सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 15 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 15 अप्रैल 2020

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 15 अप्रैल

1008 क्रांतिकारी सेवा समिति ने पुलिस प्रशासन का पुष्पमाला पहनाकर  किया    सम्मान  ओर मास्क एवं सैनिटाइजर भी वितरित किए गए।

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सीहोर / कोरोना महामारी के चलते पुनः लॉक डाउन के संकट में 1008 क्रांतिकारी सेवा समिति लगातार नागरिको के मध्य पहुँचकर भोजन और फल वितरण कर रही हैं। समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को सेवा में लगे पुलिस प्रशासन का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया ओर मास्क एवं सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। समिति के सदस्य नरेंद्र राजपूत एवं जितेंद्र चौरे ने बताया कि इस संकट के समय मे पुलिस प्रशासन  भी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना की इस लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। हम सभी ऐसे वारियर्स को सल्यूट करते है समिति के सदस्य ओमप्रकाश विश्वकर्मा ओर राहुल सूर्या भी मौजूद रहे

गरीबों को भूखा सोने नहीं देगी सेवादल जिला कांग्रेस  खंगराले के नेतृत्व में कार्यकता बांट रहे है खाद्य सामग्री 

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सीहोर। कोरोना महामारी के चलते अजा बहूल वार्ड क्रमांक ११ के असहाय मजदूर गरीब विधवा विलांग वृद्ध जो की लॉक डाउन के चलते हैरान परेशान है को सेवादल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद ्रखंगराले के नेतृत्व में कार्यकर्ताऔं के द्वारा भोजन खाद्य सामग्री एंव दूध का वितरण किया जा रहा है। श्री खंगराले ने बताया की सेवादल कांग्रेस किसी भी गरीब को भूखा सोने नहीं देगी। सेवादल कांग्रेस ने असहाय मजदूर गरीब विधवा विलांग वृद्ध नागरिकों को चिंहित किया है जिन को किसी का सहारा नहीं है उनको लॉक डाउन में प्रति दिन भोजन सामग्री घरों पर उपलब्ध कराई जा रहीं है। इस पुनित कार्य में क्षेत्रीय कांग्रेस पार्षद आरती खंगराले के द्वारा भी महत्वपूर्ण सहयोग किया जा रहा है। भोजन सामग्री वितरण में जिला कांग्रेस महामंत्री दर्शन सिंह वर्मा, डॉ अनीस खान, महिला सेवादल कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशा गुप्ता, सेवादल कांग्रेस यूथ बिग्रेड के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह,डॉ जितेंद्र चंद्रवंशी, ब्लाक सेवादल कांग्रेस अध्यक्ष मांगीलाल टीमरई राहुल जाटव योगेंद्र महोबिया आदि सहयोग कर रहे है। 

गेहूं उपार्जन का कार्य प्रारंभ, कलेक्टर ने किया उपार्जन केन्द्रों एवं वेयरहाउस का निरीक्षण

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बुधवार को कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा कृषि उपज मंडी में नीलामी कार्य का शुभारंभ कराया गया। साथ ही सायलो में भी ई-उपार्जन का कार्य शुरु किया गया। इस मौके पर कलेक्टर श्री गुप्ता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा जहां अधिकारियों को नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए वहीं कृषकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की समझाईश दी। उन्होंने गोले बनाकर दूरी बनो रखने के भी निर्देश दिए। मंडी में प्रथम दिवस 25 ट्राली और 3 पिकअप वाहनों की नीलामी कराई गई। सायलो खरीदी केन्द्र पर भी कलेक्टर की उपस्थिति में ई-उपार्जन का कार्य आरंभ किया गया। जहां कुल 60 कृषकों को पर्ची दी गई थी। कृषि उपज मंडी में गुरुवार से नीलामी नहीं होगी। अब नई व्यवस्था के तहत व्यापारियों द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीदी की जाएगी। इस मौके पर तहसीलदार जिया फातिमा सहित राजस्व अमले और कृषि उपज मंडी व सायलो के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने किया रेहटी तहसील के अनेक वेयर हाउस का निरीक्षण
15 अप्रैल से जिले में गेंहू खरीदी का कार्य शुरु कर दिया गया है। इस दौरान कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा जिले की रेहटी तहसील के आईबी वेयरहाउस उपार्जनकेंद्र, मालीबांया, गोंडीगुराडिया, मां विजयासन वेयरहाउस, बोरी उपार्जन  केंद्र, तुलसी वेयरहाउस, सेमरी उपार्जन  आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सभी खरीदी केंद्रों पर सोशल डिस्टनसिंग नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कलेक्टर ने बुधनी जोशीपुर भाग्यश्री बेर हाउस, शाहगंज मंडी शाहगंज एवं जहान पुर खरीदी केंद्र, श्रद्धा वेयरहाउस बनेठा प्लॉट खरीदी केंद्र, कमलेश वेयरहाउस डोबी खरीदी केंद्, अनमोल वेयर जोन तला खरीदी केंद्र, ईपी वेयरहाउस बकतरा खरीदी केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

