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मंगलवार, 9 फ़रवरी 2021

गया : 26 मामलों की सुनवाई और कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया

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गया। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 26 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें से कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।  अपीलार्थी अशोक कुमार, टिकुली, बेलागंज द्वारा मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल में राशि निकालने के बाद भी टंकी निर्माण कर पानी की आपूर्ति नहीं करने सम्बंधी लोक शिकायत के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच के लिए जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलागंज को स्थल निरीक्षण कर नल जल योजना अंतर्गत कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य पूर्ण है या नहीं से संबंधित जांच कर प्रतिवेदन मांगा गया था। जांच के उपरांत पाया गया की टावर निर्माण करा दिया गया है परंतु पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा राशि निकालने के बाद भी योजना पूर्ण नहीं कराया गया है। अतः राशि निकालकर अनियमितता बरती गयी है। जिला पदाधिकारी, गया ने तत्कालीन पंचायत सचिव के विरुद्ध राशि का दुरुपयोग करने के कारण प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलागंज को कार्य पूर्ण कराने के लिए आदेशित किया गया। अपीलार्थी मुकेश कुमार, गया द्वारा नगर निगम की भूमि पर बढ़ाकर मकान बनाने एवं पूर्व रास्ते को अवरुद्ध करने संबंधी शिकायत करने तथा सरकारी भूमि एवं रास्ते को मुक्त कराने का अनुरोध किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अंचलाधिकारी, नगर को अतिक्रमण वाद में नोटिस निर्गत कर अंतिम आदेश पारित करने को कहा गया है, परंतु अबतक अंचलाधिकारी, नगर द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जिस कारण आदेश की अवहेलना करने पर अंचलाधिकारी नगर पर रुपए 1000 का दंड अधिरोपित किया गया एवं आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी अमर कुमार, शेरघाटी द्वारा दाखिल खारिज को गलत तरीके से रद्द करवाने संबंधी शिकायत की गई थी, जिसकी जांच भूमि सुधार उप समाहर्ता, शेरघाटी को देते हुए निर्देश दिया गया कि दाखिल खारिज रद्द करने का ठोस कारण की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। अगर यह पाया जाता है कि दाखिल खारिज गलत तरीके से रद्द किया गया है, तो दोषी व्यक्ति को चिन्हित करते हुए विधिवत कार्रवाई करें।

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