बिहार : मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 08 एजेंडों पर निर्णय - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 30 अप्रैल 2020

बिहार : मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 08 एजेंडों पर निर्णय

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पटना,30 अप्रैल। आज बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक की गयी। बैठक के पश्चात प्रधान सचिव डाॅ. दीपक प्रसाद ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 08 एजेंडों पर निर्णय लिया गया।  राष्ट्र्ीय खाघ सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जीविका के माध्यम से सर्वेक्षित लाभुकों,शहरी क्षेत्रों में कम्युनिटी आॅर्गनाइजर्स/ कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन/स्वयं सहायता समूहों के द्वारा सर्वेक्षित लाभुकों तथा आरटीपीएस के माध्यम से राशनकार्ड हेतु चयनित होने वाले लाभुकों को 1000/ की दर से कोरोना सहायता की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा सहमति दी गयी। कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय,भारत सरकार से निर्गत निर्देश के आलोक में देशभर में लागू लाॅकडाउन की अवधि के लिए व्यावसायिक वाहन, पैसेंजर वाहन एवं मालवाहक वाहन को कर जमा किये जाने हेतु 15 दिनों की देय अनुग्रह अवधि को दिनांक 30.06.2020 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया। बिहार मोटर वाहन करारोपण नियमावली,1994 के अंतर्गत कर भुगतान की देय तिथि तक भुगतान नहीं करने की स्थिति में 15 दिनों का प्रावधान है, तत्पश्चात अर्थदण्ड आरोपित किया जाना है। वैसे वाहन स्वामी जो दिनांक 21.03.2020 के बाद अनुग्रह अवधि में कर नहीं जमा कर पायें हैं, उनके लिए 21.03.2020 के बाद देय कर हेतु अनुग्रह अवधि का विस्तार दिनांक 30.06.2020 तक करने का निर्णय लिया गया। श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविघालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के 100 बेड के एम0सी0एच0भवन,100 बेड पीआईसीयू भवन,10 बेड का टाॅमा सेंटर 442 बेड के अस्पताल अर्थात 652 बेड के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक कुल 1039 अतिरिक्त चिकित्सक शिक्षकों, चिकित्सकोंख् तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविघालय अस्पताल,मुजफ्फरपुर में उपलब्ध वर्तमान बेडों की संख्या 638 है। इसके अतिरिक्त यहां प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्र्तगत सुपर स्पेशलिटी ब्लाॅक, एम0सी0एच0 भवन, पीआईसीयू एवं टाॅमा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इस अस्पताल को 1500 बेड की क्षमता को उत्क्रमित करने हेतु 442 अतिरिक्त बेड सहित कुल 652 बेड की आवश्यकता है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक कुल 1039 अतिरिक्त चिकित्सक शिक्षकों, चिकित्सकों, तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मिंयों के पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति किया गया। इन पदों पर अनुमानित वार्षिक व्यय 53,03,37,600/ है। न्यायमंडल, नालंदा,रोहतास, नवादा,सारण,गोपालगंज,पूर्वी चम्पारण, वैशाली, दरभंगा तथा समस्तीपुर में अनु0जाति और अनु0जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम,1989 के अन्तर्गत न्यालालय में लम्बित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए आवश्यक विभिन्न कोटियों के कुल 81 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी। 

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