पटना (आर्यावर्त संवाददाता) केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉक डाउन 5.0 को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा उपयुक्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार द्वारा भी लॉक डाउन 5.0 को राज्य में लागू कर गाइडलाइन जारी कर दी गयी है। अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया की कन्टेनमेंट जोन में लॉक डाउन की अवधि को 30 जून तक विस्तरित किया गया है तथा गृह मंत्रालय का उपयुक्त आदेश एवं उसके संलग्न दिशा-निर्देश को बिहार राज्य में यथावत लागू एवं अनुपालित किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन 5.0 के तहत निम्नलिखित छूट दी गई है…
– कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती, ऐसे इलाकों में धीरे-धीरे मिलेगी छूट।
– एक से दूसरे राज्य में आवागम के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी।
– मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोले जाएंगे।
– 8 जून से होटल व रेस्टोरेंट खोले जाएंगे।
– देश में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा हालांकि, जरूरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा।
– स्कूल-कॉलेज खोलने पर राज्य सरकार फैसला लेगी।
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