विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 29 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 29 मई 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 29 मई

कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित

नेशनल पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी के आधार पर विदिशा जिले के बागरोद चौराहा क्षेत्र में किराना दुकान का व्यवसाय करने वाला युवक कोरोना पाजिटिव पाए जाने के उपरांत उक्त युवक की निकटतम सम्पर्क सूची में शामिल व्यक्तियों में से एक महिला का सेम्पल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है कि जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केसी अहिरवार ने बताया कि कोरोना पाजिटिव चिन्हित मरीज का इलाज हेतु श्रीमंत माधव राव सिंधिया जिला चिकित्सालय में बनाए गए क्यूरेन्टाइन परिसर में भर्ती कराने हेतु चिकित्सीय टीम 108 वाहन सहित रवाना हुई है। ताकि कोरोना पॉजिटिव चिन्हित मरीज का चिकित्सकों द्वारा इलाज की प्रक्रिया सतत क्रियान्वित की जा सकें। 

हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा हेतु दिशा निर्देश जारी  

परीक्षा केन्द्र पर सभी छात्रों को अपने नाक, मुंह को नकाब/कपडे़ से ढक कर रखना एवं फिजिकल डिस्टेन्स नियमों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। अभिभावक अपने बच्चो को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे बीमार नहीं हो। परीक्षा केन्द्रो पर उपस्थित होने के दौरान जारी किए गए सभी निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जायेगा। परीक्षार्थी एवं अन्य सर्वसंबंधित इस कार्यक्रम को कृपया भलीभांति नोट कर लें। परीक्षा काल में शसन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, तो भी परीक्षाएं यथावत् कार्यक्रमानुसार सम्पन्न होगी। स्वाध्यायी छात्रो को शेष प्रायोगिक परीक्षाएं उन्हें आवंटित परीक्षा केन्द्र में दिनांक 8 से 16 जून 2020 के मध्य आयोजित की जाएगी। इनकी तिथियां तथा समय ज्ञात करने के लिए प्राचार्य, केन्द्राध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित रखा जाये। आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी आयोजित की जा सकेगी। परीक्षा केन्द्र पर समस्त परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रेनिंग की जायेगी। अतः समस्त परीक्षार्थियों को प्रातः आठ, दोपहर एक बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः प्रातः 8.30 , दोपहर 1.30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा प्रारंभ होने के दस मिनिट के (प्रातः 8.50, दोपहर 1.50 बजे से) पूर्व छात्रों को उत्तरपुस्तिका एवं पांच मिनिट के (प्रातः 8.55, दोपहर 1.55 बजे से) पूर्व प्रश्न पत्र दिए जायेंगे। मण्डल, आवश्यकता होने पर तिथि एवं समय में कभी भी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है, किन्तु संचार माध्यमों से संसूचित करेगा। हायर सेकेण्डरी परीक्षा में केवल वाणिज्य संकाय के विषयों को छोड़कर शेष विषयों में नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रो के प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा, किन्तु नियमित छात्रों को 100 अंक के प्राप्तांक का 80 प्रतिशत अधिभार एवं स्वाध्यायी छात्रों को 100 अंको के प्राप्तांक ही अंकसूची में प्रदर्शित किए जाएंगे।

संशोधित परीक्षा कार्यक्रम
हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा के नियमित स्वाध्यायी की स्थगित परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा वर्ष 2020 जारी किया गया है कि जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि परीक्षाएं दो पाली में निर्धारित तिथियों एवं समय पर आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली प्रातः नौ बजे से 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षाएं दोपहर दो बजे से सायं पांच बजे तक आयोजित की जाएगी। तिथिवार आयोजित होने वाली परीक्षाओं का टाइम टेबिल इस प्रकार से है। नौ जून मंगलवार की प्रातः नौ बजे से 12 बजे तक केमेस्ट्री तथा दोपहर दो से पांच बजे तक भूगोल, बुधवार दस जून की प्रातः नौ से दोपहर 12 बजे तक बुक कीपिंग एण्ड एकांउटेन्सी की तथा दोपहर दो से सायं पांच बजे तक प्रथम प्रश्न पत्र व्होकेशनल कोर्स, गुरूवार 11 जून की प्रातः नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक बायोलॉजी, शुक्रवार 12 जून को प्रातः नौ से 12 बजे तक व्यावसायिक अर्थशास्त्र तथा दोपहर दो से पांच बजे तक एनिमल हस्बेण्ड्री मिल्कट्रेड पोल्ट्री फार्मिंग एण्ड फिसरीज विषय की जबकि शनिवार 13 जून की प्रातः नौ बजे से 12 बजे तक राजनीतिशास्त्र तथा दोपहर दो बजे से पांच बजे तक शरीर रचना क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, स्टिल लाईफ एण्ड डिजाईन एवं द्वितीय प्रश्न पत्र व्होकेशनल कोर्स की परीक्षा आयोजित की गई है। सोमवार 15 जून को प्रातः नौ बजे से 12 बजे तक हायर मेथेमेटिक्स तथा दोपहर दो से पांच बजे तक विज्ञान के तत्व भारतीय कला का इतिहास तथा तृतीय प्रश्न पत्र व्होकेशनल कोर्स का, मंगलवार 16 जून 2020 को प्रातः नौ बजे से 12 बजे तक अर्थशास्त्र विषय की तथा दोपहर दो बजे से सायं पांच बजे तक क्रॉप प्रोडेक्शन एण्ड हर्टिकल्चर विषय की परीक्षा आयोजित की गई है। 

