कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेंस सेवादल ने निकाली संघर्ष यात्रा
गणतंत्र दिवस आयोजन पूर्व तैयारियों संबंधी बैठक आज
कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा सोमवार को आहूत की गई टीएल बैठक के उपरांत जिले में गणतंत्र दिवस आयोजन के संबंध में जारी निर्देशो के अनुरूप आयोजन पूर्व की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा बैठक कलेक्टर द्वारा नवीन कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में आयोजित की गई है।
पुराने अभिलेखो के विनिष्टिकरण हेतु निर्देश
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने जिले के समस्त विभागो के जिलाधिकारियों को निर्देश प्रसारित किए है कि विभाग के पुराने अनुपयोगी अभिलेख कार्यालयों में अनावश्यक रूप से रखे हुए है जिससे इनके रखरखाव में समय ऊर्जा का अनावश्यक व्यय हो रहा है साथ ही कार्य स्थान भी वेबजह घिरा होने से गंदगी एवं साफ सफाई मुकम्मल रूप से नही हो पाती है। कलेक्टर डॉ जैन ने ततसंबंध में अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को निर्देश देते हुए उनसे अपेक्षा व्यक्त की है कि कार्यालयीन अनावश्यक पुराने अभिलेखों का विनिष्टिकरण 15 दिवस के भीतर नियमानुसार सम्पादित कर पालन प्रतिवेदन से जिला कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। ज्ञातव्य हो कि इस संबंध में उनके द्वारा स्पष्ट अंकित किया गया है कि स्मरण नही कराया जाएगा। जारी पत्र को ही अंतिममोत्तर पत्रावली माना जाए।
सीएम हेल्पलाइन में गुणवत्तापूर्ण शब्दो का अंकन करें
सीएम हेल्पलाइन के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनो का एल-वन स्तर पर ही जबाव दाखिल करने की कार्यवाही निर्धारित स्तर के अधिकारी की होगी। इसके लिए जिन शब्दो का उपयोग कदापि नही करना है से उन्हें अवगत कराते हुए जबाव दाखिला के दौरान उल्लेखित शब्दो का उपयोग नही करने के निर्देश प्रसारित किए गए है। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज किए जाने वाले जबाव में निम्न गुणवत्ता के साथ निराकरण में ऐसी शिकायते जिनमें कार्यवाही प्रचलित है या भविष्यात्मक निराकरण देकर शिकायतो को बंद किया जा रहा है अथवा इस प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। उपरोक्त शब्दो का कदापि नही करने के निर्देश प्रसारित किए गए है ताकि शिकायतो का वर्गीकरण भ्रमिक ना हो सकें। निराकरण के दौरान जिन शब्दावली का उपयोग अंकित नही करना है उनमें वर्क इन प्रोग्रेस और संबंधित नही है पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जिलाधिकारियों को प्रसारित किए गए है। गौरतलब हो कि वर्क इन प्रोग्रेस के तहत दर्ज होने वाले जबावो में अधिकांश बजट, कर दिया जाएगा, प्रचलित है, कार्यवाही जारी है, कराया जाएगा, कर दी जायेगी, कार्यवाही चल रही है, प्रगति पर है, कार्यवाही की जाएगी, निर्देश दिया गया है, निर्देशित कर दिया गया है, बदल दिया जाएगा, कार्य होगा, कार्य कराया जाएगा इत्यादि शब्दो का वर्क इन प्रोग्रेस के तहत अंकित ना करें से सचेत किया गया है साथ ही संबंधित नही है के तहत नियोजन से भी अवगत किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्म एवं मोबाईल एप्स के बारे में सूचना जारी
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आम जनता को यह आगाह किया गया है कि वे अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्म एवं मोबाईल एप्स के माध्यम से ऋण देने वाली गतिविधियों का शिकार न हो। आनलाईन एवं मोबाईल एप के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली कंपनी/फर्म को पहले सत्यापित करे। साथ ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी, केवायसी दस्तावेजों की प्रतियां भी कभी सांझा नही करे। भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में आया है कि व्यक्तियो के द्वारा अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्म एवं मोबाईल एप्स के माध्यम से ऋण प्राप्त करने की