सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 01 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 3 मई 2020

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 01 मई

संतों के हत्यारों को दिजाए फांसी की सजा विश्वहिन्दू परिषद ने राष्ट्रपति से की है मांग  डिप्टी कलेक्टर को कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया

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सीहोर। विश्वहिन्दु परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा। विहिप के द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले मेंं बीेते दिनों हुई संतो की जघन्य हत्या के मुख्य आरोपियों को फांसंी की कठौर सजा देने की मांग की गई। महामहीम राष्ट्रपति के नाम विहिप जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने डिप्टी कलेक्टर ब्रजेश सक्सेना को ज्ञापन दिया। विहिप जिलाध्यक्ष श्री शर्मा ने ज्ञापन के माध्यम से बताया की संत समाज देश की अमूल्य धरोहर है। संत राष्ट्र के मार्गदर्शन है। पालघर की घटना से विश्व में भारत की छवि खराब हुई है। संतो की हत्या से हिन्दू सनातन धर्म के नागरिकों में काफी रोष भी व्याप्त है। संतो की हत्या को योजना बंध तरीके से अंजाम दिया गया जिस के सबूत भी मिले है। घटना की न्यायिक जांच कराई जाकर अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। ज्ञापन देते समय पंडित मोहितराम पाठक,जगदीश कुशवाहा,अखिलेश राज राठौर आदि मौजूद रहे। 

कोरोना योद्धा डॉक्टरों नर्सो सहित स्वास्थ्य  कर्मचारियों का नागरिकों ने किया सम्मान 

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सीहोर। कोरोना योद्धा डॉक्टरों नर्सो और स्वास्थ्य कर्मचारियों का पुष्प माला पहना श्रीफल भेंटकर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। गंगा आश्रम राजा का बाग के नागरिकों ने गुरूवार की रात कॉलोनी में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा गया। कोरोना योद्धा डॉक्टरों नर्सो और स्वास्थ्य कर्मचारियों सहित नागरिकों को मास्क और सेनीटाईजर का उपयोग किया।  कॉलोनी की महिलाओं ने कोरोना वायरस से नागरिकों की सुरक्षा करने वाले कोरोना योद्धा डॉक्टरों नर्सो और स्वास्थ्य कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करने के लिए स्वागत गीत गाया। कॉलोनी के बुजुर्गो ने योद्धाओं के कपाल पर विजयश्री का तिलक लगाया। युवाओं ने कोरोना से जंग लडऩे वाले जनरक्षकों को पुष्प मालाएं पहनाई और उत्साहवर्धन के लिए तालियां बजाई। कॉलोनी के सन्नी सरदार ने कहा की जाहिल लोग हीं जान बचाने वाले डॉक्टर और नर्सो सहित स्वास्थ्य कर्मियों पर थूकने दुव्र्यवहार करने हमला करने का घ्रणित कार्य कर रहे है हम इस तरह के लोगों की घोर निंदा करते है और कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते है। कार्यक्रम में राजेंद्र शर्मा, डॉ अशोक जायसवाल, विनोद शर्मा, त्रिलोक सिंह राजपाल, सन्नी सरदार, गिरीश मिश्रा, प्रमोद ताम्रकार, कुलदीप सिंह राजपाल, संतोष ताम्रकार ज्ञानेंद्र मिश्रा आदि नागरिकगण मौजूद रहे। 

जिले में अब तक 2 लाख 2 हजार 992 मैट्रिक टन गेंहू का हुआ उपार्जन उपार्जन केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन

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जिला खाद्य अधिकारी श्री शैलेष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक कुल 30 हजार 322 किसानों से 2 लाख 2 हजार मैटिक टन गेंहू खरीदा गया है। जबकि 1 लाख 69 हजार 608 मैट्रिक टन गेंहू का परिवहन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सीहोर सायलो को 11 सोसायटियों का खरीदी केन्द्र बनाया गया। इन सायलो की क्षमता 50 हजार मेट्रिक टन की क्षमता है। अभी सिर्फ एक ही सायलो भरा हुआ है जबकि 2 सायलो पूर्ण रूप से खाली हैं।  प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी के लिये बनाए गए केन्द्रों पर किये गये सुरक्षा इंतजामों से किसान खुश हैं। गेहूँ उपार्जन की कार्यवाही प्रदेश में 20 अप्रैल से निरंतर जारी है। सीहोर जिले में किसान एसएमएस मिलने के बाद सायलो केन्द्र पर प्रतिदिन किसान अपनी उपज लेकर पहुँच रहे हैं। किसान, कर्मचारी, हम्माल और तुलावटी सभी लोग खरीदी केन्द्र में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कर रहे हैं।

सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थल पर मास्क लगाना होगा अनिवार्य

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर पूर्व में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश जारी किया गया है कि सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शराब, गुटका, तंबाकू की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा एवं सावजनिक स्थल पर थूकना पूर्णत: वर्जित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर होगा 1 हजार रुपये का अर्थदंड कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थान पर थूकता पाया जाता है तो उस पर 1000 रू. का दण्ड लगाया जायेगा। दण्डित करने के लिये स्थानीय नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है। म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के अंतर्गत कोविड-19 के कारण होने वाली महामारी को संक्रमक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी, संक्रमण वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमण व्यक्ति को छीकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा नागरिकां को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। नोवल कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण हेतु म.प्र. नगर पालिक नियम अधिनियम 1956 की धारा 418-ए तथा 426-ए एवं म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 346 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानां पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। थूकने वाले पर एक हजार रू. का दण्ड लगाया जायेगा।

सभी प्रकार के तंबाकू पदार्थ पर लगाया प्रतिबंध
जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 से रोकथाम व वचाब के लिए एपिडेमिक एक्ट-1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम-2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 7(1) के अन्तर्गत आगामी आदेश तक जिले के सभी सरकारी, गैरसरकार कार्यालय एवं पसिर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान, सभी थाना एवं सार्वजनिक स्थान जैसे मनोरंजन केन्द्र, पुस्ताकालय, स्टेडियम होटल, शॉपिंग माल, काफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सभागृह, एयरपोर्ट, प्रतिक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा आदि का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या आगन्तुक नियम का उल्लंघन करते है तो उनपर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

अभी तक कुल 31151 लोगों की स्क्रीनिंग की गई आज तक कुल 180 रिर्पोट निगेटिव आई

स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा मैदानी स्तर पर ग्राम एवं शहरी वार्डो में निरंतर घर-घर सर्वे कर विदेश से सीहोर जिले में लौटे तथा अन्य जिलों व राज्यों से व्यक्तियों की खोजबीन की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में अन्य राज्यों व अन्य जिलों से आए हुए करीब 262 व्यक्तियों की पहचान व पता लगाकर उनकी तत्काल स्क्रीनिंग की गई तथा उन्हें होम क्वारेंटाईन किया गया है। सीहोर जिले में अन्य जिलों अथवा राज्यों से लौटे हुए यात्रियों की संख्या अब तक कुल 31151 है। उन्हें होम कोरेंटाईन से संबंधित गाईड लाईन की जानकारी प्रदान कर सख्त हिदायत दी गई है कि होम कोरेंटाइन गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुधीर डेहरिया ने जानकारी दी कि जिले में अन्य देशों से सीहोर पहुंचे कुल व्यक्तियों की संख्या 232 है जिनमें से 184 लोगों की अब तक स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 262 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई जो अन्य राज्यों और अन्य जिलों से लौटे थे इन सभी व्यक्तियों की तत्काल स्क्रीनिंग कर इन्हें 01 मई को ही होम कोरेंटाईन कर दिया गया है जिले में अब तक होम कोरेंटाईन किए गए व्यक्तियों की संख्या 31151 है। डॉ.डेहरिया ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान ऐसे व्यक्ति जो विदेश से सीहोर जिले में नहीं लौटे थे परंतु अन्य जिलों एवं राज्यों से लौटे थे और विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा घर-घर सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए। पिछले 24 घंटों में होकोंरेटाईन की अवधि से 403 लोग बाहर आ चुके हैं जबकि अब तक कुल 25262 व्यक्तियों का होम कोरेंटाइन पूर्ण किया जा चुका है। जिले से अब तक कुल 221 सेम्पल जांच के लिए भेजे गए थे जिनमें से 180 की रिपोर्ट अब तक निगेटिव प्राप्त हुई है। शुक्रवार को 4 सेम्पल जांच के लिए भेजे गए। 4 सेंपलों सहित कुल 39 सेंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। आज की स्थिति में हास्पिटल आईसोलेशन में भर्ती मरीजों की संख्या, कोरोना संक्रमण पाजीटिव मरीजों की संख्या शून्य है। वहीं विदेश से आए यात्री जो गृह जिला या निवासरत जिला में वापस नहीं आए उनकी संख्या 48 है। विभाग की ओर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर 7247704181 है इस नंबर पर बाहर से बाहर से आए हुए व्यक्तियों की जानकारी 24 घंटे दी जा सकती है। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी 24 घंटे के लिए काल सेंटर बनाया गया है जिसका संपर्क नंबर 07562-226470 है इस नंबर पर संपर्क कर कोविड-19 के संबंध में किसी प्रकार की सलाह ली जा सकती है 24 घंटे संचालित उक्त काल सेंटर में चिकित्सा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जिनके द्वारा विदेश, अन्य राज्यों व जिलों से आकर होम कोरेंटाइन किए गए व्यक्तियों को फोनकर  प्रतिदिन फीडबैक लिया जाता है तथा इसकी जानकारी जिला स्तरीय नोडल अधिकारी, संबंधित ब्लाक मेडिकल आफिसर को तत्काल दी जाती है। वहीं जिला चिकित्सालय सीहोर में टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर 07562-401259 है यहां पर टेलीमेडिसिन के संबध में उचित सलाह ली जा सकती है।

