों को फालोअप करेगी एवं मेजोजिंग कमेटी के साथ सतत संपर्क स्थापित कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगी। टीम ब्लाक स्तरीय दलों से संपर्क में रहते हुए कोरोनों वायरस को रोकने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएगी। 

कलेक्टर ने किया सर्विलेंस टीम का गठन

कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से संचालित की जाने वाली गतिविधियों के समन्वय के लिए सर्विलेंस टीम का गठन किया गया है। सर्विलेंस टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, समस्त अनुविभागीय अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, यातायात प्रभारी एवं समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी शामिल हैं। यह टीम समस्त सार्वजनिक स्थलों, बस स्टेण्ड, मार्केट ऐरिया आदि पर निगरानी रखेगी तथा ब्लेक मार्केटिंग होर्डिंग की निगरानी करेगी। सर्विलेंस टी द्वारा हेल्थ रिस्पांस टीम को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा पब्लिक हेल्थ एक्ट(आईपीसी) के तहत आवश्यकता अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी।      

कलेक्टर ने किया मीडिया सेल का गठन

कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से संचालित की जाने वाली गतिविधियों के समन्वय के लिए मीडिया सेल का गठन किया गया है। मीडिया सेल में डिप्टी कलेक्टर श्री बृजेश सक्सेना, अनुविभागीय अधिकारी श्री आदित्य जैन, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती रचना बुधोलिया, सहायक संचालक परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण श्री कमलेश शर्मा एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती अनुभा सिंह शामिल हैं। मीडिया सेल का कार्य प्रेस बीफ बनाना तथा सोशल मीडिया से प्राप्त हो रहे प्रकरणों से कंट्रोल रूम को सूचित करना है। मीडिया सेल द्वारा फेसबुक पेज में आवश्यक जानकारी शेयर की जाएगी तथा जिला स्तरीय हेल्पलाईन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के आवश्यक निर्देशों को फेसबुक, ट्यूटर के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा।         

कोरोना वायर को लेकर हेल्थ एच.आर.मेनेजमेंट टीम का गठन

कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से संचालित की जाने वाली गतिविधियों के समन्वय के लिए हेल्थ एच.आर.मेनेजमेंट का गठन किया गया है। हेल्थ एच.आर.मेनेजमेंट में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय, डीआई, एनआईसी एवं डीजीएम ई-गर्वनेंस सीहोर को शामिल किया गया है। गिइत की गई टीम का कार्य समस्त प्रकार के ड्यूटी आदेश जारी करना (मानव संसाधन से संबंधित), वॉलेंट्री आर्गेनाईजेशन के साथ समन्वय स्थापित करना तथा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आवश्यक दलों का गठन करना है।

संक्रामक बीमारी को लेकर ब्लाक स्तर पर काम्बेट टीम भी गठित

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी ने जानकारी दी कि कोरोना वाइरस को प्रदेश में संक्रामक बीमारी घोषित किया गया है। जिले में संक्रामक बीमारी के नियंत्रण के मद्देनजर जिले में तत्काल प्रभाव से रेपिड रिस्पांस टीम (आर.आर.टी.) का गठन किया गया है। दल में मेडिकल विशेषज्ञों सहित स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय जिम्मेदार अधिकारियों को शामिल किया गया है। जिला स्तर पर गठित आर.आर.टी. दल में डॉ बी.के.चतुर्वेदी (एम.डी.मेडिसिन), डॉ.नीरा श्रीवास्तव (शिशु रोग विशेषज्ञ), डॉ.पी.एस.आर्मो (पैथोलाजिस्ट), डॉ.रूचिरा उईके (एपिडमियोलाजिस्ट), श्रीमती क्षमा बर्वे (जिला मलेरिया अधिकारी), श्रीमती भावना ठाकुर (खाद्य सुरक्षा अधिकारी), श्री राय सिंह ठाकुर (कम्पाउंडर), श्रीमती पल्लवी जावरेकर (स्टाफ नर्स), श्री राजेन्द्र पाल (वार्ड ब्वाय) को जिला स्तरीय रेपिड रिस्पांस टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिले के सभी ब्लाकों में काम्बेट टीम का भी गठन किया गया है तथा सभी ब्लाक मेडिकल आफिसर तथा मैदानी अमले को निर्देशित किया गया है कि जिले के किसी भी स्थान से संक्रामक बीमारी की सूचना मिलने पर तत्काल रोग नियंत्रण के लिए सभी जरूरी उपाय प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 7067405579,8989114247 जारी किए गए है। डॉ. तिवारी ने आम नागरिकों से पर्याप्त सावधानी बरतने का अपील की है उन्होंने कहा कि नोवेल कोराना के लक्षणों में नाक बहना, खांसी गले में खराश, कभी-कभी सिरदर्द, सांस लेने में तकलीफ, बुखार जो कुछ दिनों में तक सकता है, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों यानी जिनकी रोगों से लड़ने की ताकत कम हैं ऐसे लोगों की ताकत कम है ऐसे लडने की ताकत कम है ऐसे लोगों के लिए यह घातक है। कोरोना वायरस से बचाव हेतु खांसते समय मुंह पर रूमाल रखें अथवा कोहनी से मुंह को जरूर ढंके। दिन में कई बार साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोएं सेनिटाइजर का उपयोग करें। एक दूसरे से मिलते समय हाथ मिलाने की जगह नमस्ते एवं आदाब करने की आदत डाले। जुकाम होने पर बार-बार नाक को हाथ ना लगाएं टिशू पेपर या रूमाल का प्रयोग करें। फ्लू से ग्रसित व्यक्ति भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें एव मुंह पर मास्क या रूमाल लगाकर जाएं। प्रभावित देशों से यात्रा कर लौटने वाले यात्रियों के सीधे संपर्क में न आएं अनावश्यक यात्रा से बचें बहुत ही जरूरी होने पर ही यात्रा करें।