दृष्टिहीन मूक बधिर (दिव्यांग) नियमित, स्वाध्यायी
इसी प्रकार हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा में शामिल होने वाले दृष्टिहीन मूक बधिर (दिव्यांग) नियमित, स्वाध्यायी छात्रों के स्थगित परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम भी जारी किया गया है परीक्षाएं निर्धारित तिथि को दोपहर दो बजे से पांच बजे तक आयोजित की गई है। परीक्षा का जारी टाइम टेबिल अनुसार  मंगलवार नौ जून 2020 की दोपहर दो बजे से हायर मैथमेटिक्स एवं भूगोल विषय की, बुधवार दस जून को बुक कीपिंग एण्ड एकाउंटेन्सी एवं क्राप प्रोडेक्शन एण्ड हार्टिकल्चर विषय की, गुरूवार 11 जून का बायोलॉजी एवं अर्थशास्त्र विषय की, शुक्रवार 12 जून को व्यावसायिक अर्थशास्त्र एनिमल हस्बेण्ड्री मिल्क ट्रेड पोल्ट्री फार्मिग एण्ड फिशरीज, शनिवार 13 जून को राजनीति शास्त्र, स्टिल लाइफ एण्ड डिजाइन तथा शरीर रचना क्रिया-विज्ञान एवं स्वास्थ्य विषय की, सोमवार 15 जून को केमेस्ट्री, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, ड्रांइग एण्ड डिजाइन, इनवायरमेंन्ट एज्यूकेशन एण्ड रूरल डेव्हलपमेंट, इंटरप्रेनुअरशिप विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया है। 

फलदार पौध रोपण के निर्देश  

vidisha news
जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल ने शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग के माध्मय से संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल के दौरान जिस प्रकार जल संचय रचनाओं का निर्माण अधिक से अधिक कराया जा रहा है ठीक वैसे ही प्रत्येक क्लस्टर में एक-एक फलदार पौधे रोपित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए। इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से लेने की हिदायत उन्होंने परियोजना अधिकारियों को दी है।  जिपं सीईओ श्री अग्रवाल ने मनरेगा योजना के तहत क्रियान्वित कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए साथ ही गौशालाओ में पशुओं को जियोटेक कर गौशाला प्रारंभ कराने के भी निर्देश उनके द्वारा संबंधितों को दिए गए है। जिपं सीईओ ने गौशालाओं की नियमित बैठक आयोजित करने, हितग्राहियो को संबंधित क्लस्टर के तहत निर्धारित संरचनाओं, व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनो की पूर्ति कराने के निर्देश दिए है।  जिपं सीईओ श्री अग्रवाल ने विकास कार्यो के क्रियान्वयन एजेन्सियों को भी निर्देश दिए है कि वर्षकाल के पूर्व निर्माण कार्यो को पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए इन कार्यो की आरईएस के ईई सहित अन्य स्टाप सतत मानिटरिंग करें। जिला पंचायत के सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई उक्त बैठक में अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ श्री दयाशंकर सिंह के अलावा समस्त परियोजना अधिकारी मौजूद थे।

