मधुबनी : जिले में कोविड -19 और त्योहारों के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

बुधवार, 19 अगस्त 2020

मधुबनी : जिले में कोविड -19 और त्योहारों के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारी

meeting-for-administrative-prepration-on-festival
मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) 19, अगस्त, : जिला पदाधिकारी डाॅ0 निलेश रामचन्द्र देवरे के अध्यक्षता में जिले के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी बी0डी0ओ0, सी0ओ0, एस0एच0ओ0,  के साथ जिले में  कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा, कन्टेनमेंट जोन में सरकार के सभी दिशा निर्देशो का अनुपालन तथा आगामी मुहर्रम एवं गणेश चतुर्थी पर्व के दौरान लाॅकडाउन का अनुपालन एवं सोहादपुर्ण महौल बनाए रखने के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा  दिए गए निर्देश के अनुपालन के संबंध में  बिडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित किया गया है। इस बैठक में पुलिस अधिक्षक, मधुबनी अपर समहर्ता, सिविल सर्जन,  अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर तथा कोविड कण्ट्रोल रूम के सभी वरीय पदाधिकारी एवं सूचना जनसम्पर्क के पदाधिकारी उपस्थित थे।


जिला पदाधिकारी ने सर्वप्रथम सभी एस0डी0ओ0, डी0एस0पी0, एस0एच0ओ0, बी0डी0ओ0 एवं एम0ओ0आई0सी0, ए0एन0एम0 को जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट की प्रगति लक्ष्य के अनुरूप किए जाने में उनके योगदान हेतु धन्यवाद दिया और बताया की इसे इसी तरह से जारी रखे ताकि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मुख्य सचिव, बिहार के निर्देशानुसार कन्टेनमेंट जोन का क्षेत्र पुर्व की भांति 3 किलोमीटर न रखकर उसे छोटा किया जाय।कन्टेनमेंट जोन के सभी लोगो का सैम्पल टेस्ट अनिवार्य  करना सुनिश्चित किया जाय। कन्टेनमेंट जोन की घेराबंदी कर उसमे किसी प्रकार की बाहरी आवाजाही को 14 दिनो के लिए प्रतिबंधित किया जाए। बी0डी0ओ0 एवं एस0एच0ओ0 कन्टेनमेंट जोन में निरंतर  भ्रमनशील रहेगे तथा उन क्षेत्रो में नियम का उल्लंघन करने वाले पर एफ0आई0आर0 दर्ज करे। बी0डी0ओ0 के द्वारा उनके प्रखण्ड क्षेत्र के  होम आइसोलेशन में रह रहे प्रत्येक लोग से बात करे तथा आशा एवं आगनबाड़ी कर्मी से उनका  एड्रेस ट्रेस कराकर यह सुनिश्चित करे कि उसके आवास पर होम आइसोलेशन की पर्याप्त सुविधा नही होने पर उन्हे प्रखण्ड कोविड केयर सेन्टर अथवा स्थानीय कोविड केयर सेन्टर पर उसे स्थानांतरित करने का समुचित उपाय करेे।  प्रत्येक प्रखण्ड में किए जा रहे कोविड जाॅच कर पोर्टल पर एंट्री की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड बिकास पदाधिकारी जयनगर, बेनीपट्टी, बिस्फी तथा खजौली के कार्यों की प्रशंशा की जबकि राजनगर, घोघरडीहा, अंधराठाढ़ी आदि प्रखण्डो में एट्री कार्य धीमी गति से होने पर फटकार लगाई।  लाॅक डाउन के दौरान आये प्रवासी श्रमिको को दी जाने वाला सहायता राशि की एंट्री पूर्ण कर जिला पदाधिकारी को इस संबंध में अवगत कराने का आदेश दिया गया। 

meeting-for-administrative-prepration-on-festival
जिला में वज्रपात के दौरान मृत व्यक्तियो एवं तालाब में डूबे लोगो का अभिलेख तैयार कर जिले में भेजने हेतु सभी अंचल अधिकारियो को निदेश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया ताकि उनके परिजनो को  आवश्यक सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जा सके। जिला पदाधिकारी ने बाढ़ से प्रभावित परिवार की सूची भी शीघ्र जिला को भेजने का निदेश अंचलाधिकारियो को दिया ताकि जी0आर0 की राशि का भुगतान हेतु अग्रेतर कारवाई की जा सके। अंचलाधिकारियो को पंचायत सरकार भवन एवं बाढ़ आश्रय स्थल हेतु चयनित स्थल की जाॅच कर  अभिलेख शीघ्र भेजने का निदेश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया।  जिला पदाधिकारी ने मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में मुहर्रम एवं गणेश चतुर्थी त्योहारो के दौरान किसी भी प्रकार की जुलुस एवं भसान को पुर्णतः प्रतिबंधित करने का आदेश अंचलाधिकारी एवं थानाप्रभारी को दिया। साथ ही इस संबंध में स्थानीय शांति समिति का बैठक आयोजित कर त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक कारवाई करने का आदेश दिया।  बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारी को जिले के 88 कन्टेनमेंट जोनो में  किसी भी तरह की त्योहारिक एक्टीबिटी को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले पर एपीडेमिक एक्ट के अर्तगत एफ0आई0आर0 दर्ज करने का आदेश दिया गया। साथ ही 5 वर्षो पुरान संप्रदायिक दंगो में सम्मलित लोगो को चिन्हित कर धारा 107 का बाॅण्ड भरवाने का भी निदेश अनुमण्डल पदाधिकारीयो एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियो को दिया।

कोई टिप्पणी नहीं: