भदोही, आठ 8 जनवरी, भदोही की एक जिला अदालत ने दहेज़ को लेकर पत्नी को जलाकर मारने के आरोपी पति को शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 13 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पी एन श्रीवास्तव की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले में दोनों पक्षों की बहस और साक्ष्यों के अनुसार अपर जिला न्यायाधीश ने शिव प्रकाश दूबे (40) को दो बिस्वा ज़मीन की मांग को लेकर प्रीति की हत्या का दोषी पाते हुए आज आजीवन कारावास की सजा सुनाने का फैसला दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार इसके अलावा अदालत ने 13 हज़ार रूपये का अर्थ दंड भी देने का आदेश पारित किया। मामले में अदालत ने मृतका के मृत्यु पूर्व बयान में सास और जेठ का हाथ होने की बात का सबूत नहीं मिलने पर दोनों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अपर शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह के मुताबिक जिले के औराई के श्रीरामपुर निवासी शिव प्रकाश दूबे की शादी वाराणसी के आशापुर निवासी प्रशांत कुमार पांडेय की बहन प्रीति उर्फ़ मोना (29) से हुई थी जिससे दोनों के तीन बच्चे हुए। आरोप के अनुसार प्रीति को उसके ससुराल वाले दो बिस्वा जमीन के दहेज़ की मांग को लेकर प्रताड़ित किया करते थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार इसी क्रम में 19 फरवरी 2008 को प्रीति को ससुराल वालों ने चप्पलों से पीटा और उस पर मिट्टी तेल डाल कर आग लगा दी और एक जीप से उसे लाकर वाराणसी स्थित उसके मायके छोड़कर फरार हो गए, जहाँ से उसे अस्पताल ले जाया गया और उसी रात उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति शिव प्रकाश दूबे, उसकी सास अशरफी देवी और जेठ ओम प्रकाश के खिलाफ दहेज़ हत्या का मामला दर्ज करके आरोपपत्र अदालत में पेश किया था जहां सुनवाई के बाद न्यायधीश ने उपरोक्त फैसला सुनाया।
शुक्रवार, 8 जनवरी 2021
दहेज हत्या मामले में पति को उम्रकैद
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