डब्ल्यू.एच.ओ. एस.एम.ओ.ने किया आईसोलेशन वार्ड का निरीक्षण, कोरोना वायरस को लेकर जनजागरूकता अभियान भी संचालित

विश्व स्वास्थ्य संगठन भोपाल संभाग के एस.एम.ओ.डॉ. जोशी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना के संभावित संक्रमित मरीजों के लिए जिला चिकित्सालय में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का सघन निरीक्षण किया तथा की गई तैयारियों पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.प्रभाकर तिवारी, सिविल सर्जन डॉ. आनंद शर्मा, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉ.आर.के.वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मध्यप्रदेश में अब तक कोरोना वायरस का कोई भी संदिग्ध मरीज नहीं पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जनजागरूकता के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता संदेशों को प्रसारित किया जा रहा है। ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य तदर्थ समितियों के सदस्यों को भी कोरोना से बचने और बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में जानकारी आषा,ए.एन.एम.सुपरवाईजर एवं एमपीडब्ल्यू द्वारा दी जा रही है।  

कोरोना वायर को लेकर हेल्थ प्रोक्योरमेंट टीम गठित

कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से संचालित की जाने वाली गतिविधियों के समन्वय के लिए हेल्थ प्रोक्योरमेंट का गठन किया गया है। हेल्थ प्रोक्योरमेंट में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सीहोर एवं बुदनी, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक को शामिल किया गया है। यह टीम आवश्यक मेडिकल एक्यूपमेंट, मास्क, सेनेटाईजर, थर्मामीटी आदि का प्रोक्योरमेंट करेगी। टीम द्वारा आईसोलेशन फेसेलिटी बनाने के लिए आवश्यक कार्य तथा समय-समय पर कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में कलेक्टर द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य किए जाएंगे।

प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित  

मध्यप्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एव कारोनो वायरस के संक्रमण की रोकथाम संबधित समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश स्तर एवं जिला व तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 104, जिला स्तरीय 07562-226470 है तथा तहसील स्तरीय कंट्रोल रूम में सीहोर का दूरभाष नंबर 07562-222734, आष्टा 07560-245400, जावर 07560-259200, श्यामपुर 8225894011, इछावर 07561-274424, नसरूल्लागंज 07563279333, बुदनी 07564-234548 एवं रेहटी तहसील के कंट्रोल रुम का नंबर 9893549522 है। कंट्रोल रूम प्रतिदिन 24 घंटे चालू रहेंगे। कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी तरह की समस्या होने पर इन केन्द्रों पर सूचना दी जा सकती है।  

गेहूं उपार्जन का कार्य 1 अप्रैल से शुरु किया जाएगा  

मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर रबी उपार्जन का कार्य 25 मार्च 2020 से 22 मई 2020 तक की अवधि में किया जाना निर्धारित किया गया था। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के विश्वव्यापी प्रकोप एवं सक्रंमण को रोकने के दृष्टिगत 31 मार्च तक प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान गेंहू उपार्जन प्रारंभ करने के लिए 25 मार्च के स्थान पर 1 अप्रैल 2020 से गेहूं उपार्जन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा तथा शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

गणगौर चल समारोह नहीं निकालेगा  सर्व ब्राह्मण् समाज महिला मंडल 

सीहोर। कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण सर्व ब्राह्मण् समाज महिला मंडल ने गणगौर पर्व एवं चल समारोह स्थागित कर दिया है। सर्व ब्राह्मण् समाज महिला मंडल के द्वारा प्रतिवर्ष बडे ही धूमधाम से गणगौर पर्व मनाया जाता रहा है। गणगौर पर्व की तैयारी पूर्ण कर ली गई थी लेकिन देश में कोरोना वायरस ने विकराल रूप ले लिया है। जिसके कारण सर्व ब्राह्मण् महिला मंडल ने सर्वसम्मति से 27 मार्च शुक्रवार को निकाला जाने वाला चल समारोह रोक दिया गया है और पूजा पाठ भी सामुहिक रूप से नही की जायेगी। सर्व ब्राह्मण् समाज महिला मंडल अध्यक्ष नीलम शर्मा ने बताया की सर्व ब्राह्मण् समाज की महिलाएं घर मे रहकर पूजा पाठ करेगी। शासन प्रशासन द्वारा दी जा रही जानकारी की अवहेलना नही करेंगी। उसका पालन करेंगी। महामारी से बचने के लिए नागरिकों को जागरूक करेंगी। 

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