नयी दिल्ली 15 अप्रैल, सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में पूर्णबंदी की अवधि तीन मई तक बढाने के बाद इससे संबंधित संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं जिनमें 20 अप्रैल के बाद कृषि और उद्योग क्षेत्र के साथ साथ कुछ सेवाओं से जुड़े निजी कामगारों को रियायत देने की घोषणा की गयी है। संशोधित दिशा निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशाें द्वारा घोषित हॉटस्पॉट में लागू नहीं होंगे। संशोधित दिशा निर्देशों में पूर्णबंदी के तहत जारी प्रतिबंधों का पालन नहीं करने पर जुर्माने तथा दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी के चलते आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गत 14 अप्रैल तक लागू किये गये सभी दिशा निर्देशों की अवधि आगामी तीन मई तक बढायी जा रही है। आदेश में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से इन दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कोरोना महामारी के बढते प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढाने का ऐलान किया था। लॉकडाउन की पहले घोषित अवधि मंगलवार को समाप्त होनी थी।
गुरुवार, 16 अप्रैल 2020

पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में 20 अप्रैल से जरूरी सेक्टरों में रियायत
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