बिहार : बिना मास्क किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 14 अप्रैल 2020

बिहार : बिना मास्क किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं

जो भी लोग आवश्यक सेवा से जुड़ी ड्यूटी करते है उनके लिए पास जारी होगा जिसमें उनका रूट निर्धारित होगा उससे अलग रुट पर पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब दूध ,सब्जी ,फल लाने के लिए पैदल ही जाना होगा। पास धारक वाले कार पर ड्राइवर के अतिरिक्त सिर्फ दो लोग ही होंगे....
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पटना,13 अप्रैल (आर्यावर्त संवाददाता) । संपूर्ण लाॅकडाउन बीस दिनों से जारी है। आज परिवहन विभाग के सचिव ने पत्र जारी कर कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लाॅकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करना है।  यदि आप घर से बाहर निकलते है तो सावधान हो जाइए। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने सोमवार की शाम जारी आदेश में बिहार में लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निजी वाहनों के परिचालन पर पूर्ण रोक लगा दिया है। मोटरसाइकिल,स्कूटी, कार आदि से शहरों एवं गांवों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट कर रहे हैं। लाॅकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के प्रभावी कार्यन्वयन हेतु निजी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है। सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में शामिल वाहनों कोे छोड़कर अन्य किसी निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे। निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक,अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त दुकान व कार्यस्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। पास के पीछे चेकिंग हेतु एक लाॅगबुग प्रिन्ट कराया जाय, जिसमें पुलिस द्वारा चेकिंग के समय तिथि,स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। आवश्यक सेवा एव पास प्राप्त दो पहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्टूटी पर डबल राइड अनुमान्य नहीं होगा। पास प्राप्त कार ; विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर द्ध पर ड्र् के अतिरिक्त अधिकतम 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी। निजी वाहन ; मोटरसाइकिल,कार आदिद्ध से सब्जी, दूध,फल,राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा-177,179,197,202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकेगा। वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। पेट्र्ोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। साथ ही पेट्र्ोल पम्प पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। बिना मास्क पहने ड्र्ाइवर एव सवारी के किसी भी वाहन को पेट्र्ोल,डीजल की आपूर्ति नहीं जाएगी। 

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