20 अप्रैल तक बंद रहेंगी सभी मदिरा-भांग की दुकानें

प्रदेश में संचालित सभी मदिरा-भांग की दुकानें 20 अप्रैल,2020 तक बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के विस्तार पर नियंत्रण एवं बचाव के तहत यह कार्यवाही की है।

जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर जिले के लॉक डाउन को बढ़ाया

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए समय-समय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गये हैं जो आगामी आदेश पर्यन्त लागू हैं तथा संपूर्ण जिले में लॉकडाऊन घोषित है। वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनसामान्य की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के लिए कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा संपूर्ण सीहोर जिले की राजस्व सीमाओं में टोटल लॉकडाऊन की अवधि पूर्ववत प्रतिबंध एवं सीमा तक 14 अप्रैन रात्रि 12 बजे से 20 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक यथावत बढ़ाये जाने संबंधित निर्देश जारी किये गये हैं। जारी आदेश के अनुसार उपार्जन केंद्र एव कृषि उपज मंडियों को प्रतिबंधात्मक आदेश से मुक्त रखा गया है। जिले में 15 अप्रैल 2020 से कोरोंना नियंत्रण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उपार्जन कार्य प्रारंभ किया गया।

सिनेमाघरों को 3 मई 2020 तक बंद रखने का आदेश जारी

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य कर विभाग  श्री एस.डी. रिछारिया द्वारा 14 अप्रैल 2020 को मध्यप्रदेश में संचालित सभी सिनेमाघरों को  3 मई 2020 तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश 13 मार्च 2020 एवं 28 मार्च 2020 द्वारा मध्य प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1952 की धारा 5(4) के अंतर्गत प्रदेश में संचालित सभी सिनेमाघरों को 14 अप्रैल 2020 तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था जिसमें लॉक डाउन की अवधि में आगे बढ़ने से  वृद्धि की गई है।

दीर्घकालीन रोगों के उपचार हेतु दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दीर्घकालीन रोगों के उपचार के लिए दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए हैं। सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा टीबी जैसे दीर्घकालीन रोगों के उपचार के लिए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए  हैं।

24 घंटे के दौरान अन्य राज्यों व जिलों से आए हुए 644 व्यक्तियों की गई पहचान

स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा मैदानी स्तर पर ग्राम एवं शहरी वार्डो में निरंतर घर-घर सर्वे कर विदेश से सीहोर जिले में लौटे तथा अन्य जिलों व राज्यों से व्यक्तियों की खोजबीन की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में अन्य राज्यों व अन्य जिलों से आए हुए करीब 644 व्यक्तियों की पहचान व पता लगाकर उनकी तत्काल स्क्रीनिंग की गई तथा उन्हें होम क्वारेंटाईन किया गया है। सीहोर जिले में अन्य जिलों अथवा राज्यों से लौटे हुए यात्रियों की संख्या अब तक कुल 23515 है। उन्हें होम कोरेंटाईन से संबंधित गाईड लाईन की जानकारी प्रदान कर सख्त हिदायत दी गई है कि  होम कोरेंटाइन गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुधीर डेहरिया ने जानकारी दी कि जिले में अन्य देशों से सीहोर पहुंचे कुल व्यक्तियों की संख्या 232 है जिनमें से 184 लोगों की अब तक स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 644 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई जो अन्य राज्यों और अन्य जिलों से लौटे थे इन सभी व्यक्तियों की तत्काल स्क्रीनिंग कर इन्हें 15 अप्रैल को ही होम कोरेंटाईन कर दिया गया है जिले में अब तक होम कोरेंटाईन किए गए व्यक्तियों की संख्या 23515 है। डॉ.डेहरिया ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान ऐसे व्यक्ति जो विदेश से सीहोर जिले में नहीं लौटे थे परंतु अन्य जिलों एवं राज्यों से लौटे थे और विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा घर-घर सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए उन्हें तत्काल होम कोरेंटाईन किया गया उनकी संख्या पिछले 24 घंटे के दौरान 1429 है तथा ऐसे अब तक 15592 व्यक्तियों को होम कोरेंटाइन किया जा चुका है। जिले से अब तक 90 सेम्पल जांच के लिए भेजे गए थे जिनमें से 63 की रिपोर्ट अब तक निगेटिव प्राप्त हुई है। बुधवार को ही 4 सेम्पल जांच के लिए भोपाल भेजे गए है। 4 सेंपलों सहित कुल 23 सेंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। आज की स्थिति में हास्पिटल आईसोलेशन, कोरोना संक्रमण पाजीटिव मरीजों की संख्या शून्य है। विभाग की ओर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर 7247704181 है इस नंबर पर बाहर से बाहर से आए हुए व्यक्तियों की जानकारी 24 घंटे दी जा सकती है। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी 24 घंटे के लिए काल सेंटर बनाया गया है जिसका संपर्क नंबर 9893635076 है इस नंबर पर संपर्क कर कोविड-19 के संबंध में किसी प्रकार की सलाह ली जा सकती है 24 घंटे संचालित उक्त काल सेंटर में चिकित्सा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जिनके द्वारा विदेष, अन्य राज्यों व जिलों से आकर होम कोरेंटाइन किए गए व्यक्तियों को फोनकर  प्रतिदिन फीडबैक लिया जाता है तथा इसकी जानकारी जिला स्तरीय नोडल अधिकारी, संबंधित ब्लाक मेडिकल आफिसर को तत्काल दी जाती है। वहीं जिला चिकित्सालय सीहोर में टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर 07562-401259 है यहां पर टेलीमेडिसिन के संबध में उचित सलाह ली जा सकती है।  