बढ़ती संख्या के कारण त्वरित और परेशनी रहित तरीके से ऋण प्राप्त करने के शिकार हो रहे है। प्रायः यह देखने में आया है कि अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्म एवं मोबाईल एप्स से ऋण देने वाले अत्यधि ब्याज दरों पर ऋण देकर उधारकर्ताओं से मांगे जाने वाले अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क, अस्वीकार्य और कठोर वसूली के तरीको को अपनाते है। ऐसे अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्म एवं मोबाईल एप्स के संबंध में वेबसाईट http://cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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वाहनस्वामियों को बकाया कर के भुगतान में 31 मार्च 2021 तक मिलेगी छूट
मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा मोटरयानकर तथा शास्ति के शोध्यों के भुगतान पर छूट दी गई है। यह योजना 31 मार्च 2021 तक ही लागू है। पंजीकृत ऐसे यात्री एवं भारवाही वाहनों के वाहनस्वामियों से अनुरोध है कि जिनकी वाहनों पर मोटरयानकर एवं शास्ति की राशि बकाया है, तथा वह उपरोक्त अधिसूचना अनुसार पात्र है, वह इस योजना का लाभ अधिक से अधिक संख्या में प्राप्त कर सकते है। अधिसूचना दिनांक से 05 वर्ष पुरानी पंजीकृत वाहन पर 20 प्रतिशत छूट। अधिसूचना की दिनांक से 05 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक की पुराने वाहन 40 प्रतिशत छूट। अधिसूचना की दिनांक से 10 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष तक पुराने वाहन पर 50 प्रतिशत छूट। अधिसूचना की दिनांक से 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन पर 70 प्रतिशत छूट मिलेगी।
दिव्यांग अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वृत्तिकर में छूट
मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यकर विभाग द्वारा वृत्तिकर अधिनियम 1995 अन्तर्गत 19 नवम्बर 2020 को अधिसूचना जारी कर दिव्यांग अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वृत्तिकर से छूट प्रदान की गई है। ऐसे दिव्यांग अधिकारी एवं कर्मचारी जो वृत्तिकर से छूट लेना चाहते है वह अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कार्यालय में जमा कर वृत्तिकर से छूट संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते है।
उचित मूल्य की दुकान से उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पावती देना अनिवार्य
जिले में स्थित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को साफतौर पर ताकीद किया गया है कि सभी पात्र परिवारों को राशन देने के साथ-साथ उन्हें सामग्री की ऑनलाइन पावती भी अनिवार्यत दी जाए। अन्यथा संबंधित उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। ज्ञात हो पीओएस मशीन से निकलने वाली पावती पर सामग्री की मात्रा एवं दर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित परिवारों को राशन उपलब्ध कराने के लिये जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। इन दुकानों से पात्र परिवारों को खाद्यान्न का वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाता है। इस मशीन से सामग्री प्रदान करने वाले उपभोक्ता के लिये पावती स्वतरू जनरेट होती है। ऐसी शिकायतें मिली थीं कि कुछ दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं को पीओएस से निकलने वाली पावती नहीं दी जा रही है। जिसे गंभीरता से लिया गया है और सभी उचित मूल्य की दुकानों के लिये स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 01 फरवरी को
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 01 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षकों से संवाद करेंगे। कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विगत 4 जनवरी को आयोजित कलेक्टर्स कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन, मिलावट से मुक्ति अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा, वनाधिकार पट्टों के वितरण, धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन एवं आगामी गेंहू उपार्जन की अग्रिम तैयारियों के विषयों में चर्चा, नवीन गौण खनिज नियमों के क्रियान्वयन एवं खनि पटटों की स्वीकृति, जल जीवन मिशन एवं अटल भू-जल योजना, कानून व्यवस्था, माफिया के विरूद्ध कार्यवाही तथा महिलाओं, बेटियों एवं कमजोर वर्गो के विरूद्ध अपराधों, राज्य के राजस्व में वृद्धि के उपायों पर जिला कलेक्टर्स के सुझाव की समीक्षा की जाएगा।
मतदाता-सूची पुनरीक्षण में दावे-आपत्तियों की तारीख का हो व्यापक प्रचार-प्रसार
- राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने दिये जिला कलेक्टर्स को निर्देश
नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये एक जनवरी, 2021 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता-सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है। मतदाता-सूची पर दावे-आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिये निर्धारित अवधि 8 से 15 फरवरी का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाये, जिससे पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता-सूची में जुड़वा सकें। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिये। श्री सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन के संबंध में जिला कलेक्टर्स से चर्चा कर रहे थे। मतदाता-सूची का अंतिम प्रकाशन 3 मार्च को होगा।
कोविड से मृत्यु पर मिलेंगे 30 लाख रुपये
नगरीय निकायों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आमध्उप निर्वाचन में लगने वाले पोलिंग अमले एवं ईव्हीएम मशीनों की एफएलसी के लिये नियुक्त इंजीनियरों की निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से मृत्यु पर 30 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दी जायेगी।
निष्पक्ष होने के साथ ही निष्पक्ष दिखें भी
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि मतदाता-सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की नियमित मॉनीटरिंग आयोग स्तर पर भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता-सूची बनाने का कार्य पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करें। निष्पक्ष होने के साथ ही निष्पक्ष दिखें भी। श्री सिंह ने बताया कि मतदाता-सूची के प्रकाशन के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष और महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जायेगा। नगरीय निकाय चुनाव 2 चरण और पंचायत चुनाव 3 चरण में हो सकते हैं।
ईव्हीएम से होगा मतदान
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नगरीय निकायों में महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद तथा पंचायत निर्वाचन में जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के लिये मतदान ईव्हीएम के माध्यम से होगा। सरपंच और पंच के लिये मतदान मत-पत्र एवं मत-पेटी के माध्यम से होगा। कोविड-19 के कारण मतदान के समय में एक घंटे की वृद्धि की जायेगी। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में व्यय लेखा पार्षदों के लिये भी लागू होगा। सभी अभ्यर्थियों को 30 दिन में व्यय-लेखा देना अनिवार्य होगा।
आई.टी. का करें समुचित उपयोग
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में आई.टी. का समुचित उपयोग करें। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा आईईएमएस, चुनाव एप सहित अनेक आई.टी. टूल्स आपकी सुविधा के लिये बनाये गये हैं। आवश्यकतानुसार वर्चुअल मोड में ट्रेनिंग करवाई जायेगी। उप सचिव श्रीमती अजीजा सरशार जफर ने पंचायत चुनाव, आई.टी., उप सचिव श्री सुतेश शाक्या ने प्रशिक्षण और प्रचार-प्रसार की गतिविधियाँ, अवर सचिव श्री प्रदीप शुक्ला ने मतदाता-सूची बनाने की प्रक्रिया, अवर सचिव श्री राजेश यादव ने वीडियोग्राफी तथा स्ट्रांग-रूम और मुख्य लेखाधिकारी श्रीमती सुजाता रघुवंशी ने वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई है।
आर्थिक मदद जारी
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने हिट एण्ड रन के एक प्रकरण में 15 हजार रूपए की आर्थिक मदद के आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश में उल्लेख है कि सिरोंज नगर के वार्ड क्रमांक 21 टोरी मोहल्ला निवासी श्री फिलमोन तिर्की की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मृतक की पत्नी श्रीमती आभा तिर्की को आरबीसी के प्रावधानो के तहत 15 हजार रूपए की आर्थिक मदद जारी की गई है।
मदिरा उपभोक्ताओं से अपील केवल शासकीय लाइसेंस मदिरा दुकानों से ही क्रय करें
जिला प्रशासन के द्वारा सभी मदिरा उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि जीवन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मदिरा का क्रय केवल शासकीय लाइसेंस प्राप्त मदिरा दुकानों से करें जिससे अवैध शराब के सेवन से होने वाली जनहानि की अप्रिय घटना से बचा जा सके कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन प्रदेश के अन्य जिलों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण उसे दृष्टिगत रखते हुए जिले के मदिरा उपभोक्ताओं से संबंधी अपील की गई है । कलेक्टर पंकज जैन ने आम जनों से आग्रह किया है कि विदिशा जिले के किसी भी क्षेत्र में अवैध मदिरा का विक्रय निर्माण संग्रहण परिवहन किसी भी व्यक्ति की जानकारी में आता है तो अविलंब सूचना देकर अवैध मदिरा के विक्रय पर प्रभावी रूप से रोकथाम में अपना सहयोग देकर आमजन आबकारी विभाग के उप निरीक्षक सर्वश्री राजेश विश्वकर्मा 9424060426, श्री सुनील कुमार चौहान मोबाइल नंबर 9826338547 श्री पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर को 7566062192 ,श्री महेश विश्वकर्मा को 9755409662 और श्रीमती डॉ अर्चना जैन को मोबाइल नंबर 9893960667 पर सूचनाएं संप्रेषित कर सकते है।
सक्षम बिटिया अभियान हेतु नवाचारो का क्रियान्वयन
नीति आयोग की सहयोगी संस्था पीरामल फॉउंडेशन द्वारा विदिशा ज़िले के सभी विकासखंडों में शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन तथा स्वयंसेवकों के सहयोग से " सक्षम बिटिया अभियान " संचालित किया जा रहा है।ज़िले के गंज बासौदा और ग्यारसपुर विकासखण्ड में शिक्षा की गुणवत्ता को ओर सुचारू रूप से चलाने के लिए फाउंडेशन की गांधी फेलो अनुपमा ठाकुर व रूपंक्षी द्वारा बैठकों का आयोजन कर ज़िले तथा विकासखंडों में होने वाली जिला परियोजना प्रबंधन इकाई तथा विकासखंड परियोजना प्रबंधन इकाई की भांति संकुल परियोजना प्रबंधन इकाई के स्वरुप में किया गया। इन बैठकों में शिक्षा विभाग से सम्बंधित प्रशासनिक तथा अकादमिक मुद्दों पर चर्चाएं की गईं। बैठकों के दौरान सर्वप्रथम संकुल परियोजना प्रबंधन इकाई की परिभाषा समझाते हुए सभी प्रभारियों को यह बताया गया कि अगले माह से वो इसी प्रकार से बैठकों को आयोजित करेंगे जिससे सभी शिक्षक साथियों का न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ेगा अपितु शिक्षकों द्वारा किये जा रहे नवाचारी प्रयोगों की जानकारी भी साझा की जा सकेगी।आयोजित बैठक में निष्ठा प्रशिक्षण तथा व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन को किस तरह से किया जाता है उस पर एक छोटा सा नाटक करके दिखाया गया जिससे सभी प्रतिभागियों को इनकी प्रक्रिया संपूर्ण रूप से ज्ञात हो जाए। मुख्य रूप से इन बैठकोंमें सक्षम बिटिया अभियान पर ज़ोर दिया गया जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक बालिकाओं को पढ़ाना तथा अधिकाधिक स्वयंसेविकाओं का चिन्हांकन करना प्रमुख विषय रहे।आगामी समय में इसके संचालन हेतु सभी शिक्षकों को बताया गया ततपश्चात इसके लिए उनसे अधिक से अधिक बालिका स्वयंसेवको को इस कार्यक्रम दे जोड़ने को कहा गया। इसी के साथ साथ बासौदा विकासखण्ड के गांवों में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए कुछ एक गावों के नाम भी लिए गए , जिसमे सरपंच तथा एस. एम.सी सदस्यों को जोड़कर इस कार्यक्रम को किया जाएगा।
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