बिहार : पटना एसएसपी को भरना होगा हर्जाना, उच्च न्यायालय में रिट दायर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शुक्रवार, 12 फ़रवरी 2021

बिहार : पटना एसएसपी को भरना होगा हर्जाना, उच्च न्यायालय में रिट दायर

rit-adainst-patna-ssp
पटना : पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल किया गया है। यह याचिका साकेत भूषण नाम के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज करवाया गया है। इस याचिका में कहा गया है कि 30 जनवरी को शाम में पटना पुलिस द्वारा उसे जबरन उठा लिया गया और रूपेश हत्याकांड मामले में पूछताछ शुरू कर दी गई। इस याचिका में उसके द्वारा कहा गया है कि पुलिस द्वारा उसको 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक हिरासत में रखा गया। जब इनके द्वारा कोर्ट में रिट दाखिल किया गया तब जाकर पटना पुलिस द्वारा इसे छोड़ा गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित के भाभी द्वारा पटना हाईकोर्ट में एसएसपी पटना उपेंद्र शर्मा और अन्य लोगों पर शिकायत दाखिल करवाया गया और पांच लाख रुपए का हर्जाना का दावा भी ठोका गया। दरसअल पटना पुलिस एसएसपी और अन्य पुलिसकर्मियों पर जबरन हिरासत में रखकर पीटने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पटना पुलिस एसएसपी और अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा 30 जनवरी की रात करीब 8.30 बजे साकेत भूषण नामक शख्स को सगुना मोड़ स्थित दूकान से उठा कर ले जाया गया और इसके बाद उससे रूपेश हत्याकांड के मामले में पूछताछ की जाने लगी। इसके लिए साकेत भूषण को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस को अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक बिना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या कोर्ट को बताए हुए हिरासत में रख सके। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी को भी कानून तोड़ने और मानवाधिकार का उलंघन करने का छूट नहीं है। इसी संबंध में हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया है। साथ ही पांच लाख रू का हर्जाना भी ठोका गया है। क्योंकि पुलिस द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है है। जानकारी हो कि राजधानी पटना में 12 जनवरी की शाम पुनाइचाक मोहल्ले में इंडिगो फ्लाइट के स्टेशन हेड रूपेश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिससे पूरे बिहार में खलबली मच गई। इसके बाद पटना पुलिस द्वारा मर्डर केस के आरोप में ऋतुराज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया और इसकी आज पेशी भी होने वाली है।

कोई टिप्पणी नहीं: