विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 01 सितम्बर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 1 सितंबर 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 01 सितम्बर

सफलता की कहानी : योजना ने दिव्यांग को रोजगार देने हेतु सक्षम बनाया

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभांवित हुए दिव्यांग जीवन लाल विश्वकर्मा के जीवन में परिवर्तन आया हैं जहां पहले मात्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर रहने वाले जीवन लाल अब स्वाभिमानी दिव्यांग बनकर दूसरो को रोजगार दे रहें है। ग्राम पंचायत त्योंदा के हितग्राही दिव्यांग जीवन लाल विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत त्योंदा की इलाहाबाद बैंक शाखा से पांच लाख रूपए का लोन प्राप्त कर स्वंय की बेल्डिंग दुकान को विस्तृत स्वरूप देकर चार अन्य को रोजगार दे रहे है। हितग्राही जीवन लाल विश्वकर्मा ने बताया कि मात्र पेंशन की राशि से गुजारा नही हो पा रहा था आठ नौ वर्षो तक स्वंय की दुकान पर कार्य करते हुए मैं संतुष्ट नही हो पा रहा था ऐसे समय योजना ने जो सहारा दिया है उससे मेरा व्यवसाय आगे बढ़ा। अब मैं क्षेत्र में कामनी बेल्डिंग शॉप के नाम से जाना जाने लगा हूं। कृषि यंत्रो के साथ-साथ अन्य गेट, जाली, चैनल, ट्राली को तैयार कर रहा हूं। दिव्यांग जीवन लाल विश्वकर्मा प्रेरणा के स्त्रोत बने, उनका कहना है कि स्वंय ठान ले तो रास्ते निकल आते है। ऐसा ही रास्ता मुझे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मिला है।

सफलता की कहानी : स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता

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वर्षाकाल में आमजनों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। ग्यारसपुर विकासखण्ड के ग्राम दैयरपुर में पेयजल स्त्रोत हेण्ड पंप के आसपास नदी में आयी बाढ का दूषित जल भर जाने के कारण स्थानीय रहवासियों को शुद्व पेयजल की आपूर्ति में दिक्कते हो रही थी। ऐसे समय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों द्वारा विशेष पहल करते हुए ग्राम के हेण्ड पंप के जल की शुद्वि हेतु क्लोरिन एवं ब्लीचिंग डालने का कार्य सम्पादित किया गया है। विभाग के द्वारा अविलम्ब सुधार प्रक्रिया कर शुद्व जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है जिससे ग्रामीणजनों में दूषित पेयजल पीने से होने वाली बीमारियों से भी बचाया गया है। स्थानीय रहवासियों द्वारा विभाग की पहल को सराहनीय बताया है।



कोविड केयर सेन्टरों में एक सप्ताह पूर्व का प्लान तैयार करें

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कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने मंगलवार को जिले में संचालित हो रहे कोविड केयर सेन्टरों के कार्यो का जायजा लिया। उन्होंने जिले के प्रत्येक कोविड केयर सेन्टर हेतु एक सप्ताह पूर्व का प्लान तैयार करने के निर्देश संबंधित नोडल अधिकारियों को दिए है। कलेक्टर डॉ जैन ने विदिशा के कोविड केयर सेन्टर में समस्त प्रकार की स्टेशनरी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ संजय खरे को दिए है। कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि कोविड केयर सेन्टरों में भर्ती मरीजों को समय अंतराल पर खाद्य पदार्थो की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए वही चिकित्सकों द्वारा उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रोगोपचार हेतु दी जा रही दवाईयां मरीजो को प्रदाय कराएं।  कलेक्टर डॉ जैन ने कोविड केयर सेन्टर क्रमशः विदिशा, बासौदा, सिरोंज, एवं कुरवाई में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि कोविड सेन्टरों में सफाई कार्यो को करने वाले कर्मियों हेतु पीपीई किट की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। नोडल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विदिशा के कोविड केयर सेन्टर में 124 मरीज भर्ती है जिसमें से पांच मरीज आज डिस्चार्ज होंगे। इसी प्रकार बासौदा में 27 मरीज तथा कुरवाई में दो, सिरोंज में 15 भर्ती है जिसमें से आज एक डिस्चार्ज हुआ है। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कालेज के डीन डॉ सुनील नंदेश्वर, एमडी डॉ प्रशांत वडगबालकर, श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ संजय खरे, चारो कोविड केयर सेन्टरों के नोडल अधिकारी सर्व श्री विनायक प्रकाश सिंह, पीडी वंशकार, केके द्विवेदी तथा संतोष दुबे के अलावा अन्य नोडल अधिकारी मौजूद थे।

भूमि स्वामी एवं बटाईदार दोनो के अनुबंध की कॉपी तहसीलदार को उपलब्ध कराएंगे

सामान्य तौर से कृषकों और भू-स्वामियों द्वारा अपनी भूमि अन्य व्यक्तियों को धन या फसल का अंश भूमि स्वामी को देकर भूमि दे दी जाती है जिसे सामान्य तौर पर बटाई, सिकमी, अन्य स्थानीय नामो से जाना जाता है। ततसंबंध में मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदारो के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अनुरूप भूमि बटाई पर दिए जाने की मान्यता प्रदान की गई है। अब भूमि स्वामी बटाईदार दोनो के हितो का संरक्षण करता है अब कोई भी भूमि स्वामी अपनी भूमि बटाई पर देने या किसी व्यक्ति द्वारा बटाई पर लेने की वैधानिकता तभी मानी जाएगी जब दोनो पक्षो के द्वारा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी बटाईदारो के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के नियम चार के तहत अनुबंध निष्पादित किया हो और एक प्रति संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को उपलब्ध कराई हो। कोई भी बटाईदार, भूमि बटाई पर लेकर यदि वह फसल क्षति की देय राहत राशि, बीमा राशि और कृषि उपज का उपार्जन हेतु शासन द्वारा तभी स्वीकार माना जाएगा जब भूमि स्वामी और बटाईदार के मध्य उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध निष्पादित हुआ हो और विधिवत अनुबंध के अभाव में उपरोक्त हित लाभ दिया जाना संभव नही होगा। अतः हितवद्व व्यक्ति उपरोक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। 

दस प्रकरणों में आठ लाख 75 हजार की राशि स्वीकृत 

मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रति कर योजना 2015 के अंतर्गत दस प्रकरणों में आठ लाख 75 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री श्यामाचरण उपाध्याय की अध्यक्षता में 31 अगस्त को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में विभिन्न अपराधो से संबंधित दस प्रकरणों में प्रतिकर राशि आठ लाख 75 हजार स्वीकृत की जाकर पीड़ितो को अंतरिम प्रतिकर राशि प्रदान की गई है। अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव श्री प्रशांत कुमार के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी  के  अनुसार मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के जिला स्तरीय समिति की बैठक मेंं कुल 12 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे। जिसमें से आठ प्रकरणों में लैंगिंग अपराधो से पीडित अव्यस्क बालिकाओं को प्रत्येक प्रकरण में क्रमशः एक-एक लाख रूपए इस प्रकार कुल आठ लाख रूपए की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई है जबकि हत्या के एक प्रकरण में 25 हजार रूपए एवं बलात्संग पीड़ित व्यस्क युवती के एक प्रकरण में पचास हजार रूपए की अनंतिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई है। बैठक में एक प्रकरण निरस्त किया गया है और एक प्रकरण के मामले में आगामी बैठक के लिए विचार हेतु स्थगित रखा गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री प्रशांत कुमार ने बताया कि ऐसे अपराध पीड़ितो या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है। जिन्हें पुर्नवास की आवश्यकता है को शासन के व्यय पर निःशुल्क क्षतिपूर्ति प्रतिकर राशि प्रदान किए जाने हेतु वर्ष 2015 में मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना निर्मित की गई है। जिला स्तरीय समिति की उक्त बैठक में कलेक्टर डॉ पंकज जैन, पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री संदीप जैन तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रदीप सिंह ठाकुर उपस्थित थे। 

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