सीएमएचओ ने नसरूल्लागंज की स्वास्थ्य संस्थाओं का भ्रमण कर दिए दिशा निर्देश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुधीर कुमार डेहरिया ने नसरूल्लागंज विकासखण्ड के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नसरूल्लागंज, लाड़कुई का भ्रमण कर कोविड-19 से संबंधित संस्थागत एवं रिपोर्टिंग की तैयारियों का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान विकासखण्ड मेडिकल आफिसर डॉ.मनीष सारस्वत भी साथ में थे। सीएमएचओ ने लाडकुई एवं नसरूल्लागंज में निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि सभी मोबाइल मेडिकल यूनिट अपने-अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करें तथा पीएचएमयू भी मैदानी क्षेत्रों में भ्रमण कर स्क्रीनिंग तथा स्वास्थ्य परीक्षण के कार्य को निर्देशानुसार करें। डॉ.डेहरिया ने सर्दी-खांसी की पृथक से ओपीडी बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों से समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए तथा कोविड-19 के लिए कार्य कर रहे सभी स्वास्थ्य अधिकारियों कर्मचारियों का हौसला अफजाई किया। सीएमएचओ ने प्रत्येक एमएमयू टीम में 3 से ज्यादा सदस्य नहीं होने तथा प्रत्येक टीम में लैब तकनीषिन रखे जाने की बात कहीं जिससे सैम्पल कलेक्षन में आसानी हो सकें सीएचसी में पदस्थ सभी लैब तकनीषियन को कोविड-19 सेम्पल के प्रषिक्षित किए जाने के निर्देष दिए। इधर जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. जोगेश्वर दयाल कोरी ने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चकल्दी सहित सीएचसी नसरूल्लागंज का सघन निरीक्षण किया। पीएचसी चकल्दी में डॉ.कोरी ने गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर सेवाएं दे रहे दल के सदस्यों से कहा कि उपज लेकर आ रहे किसानों की गंभीरता पूर्वक स्क्रीनिंग एवं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएं तथा यह भी ध्यान रखा जाएं कि सभी किसान और शासकीय अमला सोशल डिस्टेंसिग का पर्याप्त पालन करें। (फोटो संलग्न)

वाहनों का कर जमा करने की अंतिम तारीख 15 मई निर्धारित

राज्य शासन ने प्रदेश में लॉकडाउन के चलते वाहनों का संचालन और परिवहन कार्यालय बंद होने के कारण वाहनों का मासिक तथा त्रैमासिक कर जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 मई, 2020 निर्धारित कर दिया है। परिवहन आयुक्त श्री व्ही. मधु कुमार द्वारा म.प्र. मोटरयान कराधान  नियम-1991 के नियम-7 के अंतर्गत इस बारे में परिपत्र जारी किया गया है।

6 मजदूरों को बस से किया गुना के लिए रवाना

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शुक्रवार को जिले के जनपद पंचायत सीहोर अन्तर्गत ग्राम धबोटी से गुना के लिए मजदूरों को लेकर जाने वाली बस को रवाना किया। जिला प्रशासन द्वारा यहां रुके मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है। बस को रवाना होने से पहले पूरी तरह सेनेटाईज कराया गया साथ ही सभी मजदूरों एवं बस ड्राईवर व कंडेक्टर का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। सभी मजदूरों को मास्क, सेनेटाईजर एवं भोजन के पैकेट देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई। इस दौरान सभी मजदूरों के चेहरे पर घर लौटने की प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही थी।

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