एक दूसरे के निकट स्थित दुकानों को अलग-अलग समय यथा अपराह्न/पूर्वाह्न या अलग-अगल दिन अर्थात सम/विषम Odd/Even तिथियों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि भीड़ न हो
पटना,23 अप्रैल। बिहार सरकार के गृह विभाग के आमिर सुबहानी अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जारी पत्र में गृह मंत्रालय के पत्रांक-40-3/2020 डीएम-आई ‘ए‘ दिनांक 21.04.2020 के संबंध में कहा गया कि अतिरिक्त छात्रों के लिए शैक्षणिक पुस्तकों एवं विघुत पंखों की दुकानों के संचालन की भी अनुमति प्रदान की गई है। इस विषय पर कुछ जिलों से चिन्ता व्यक्त की गयी है कि समुचित नियंत्रण एवं सुरक्षात्मक उपायों के निर्धारण के पश्चात ही उपरोक्त प्रकार की दुकाने खुलनी चाहिए, क्योंकि अनेक स्थानों पर उपरोक्त प्रकार की दुकानें एक-दूसरे के निकट बड़ी संख्या में स्थित हो सकती है जिसके कारण भीड़-भाड़ हो सकती है। इस संबंध में समुचित विचारोपरांत निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सामग्रियों की दुकानों को खोलने के संबंध में जिला पदाधिकारी समुचित शतों के साथ अपने स्तर से स्थानीय स्थिति की समीक्षा कर ही दुकानें खोलने की अनुमति देंगे। शर्तें स्थानीय स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार की हो सकती है। एक दूसरे के निकट स्थित दुकानों को अलग-अलग समय यथा अपराह्न/पूर्वाह्न या अलग-अगल दिन अर्थात सम/विषम Odd/Even तिथियों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि भीड़ न हो। इस संबंधित दुकानों के आगे सफेद पेंट से पर्याप्त दूरी बनाये रखते हुए गोलाकार आकृति बनायी जा सकती है, ताकि पंक्तिबद्ध होकर तथा एक -दूसरे से दूरी बनाकर ही लोगों के द्वारा पुस्तक/विघुत पंखा का क्रय किया जा सके। दुकानों पर अथवा बाजार में मास्क पहनना दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा तथा दुकानदार दस्ताना पहनकर अपना काम करेंगे एवं काउंटर पर सैनिटाइजर भी अपने एवं ग्राहकों के प्रयोग हेतु उपलब्ध रखें। दुकानदार ग्राहकों की इच्छानुसार टेलीफोन पर आर्डर लेने एवं होम डिलेवरी की व्यवस्था भी करेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त स्थानीय स्थिति के अनुसार और स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों से परामर्श लेकर अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय करने हेतु जिला पदाधिकारी/वरीय अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक एवं सक्षम होंगे।
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