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सतत निगरानी व स्क्रीनिंग से जिले में 15692 व्यक्तियों ने पूर्ण की होम कोरेंटाईन की अवधि
कोविड-19 से बचाव के संबंध में जानकारी दी जा रही है (सफलता की कहानी)

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जिले में अब तक अन्य जिलों व राज्यों से आए हुए कोरेंटाइन व्यक्तियों में 15 अप्रैल तक कुल 15692 व्यक्ति कोरेंटाइन पीरियड पूरा कर बाहर आ चुके है। ये जिले के लिए सबसे राहत भरी खबर है कि जिले में अब तक प्राप्त जांच रिपोर्ट में कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया है। कोरेंटाईन अवधि पूर्ण करने वाले अन्य राज्यों से सीहोर के अलग-अलग विकासखण्डों में पहुंचे कुल 2456 व्यक्ति शामिल हैं जिसमें से नसरूल्लागंज विकासखण्ड में 534 व्यक्ति, बुदनी में 254, इछावर में 419,श्यामपुर में 637, तथा आष्टा विकाखण्ड में 612 अन्य राज्यों से आए व्यक्ति कोरेंटाइन अवधि पूर्ण करने वालों में शामिल है। होम कोरेंटाईन में रह रहे व्यक्तियों से निरंतर संपर्क कर उनका हाल-चाल पूछा जा रहा है तथा सभी प्रकार की सलाह देकर मैदानी अमले द्वारा प्रतिदिन स्क्रीनिंग की जा रही है। अन्य जिलों से सीहोर के विभिन्न विकासखण्डों में आए हुए कुल 13236 व्यक्तियों में से नसरूल्लागंज में 2816, बुदनी में 3881, इछावर में 1679, श्यामपुर में 1269, तथा आष्टा में 3591 व्यक्ति शामिल है जो होम कारेंटाइन की अवधि पूर्ण कर चुके है। जिले में मैदानी स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी जिनमें समस्त ब्लाक मेडिकल आफिसर्स, चिकित्सा अधिकारी,सेक्टर चिकित्सा अधिकारी, आयुष अधिकारी, सेक्टर सुपरवाईजर, कम्यूनिटी हेल्थ आफिसर्स, ए.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू, आशा कार्यकर्ताएं तथा जिला स्तर सहित जिले के समस्त विकासखण्ड में संचालित नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे सेवाएं दे रहे  कर्मचारी होम कोरेंटाइन व्यक्तियों से प्रतिदिन संपर्क कर तथा उनके संपर्क नंबरों पर चर्चा कर प्रतिदिन फीडबैक ले रहे है तथा कोरेंटाईन अवधि के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के उनका हाल-चाल जानने, स्वास्थ्य की जांच तथा स्थिति जानने सतत् संपर्क में है। निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी वार्डों में घर-घर सर्वे कर अन्य देशों, राज्यों तथा अन्य जिलों से आए हुए व्यक्तियों की जानकारी जुटाने में निरंतर जुटे हुए है। वहीं घर-घर पहुंचकर स्क्रीनिंग करने में लगे हुए है तथा नियमों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं इसी का नतीजा है कि होम कोरंेटाइन में रह रहे व्यक्तियों की  निरंतर और सतत् निगरानी में लगे हुए है।

