मुंबई, छह मार्च, ऐल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में आरोपी कवि व कार्यकर्ता वरवर राव को शनिवार की रात नानावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बंबई उच्च न्यायालय ने 22 फरवरी को मेडिकल आधार पर 82 वर्षीय राव को छह महीने की अंतरिम जमानत दी। बाद में राव ने अदालत से अनुरोध किया था कि जब तक उन्हें कोई जमानतदार नहीं मिल जाता है उन्हें नकद मुचलका भरने की अनुमति दी जाए। अदालत ने उनकी यह अर्जी सोमवार को स्वीकार कर ली थी। अदालत ने इससे पहले कहा था कि अस्पताल से छुट्टी मिलते ही राव को तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए। राव तबियत खराब होने के कारण निजी अस्पताल में भर्ती थे।
रविवार, 7 मार्च 2021
वरवर राव को अस्पताल से छुट्टी मिली
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