गया : कर्मियों को अपना बेसिक प्रिकाॅशन लेने पर लेने पर बल दिया - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 13 जुलाई 2020

गया : कर्मियों को अपना बेसिक प्रिकाॅशन लेने पर लेने पर बल दिया

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गया. वक्त की मांग की तरह जिलाधिकारी अभिषेक सिंह कार्य करने लगे हैं. आगामी चुनाव और वर्तमान महामारी कोरोना पर भी पूरी तरह से निगरानी रख रहे हैं. आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी की हैसियत से निर्वाचन कार्यालय का किया निरीक्षण. साथ ही जिलाधिकारी की हैसियत से सभी कर्मियों को अपना बेसिक प्रिकाॅशन लेने पर लेने पर बल दिया.  जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह ने जिला निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण किया. जिलाधिकारी ने उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री मथुरा बड़ाईक को प्रतिदिन संध्या में निर्वाचन का कार्य समाप्त होने पर परिसर को सैनिटाइज करवाने का निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यालय में सभी पदाधिकारी, कर्मी, मजदूर इत्यादि मास्क एवं ग्लब्स पहनकर कार्य करेंगे. उन्होंने कहा कि बिना मास्क पहने देखे जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. सभी इंजीनियर एवं कर्मी अपने टेबल पर सामाजिक दूरी बनाकर कार्य करेंगे. एक टेबल पर अधिकतम दो ही व्यक्ति बैठेंगे. जिलाधिकारी ने उप निर्वाचन पदाधिकारी को थर्मल स्कैनर से प्रतिदिन कर्मियों एवं वर्कर का स्क्रीनिंग करवाने का निर्देश दिए. 

जिलाधिकारी ने निदेशक, डीआरडीए श्री संतोष कुमार को प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने उपस्थित कर्मियों एवं वर्कर्स को कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है सभी व्यक्ति अपना बेसिक प्रिकॉशन अपनाएं. उन्होंने कहा कि चाहे आप सार्वजनिक स्थल पर हो या कार्य स्थल पर हो अपना फेस कवर एवं मास्क, ग्लब्स का प्रयोग अनिवार्य रूप से करते रहें. जिलाधिकारी ने उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्वाचन शाखा के समीप बेरीकेटिंग करवाने का निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने पर्याप्त संख्या में साइनेज लगवाने का भी निर्देश दिए. इसके उपरांत उन्होंने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम एवं निर्वाचन कार्यालय के मेटल पार्ट्स एवं लोहे वाले पार्ट्स को लगातार सैनिटाइज करवाते रहें एवं ग्लव्स पहन कर उसे खोला करें. उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में रखे सभी वीवीपैट को बाहर निकालने के पूर्व एक एक कर मशीन को सेनेटाइज के बाद ही बाहर निकाले. इसके उपरांत उन्होंने निर्वाचन शाखा में लगे सीसीटीवी का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी कैमरा बंद है उसे अविलंब चालू कराएं.उन्होंने कहा कि कर्मी या वर्कर्स जो भी निर्वाचन शाखा में कार्य करेंगे, वह अनावश्यक इधर-उधर नहीं घूमेंगे. जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने पत्र जारी कर निर्देश दिया की सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के आदेश के आलोक में अनलॉक- 02 के अन्तर्गत कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम के लिए दिनांक 06.07.2020 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डिजास्टर मैनेजमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिये निर्णय का अनुपालन का निम्न निर्देश दिया गया है. बाजारों में अत्यधिक भीड़ होने तथा दुकानदारों के द्वारा मास्क का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी का पालन न किये जाने की स्थिति में नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानों के समीपवर्ती दुकानों को भी 2 दिनों तक बंद रखा जा सकता है.  (क) होटल, बैन्कवेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर इत्यादि को थानाध्यक्ष द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (सीमित संख्या में कैटरिंग स्टाफ के अतिरिक्त) ही सम्मिलित हो सकेंगे. निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाए जाने वाले समारोहों के पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा. ऐसे सामाजिक एवं पारिवारिक समारोहों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन तथा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. स्थानीय थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना निर्गत करेंगे कि इस निदेश का उल्लंघन करने पर होटल, बैन्कवेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर को बंद करा दिया जाएगा. (ख) होटल, बैंकवेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर में एक समय में यथासंभव एक ही समारोह आयोजित किया जाय. कोरोना संक्रमण प्रसार के रोकथाम के लिए कन्टेन्मेन्ट जोन के बाहर बड़ा बफर जोन बनाया जाएगा, जहाँ परिस्थितियों का आकलन कर स्थानीय आवागमन के सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. गया जिला के सभी अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष को निर्देश दिया जाता है कि गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे. जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, नगर, गया जिला अपने-अपने क्षेत्रों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण करेंगे तथा अनुपालन नहीं करने की स्थिति संबंधितों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिए.

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