बाढ नियंत्रण एवं सुरक्षात्मक उपायो पर बैठक आज   

अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रबंध किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों की अद्यतन जानकारी एवं तैयारियों संबंधी बैठक तीस मई की प्रातः 11 बजे से कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। कलेक्टर डॉ पंकज जैन की अध्यक्षता में आहूत उक्त बैठक में बाढ़ आपदा को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष किए जाने वाले प्रबंधो तथा गतवर्ष की कठिनाईयों व सुरक्षात्मक उपायों के समावेश पर इस वर्ष के लिए कार्ययोजना तैयार करने हेतु चार चरणोंं में बैठक आयोजित की गई है। जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रातः 11 बजे से उपरोक्त बैठकों में उपस्थित होने के निर्देश अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह के द्वारा दिए जा चुके है। बाढ़ नियंत्रण संबंधी बैठक की तैयारियों के तहत प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में सड़क तथा पुल पुलियों के संबंध में चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे। उक्त बैठक में जिन विभागों के कार्यपालन यंत्रियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है उनमें लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, राष्ट्रीय राजमार्ग 146 तथा 752 बी, सेतु विकास निगम के अलावा परियोजना के प्रबंधक क्रमशः मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल एवं चम्बल संभाग (एनएच 346, एनएच 752 बी) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण इकाई एक व दो तथा मध्यप्रदेश सडक विकास निगम के संभागीय प्रबंधक मौजूद रहेंगे। बाढ़ नियंत्रण उपायों पर आधारित उक्त बैठक में दोपहर 12 बजे से एक बजे तक अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में बांध तथा तालाबो के संबंध में किए जाने वाले प्रबंधो को मूर्तरूप दिया जाएगा। उक्त बैठक में कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर परियोजना (हलाली), संजय सागर परियोजना एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री के अलावा समस्त जनपदो के सीईओ को उपस्थित होने के निर्देश प्रसारित हुए है। दोपहर एक बजे से दो बजे तक अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित होने वाले ग्रामो का आंकलन तथा राहत शिविर एवं अन्य आकस्मिक आवश्यकताओं  इत्यादि के प्रबंधो पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए जाएंगे। उक्त अवधि की बैठक में कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कमाण्डेट होमगार्ड, सहायक मण्डल अभियंता रेल विभाग, उप संचालक कृषि मत्स्य व पशु चिकित्सा सेवाएं के अलावा समस्त जनपदों के सीईओ तथा नगरपालिका अधिकारी विदिशा मौजूद रहेंगे। अतिवृष्टि एवं बाढ़ नियंत्रण की उक्त बैठक के अंतिम चरण अर्थात दो बजे से जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने एवं सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में विचार विमर्श कर कार्ययोजना को मूर्तरूप दिया जाएगा। उक्त बैठक में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ एवं अपर कलेक्टर मौजूद रहेंगे। 

पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिको हेतु तीन विशेष ट्रेने रवाना होंगी   

पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिको के लिए मध्यप्रदेश से तीन श्रमिक विशेष ट्रेने रवाना होगी। ततसंबंध में जारी कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि इच्छुक श्रमिक यात्री https://mapit.gov.in/covid-19 पोर्टल पर उपलब्ध श्रमिक विशेष ट्रेन पंजीयन विकल्प में जाकर अपना एवं अपने सहयात्रियों का पंजीयन कर सकते है। पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिको के लिए विशेष श्रमिक ट्रेन दो जून मंगलवार को इन्दौर से एवं भोपाल से रवाना होगी जबकि तीसरी ट्रेन शनिवार छह जून को रतलाम रेल्वे स्टेशन से रवाना होगी।

नगद इनाम की उद्घोषणा

पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा ने थाना सिविल विदिशा में दर्ज अपराध का फरार आरोपी की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी कराने में मदद करने वाले के लिए नगद इनाम देने की उद्घोषणा की है। थाना सिविल विदिशा में दर्ज अपराध प्रकरण क्रमांक 777/19 का फरार आरोपी ऋषभ पवार पुत्र दीपक पवार निवासी गली नम्बर दो हरिपुरा जैन कॉलेज के पीछे विदिशा की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए तीन हजार रूपए का इनाम घोषित किया गया है सूचना देने वाला व्यक्ति चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। 

होम क्यूरेन्टाइन आदेश का उल्लघंन करने पर कार्यवाही

कोविड-19 के संदिग्ध प्रकरणो अथवा होम क्यूरेन्टाइन कर अंडरट्रेकिंग लिए जाने के प्रकरणो का उल्लंघन करने वालो के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देश स्वास्थ्य आयुक्त श्री फैज अहमद किदवई ने प्रदेश के समस्त कलेक्टरो को प्रेषित किए है।  कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि होम क्यूरेन्टाइन के नियमों का पालन नही करने के कारण अन्य लोगो को संक्रमित होने का खतरा बना रहता है इस हेतु संबंधित के विरूद्व कार्यवाही करने के अधिकार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949 तथा मध्यप्रदेश एपीडेमिक डिजीज कोविड-19 विनियमन 2020 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारो का उपयोग कर कार्यवाही की जाएगी। इन अधिकारो का उपयोग करने हेतु संबंधित व्यक्ति से संलग्न प्रारूप में अंडरट्रेकिंग लिया जाना अनिवार्य होगा। होम क्यूरेन्टाइन के नियमों का प्रथम उल्लघंन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर दो हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया जाना एवं पुनः उल्लघंन किए जाने पर उस व्यक्ति को तत्काल क्यूरेन्टीन सेन्टर/ सीसीसी केन्द्र पर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।  

श्रमिको के सत्‍यापन हेतु दिशा निर्देश

श्रमिको के सत्यापन एवं पंजीयन अभियान केवल म.प्र. के मूल निवासी परंतु प्रवासी श्रमिकों हेतु क्रियान्वित किया जाना है के दिशा निर्देश गत दिवस सम्‍पन्‍न हुई वीडियो कांफ्रेस  में दिए गए है। जारी दिशा निर्देशो के अनुसार जो म.प्र. के अतिरिक्त अन्य राज्यों से दिनांक 01 मार्च 2020 के पश्चात म.प्र. वापस लौटे हैं। इस अभियान को श्रम विभाग की अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर भ्रमित ना हों। यह संबल या कर्मकार मण्डल योजनाओं का सर्वे/पंजीयन अभियान नहीं है। यह प्रवासी श्रमिक सर्वे एवं पंजीयन अभियान है। इसलिए इस हेतु पोर्टल भी अलग से विकसित किया गया है। अतः ध्यान रखें कि संबल एवं कर्मकार मंडल में पूर्व से पंजीकृत श्रमिक अथवा पूर्व में अपात्र कर दिए गए श्रमिक भी यदि उपरोक्त प्रकार के प्रवासी श्रमिक हैं तो उनका भी सर्वे एवं पंजीयन इस अभियान में किया जाएगा। सर्वे की कार्यवाही पोर्टल एवं एप्प से पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा की जाएगी। इस हेतु वे अपनी लॉगिन आईडी पोर्टल से देख सकते हैं। पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में पासवर्ड रिसेट के ऑप्शन दिया हुआ है। जिसमें उनके दर्ज मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा। यदि मोबाइल नम्बर गलत दर्ज है तो सीईओ/सीएमओ की लॉगिन से नवीन मोबाइल नम्बर दर्ज कराया जा सकता है। पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी पोर्टल पे अपनी लॉगिन आईडी दर्ज कर उसके साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर देख सकते हैं। सर्वे हेतु पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी श्रमिक से फॉर्म एवं घोषणा पत्र भरवाएंगे एवं पूरा भरने में मदद करेंगे। प्रत्येक सर्वे किये हुए श्रमिक का आफलाइन भरा हुआ फॉर्म, घोषणा पत्र एवं अन्य संलग्न दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है। पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी अपनी लॉगिन आईडी से केवल अपने क्षेत्र के श्रमिक का ही सर्वे कर सकते हैं। अन्य पंचायत या वार्ड के श्रमिक का नहीं। पोर्टल पर फॉर्म में श्रमिक की भरी हुई समग्र आईडी दर्ज करने पर जानकारी खुल के सामने आएगी। इसका मिलान अनिवार्य रूप से फॉर्म में दी गयी जानकारी यथा नाम, उम्र इत्यादि से करें। मिलान होने पर ही आगे बढ़ें। मिलान ना होने की स्थिति में फॉर्म में सही जानकारी श्रमिक से दर्ज करवाएं। तत्पश्चात पोर्टल की कार्यवाही आगे करें।

ध्यान रखें, आधार नम्बर केवल श्रमिक का ही दर्ज करें। यह दर्ज करना अनिवार्य है।
ध्यान रहे कि बैंक एकाउंट केवल और केवल श्रमिक का ही दर्ज करें। सर्वे के पश्चात इसकी पुष्टि बैंक द्वारा की जाएगी। किसी और व्यक्ति का बैंक एकाउंट दर्ज करने पर कार्यवाही की जावेगी। अतः यह सुनिश्चित करने हेतु श्रमिक से बैंक एकाउंट की पासबुक की फोटो कॉपी जरूर साथ में लें एवं सुनिश्चित करें कि बैंक एकाउंट श्रमिक के नाम से ही है। मोबाइल नम्बर यदि श्रमिक के पास नहीं है तो उस स्थिति में ही परिवार के अन्य सदस्य का दें। मोबाइल एप्प में श्रमिक के स्वयं के द्वारा भी खुद के सर्वे की जानकारी दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा एक्‍सपेक्‍ट/रिजेक्ट की कार्यवाही की जाएगी एवं रिजेक्ट करने की स्थिति में कारण स्पष्ट किया जाना होगा। ध्यान रहे यह अभियान दिनांक 03 जून 2020 तक पूर्ण किया जाना है।

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