विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 06 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 6 अप्रैल 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 06 अप्रैल

जरूरतमंद लोगों को राशन

vidisha news
विदिशा। आज दिनांक 6 अप्रैल को सेवा भारती ट्रस्ट परिवार द्वारा 2 जरूरतमंद लोगों को राशन के पैकेट दिए गए एवं इस अवसर पर जिला आनंद सहयोगी विजय श्रीवास्तव जी उपस्थित हुए। आज सर्वोदय आनंद क्लब परिवार विदिशा (मध्यप्रदेश राज्य आनंद संस्थान,अध्यात्म विभाग भोपाल) द्वारा प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद उईके,नायाब तहसीलदार एवं प्रवीण प्रजापति डिप्टी कलेक्टर द्वारा 100 भोजन के पैकेट रक्षित केन्द्र जिला विदिशा को दिए गए। 


सिरोंज में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिला

कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि विदिशा जिले की सिरोंज नगरीय निकाय क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति का चिन्हांकन किया गया है। ज्ञातव्य हो कि पूर्व में ही सिरोंज में रखे गए होम क्यूरेन्टाइन व्यक्तियों के सेम्पल प्रेषित किए गए थे जिसमें से मध्य रात्रि में एक व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रस्त पाए जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल उसे जिला चिकित्सालय से प्रदेश स्तरीय कोरोना वायरस उपचार चिरायु अस्पताल भोपाल को शिफ्ट किया गया है। उक्त समूह के दस व्यक्ति असम राज्य के थे इनके सम्पर्क में आए दो व्यक्ति को भी क्यूरेन्टाइन में रखा गया था अभी तक दस व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें से एक 29 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमण से ग्रस्त पाया गया है शेष दो व्यक्तियों की रिपोर्ट अप्राप्त है। कलेक्टर डॉ जैन ने बताया कि कोरोना वायरस से ग्रस्त व्यक्ति एवं उसके समूह के अन्य व्यक्तियों की केश हिस्ट्री के अनुसार छान-बीन का कार्य जारी है जिसमें मुख्य रूप से कब कहा किन-किन लोगो से इनके द्वारा सम्पर्क किया गया। साथ ही आने जाने के कौन से साधन इनके द्वारा उपयोग किए गए इत्यादि की छान-बीन की जा रही है। कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि सिरोंज निकाय क्षेत्र में कोरोना संक्रमण पीड़ित व्यक्ति पाए जाने के कारण सिरोंज निकाय क्षेत्र में शत प्रतिशत लॉकडाउन किया गया है। जिसमें केवल दूध, दवा की दुकानो को छोड़कर समस्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आम नागरिको को अतिआवश्यक होने की दशा में सिर्फ निकटतम दूध, दवा दुकान तक स्वंय, अकेले को जाने की अनुमति रहेंगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत जारी उक्त आदेश का उल्लघ्ांन करने वाले के विरूद्व धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। छह अपै्रल से आगामी आदेश पर्यन्त तक जारी आदेश प्रभावशील रहेगा। 

सोशल डिस्टेन्स का जायजा

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कलेक्टर डॉ पंकज जैन और पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा ने सोमवार को विदिशा शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को कम करने हेतु किए गए प्रबंधो के तहत सोशल डिस्टेन्सिंग के अनुपालन का भ्रमण कर मौके पर जायजा लिया। कलेक्टर डॉ जैन एवं पुलिस अधीक्षक श्री वर्मा ने दो पहिया वाहनो पर अनावश्यक कार्यो से विचरण करने वालो को एवं तीन सवारी पाए जाने पर उन्हें समझाईंश दी तथा सोशल डिस्टेन्स का अनुपालन करने की हिदायत देते हुए उन्हें होम क्यूरेन्टाइन में रखवाने के निर्देश दिए है। कलेक्टर डॉ जैन ने नीमताल से रेल्वे स्टेशन, कांच मंदिर से तिलक चौक, बडा बाजार, श्रीरामलीला मेला चौराहे से होते हुए बरईपुरा, गल्लामंडी, ओवर ब्रिज होते हुए पीतल मील चौराहा, अहमदपुर चौराहा, दुर्गानगर चौराहा तक सोशल डिस्टेन्सिग के अनुपालन में बरती जा रही सावधानियों का जायजा लिया वही अनेक दुकानदारो द्वारा सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करते नही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। अनावश्यक भीड़ लगाने वालो के अलावा झुंड में खेलते पाए जाने वालो के खिलाफ विभिन्न धाराओे के तहत कोतवाली थाना में प्रकरण दर्ज कराया गया है।

