बिहार : सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन व चालकों का लाइसेंस होगा रद्द - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 25 फ़रवरी 2021

बिहार : सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन व चालकों का लाइसेंस होगा रद्द

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पटना : परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ वीसी के माध्यम से बैठक में कहा कि राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन व चालकों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने लोगों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं। इसके साथ ही अपने वाहन को स्पीड लिमिट में ही चलाएं। जान कीमती है इससे खिलवाड़ न करें। बैठक के दौरान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए जिलों में विशेष वाहन जांच अभियान चलाएं। खासकर हाइवे पर ओवरलोडिंग कर चलाए जा रहे ऑटो एवं बस को नियंत्रित करने के लिए सख्ती पूर्वक अभियान चलाएं। सचिव ने हाल के दिनों में विभिन्न जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारणों एवं दुर्घटना के पश्चात की गई कार्रवाई के बारे में संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि त्रीसदस्यीय टीम दुर्घटना स्थल पर जाकर दुर्घटना की जांच कर त्वरित कार्रवाई करें। सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लाभ मिल सके इस दिशा में भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया। संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा जागरुकता हेतु जिलों में प्रचार-प्रसार के साथ हेलमेट-सीटबेल्ट, ओवरलोडिंग, फिटनेस, ओवर स्पीडिंग आदि जांच अभियान सघन रुप से चलाएं। किसी भी परिस्थति में बिना फिटनेस सड़क पर वाहनों का परिचालन नहीं होना चाहिए।

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