बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिज खान दोषी करार - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 8 मार्च 2021

बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिज खान दोषी करार

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नयी दिल्ली, 08 मार्च, दिल्ली की एक अदालत ने 2008 बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में अभियुक्त आरिज खान को पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने सोमवार को अपने फैसले में आरिज खान को दिल्ली पुलिस निरीक्षक की हत्या करने तथा अन्य मामलों में दोषी करार दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा,“ यह प्रमाणित हो चुका है कि आरिज खान ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुलिस अधिकारी मोहन चंद शर्मा की हत्या की है। ” पैंतीस वर्षीय आरिज खान कथित रूप से इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 10 वर्षों से फरार चल रहे आरिज खान को फरवरी 2018 में गिरफ्तार कर लिया था। आरिज खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 333 और 353 के विभिन्न मामले दर्ज किए गए हैं। गौरतलब है कि 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा और इंडियन मुजाहिद्दीन के कथित आतंकवादियों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें दो आतंकवादी मारे गए थे। इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकवादी राजधानी दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके के आरोपी हैं। 

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