पैरालीगल वालिन्टियर्स स्वेच्छा से सेवाएं देने पर सहमत

जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री श्यामाचरण उपाध्याय ने कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय व सहयोग हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा में कार्यरत वालिन्टियर्सो की सूची कलेक्टर को उपलब्ध कराई है। ये सभी पैरालीगल वालिन्टियर्स स्वेच्छा से समाज सेवा का कार्य करने के इच्छुक है। जिला न्यायाधीश के द्वारा आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत गरीबों, जरूरतमंद लोगो एवं असंगठित व्यक्तियों की सहायता के संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र का हवाला देते हुए स्वेच्छा से कार्य करने वाले 35 पैरालीगल वालिन्टियर्स की सूची कलेक्टर को प्रेषित करते हुए उन्हेंं पहचान पत्र, बेच जारी करने का कष्ट करें ताकि वे अपने कर्तव्यों का सुविधापूर्वक पालन कर सकें। जिला न्यायाधीश श्री उपाध्याय के द्वारा सभी 35 पैरालीगल वालिन्टियर्स के नाम, वर्तमान पूर्ण पता, मोबाइल नम्बर की सूची प्रेषित की है। 

टोल फ्री 15100 पर दर्ज कराएं किसी भी प्रकार की शिकायतें

कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावितों को तत्काल सहायता मिल सके इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा के द्वारा टोल फ्री नम्बर 15100 जारी किया गया है जो चौबीस घंटे सातो दिन क्रियाशील है। उक्त नम्बर पर गरीब जरूरतमंद व्यक्ति व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति अधिक से अधिक अपनी समस्याओं से अवगत कराकर उसका समाधान प्राप्त कर सकते है। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रदीप ठाकुर ने बताया कि टोल फ्री नम्बर पर कोरोना वायरस से संबंधित जिला, राज्य स्तर अथवा अन्य प्रांत संबंधी समस्याओं के अलावा न्यायालयीन सहायता की प्राप्ति हेतु टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क कर समस्याओं का समुचित समाधान प्राप्त कर सकते है। 

शोकॉज नोटिस जारी

कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे को शोकॉज नोटिस जारी किया है जारी आदेश में उल्लेख है कि बिना अनुमति से मुख्यालय से बाहर जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में उल्लेखित प्रावधानो के विपरित होने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण के उप नियमों के अंतर्गत दण्डनीय है। इस प्रकार के आचरण के लिए श्री शिवहरे के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ स्तर पर प्रस्ताव भेजने के निर्देश संबंधित को कलेक्टर द्वारा दिए गए है वही जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री शिवहरे को शोकॉज नोटिस प्राप्ति दिनांक से तीन दिवस के भीतर जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। समयावधि में जबाव प्रस्तुत नही करने पर एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि आगामी 14 दिन तक श्री शिवहरे निरंतर जिला मुख्यालय पर ही उपलब्ध रहें तथा बिना पूर्वानुमति मुख्यालय से बाहर नही जाएगे।

डीपीसी को शोकॉज नोटिस 

कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने जिला शिक्षा केन्द्र विदिशा की जिला परियोजना समन्वयक श्रीमती शीला देवी को कारण बताओं पर जारी किया है। जारी पत्र में उल्लेख है कि डीपीसी श्रीमती शीलादेवी बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने तथा आवश्यक शासकीय कार्यो के सम्पादन हेतु कलेक्टर द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित होने संबंधी निर्देश दिए गए थे तदोपरांत डीपीसी श्रीमती शीला देवी की लोकेशन विदिशा जिले में नही मिलने से ज्ञात हुआ कि आप बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर है। जिले में ऐसे समय गंभीर परिस्थितियां जिसमें कोरोना संक्रमण महामारी के समय आपके द्वारा बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर जाना आपत्तिजनक है जो शासकीय सेवा अधिनियम के आचरण व अनुशासन के विरूद्व है। अतः पत्र प्राप्ति दिनांक से तीन दिवस में अपना अभिमत प्रस्तुत करें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी एवं कोई आपत्ति मान्य नही होगी। 

चिकित्सकों को शोकॉज नोटिस 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस  अहिरवार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरेठा, सिरोंज के चिकित्सक डॉ अभिषेक उपाध्याय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कस्बाताल सिरोंज के चिकित्सक डॉ अमित भेदिया को शोकॉज नोटिस जारी किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा कारण बताओें पत्र में उल्लेख है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रभावित क्षेत्रों से आए यात्रियों की स्क्रीनिंग एवं उनको 28 दिन होम क्यूरेन्टाइन में रखा जाना था किन्तु आप दोनो के द्वारा राष्ट्रीय आपदा के निराकरण में सहयोग नही किया जा रहा है जिससे आपके संस्था क्षेत्रांतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त नही हो रहा है वही बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने का कृत कर अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधितों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और उन्हें दो दिवस के भीतर बीएमओ के द्वारा जिला कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि उपस्थित नही होते है तो द्वय के खिलाफ एनएचएम मानव संसाधन मैनुअल 2018 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। 


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