लॉकडाउन में आपातिक कार्यों के लिए आवागमन अनुमति की प्रक्रिया

राज्य शासन द्वारा नागरिकों/ संस्थाओं से जिले के भीतर, प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन की अनुमति प्राप्त करने के लिए ई-पास की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा ने समस्त जिला कलेक्टरों और जिला पुलिस अधीक्षकों को इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं। निर्देशानुसार अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रदाय में सहभागी व्यक्तियों/ संस्थाओं को जिले के भीतर आवागमन के लिये पृथक से पास/ अनुमति-पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब ऐसे व्यक्ति/ संस्था के प्रतिनिधि जिले के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, तो उनसे सामान्य पूछ-ताछ/परिचय-पत्र (जैसे- कार्यालय का आईकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अन्प्य कोई कार्ड आदि) देखने के बाद समाधान होने या उन्हें गंतव्य स्थान के लिये प्रस्थान करने दिया जाए। इस व्यवस्था को करने के लिए जिला कलेक्टर स्वयं स्थानीय आवश्यकताओं ओर कोविड-19 के संबंध में जारी निर्देश के तारतम्य में अधिकृत होंगे। प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन के लिये चार श्रेणियों में आवेदन प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम श्रेणी में ऐसे नागरिक/संस्था के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो खाद्यान्न उपार्जन एवं उनकी अनुषांगिक गतिविधियों तथा अत्यावश्यक सेवाओं के लिए एक जिले से दूसरे जिले अथवा एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन के इच्छुक होंगे। दूसरी श्रेणी में ऐसे व्यक्ति/ संस्थायें/ कम्पनियों होंगी, जो एक जिले से दूसरे जिले में या एक से अधिक जिलों में नागरिकों के लिए अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित सामग्री/सामग्रियों के डोर-टू-डोर वितरण व्यवस्था में कार्यरत हैं। तृतीय श्रेणी में ऐसे परिवहनकर्ता शामिल होंगे, जिन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को सामग्रियों को मध्यप्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले अथवा अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में सामग्री लाने अथवा मध्यप्रदेश से सामग्री अन्य राज्य में ले जाने के लिए परिवहन करना आवश्यक है। चौथी श्रेणी में किसी नागरिक को व्यक्तिगत आपातिक कार्य (Personal Emergency) भी आवागमन करना जरूरी हो सकता है। इन चारों श्रेणियों के प्रकरण में समस्त व्यक्ति/संस्था इस कार्य के लिये विशेष रूप से निर्मित पोर्टल- maplt.govIn/coyd-19>  पर आवेदन कर सकेंगे। आवश्यक अनुमति के लिए ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार्य होंगे। पोर्टल पर यह आवेदपन उस जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस जिले से प्रस्तावित परिवहन/ आवागमन प्रारंभ होना है। ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी इन प्रकरणों का परीक्षण करेंगे। समाधान होने पर वे ऐसे आवेदन को स्वीकार कर पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक अनुमति (ई-पास) जारी करेंगे। इसकी प्रति आवेदक को उनके आवेदन के साथ पंजीकृत मोबाइल क्रमांक एवं ई-मेल आईडी पर इलेक्ट्रानिक रूप से भेजी जायेगी। यदि प्रदेश में एक जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति/ संस्था के पक्ष में ई-पास जारी किया जाता है, तो उसे प्रदेश के उन सभी जिलों द्वारा भी स्वीकार किया जाएगा, जो रास्ते में आयेंगे। इस प्रणाली के अंतर्गत जारी किये जाने वाले समस्त ई-पास की जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन एम.आई.एस. के रूप में प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम तथा प्रमुख सचिव खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी जिले में काई क्षेत्र कोविड-19 की दृष्टि से कन्टेनमेंट क्षेत्र के रूप में घोषित है, तो ऐसे क्षेत्र में परिवहन एवं आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये कलेक्टर, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे अथवा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल श्रीमती कैरोलिन खोगवार देशमुख से सम्पर्क कर सकते हैं। ये दिशा-निर्देश लॉकडाउन की समाप्ति अथवा आगामी आदेश (जो भी पहले हो) तक प्रभावशील रहेंगे।

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