बिहार : नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिना पास के नहीं चलेगी कोई भी गाड़ी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 14 अप्रैल 2020

बिहार : नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिना पास के नहीं चलेगी कोई भी गाड़ी

nitish-order-for-vhacleअरुण शाण्डिल्य (बेगूसराय) कोरोना संकट और लोगों के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है जहाँ नीतीश सरकार ने बिना पास के किसी भी गाड़ी के चलने पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दी है।नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला सभी जिलों के डीएम और एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि लॉक डाउन के दौरान कोई भी निजी या सरकारी गाड़ी बिना पास के सड़क पर नहीं चलेंगी। परिवहन विभाग की ओर से भी सभी जिलों के डीएम और एसपी को एक पत्र जारी कर इस नियम को सख्ती से लागू करने को कहा गया है।परिवहन विभाग की तरफ से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि लॉक डाउन के दौरान सवारी गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह बन्द रहेगा,लेकिन बावजूद इसके कि कई लोग अपने निजी वाहन,मोटरसाइकिल,स्कूटी,कार आदि का उपयोग कर यहाँ-वहाँ आवाजाही कर रहे हैं।तत्काल इस  प्रभाव से सभी तरह के आवाजाही पर बन्द करने का निर्देश दिए गए हैं।आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ मीडिया की गाड़ियों का परिचालन भी पूर्ववत जारी रहेगी।मीडिया के गाड़ियों पर कोई रोक नहीं रहेगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लाॅकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सचिव के डायरेक्शन के आलोक में परिवहन विभाग ने जारी किया निर्देश।कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु पूर्ण लाॅकडाउन लागू है।कोरोना संक्रमण की रोकथाम  हेतु प्रभावी लाॅकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सचिव के डायरेक्शन में परिवहन विभाग ने सभी जिलाधिकारी एसपी और एसएसपी को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

परिचालन विभाग के 8 बड़े निर्देश :-
1. सरकारी वाहन और आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे।
2. निजी वाहनों से यदि कार्यालय,बैंक,अस्पताल और अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान और दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायें।
3. आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड मान्य नहीं होगा।
4. पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) वाहनों पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी।
5. निजी वाहन (मोटरसाइकिल,कार,आदि) से सब्जी, दूध,फल,राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी।
6. चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा - 177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कारवाई की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकता है।
7. वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे।सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे।
8. पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे।साथ ही पेट्रोल पम्प पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

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