जनसुनवाई कार्यक्रम में 153 आवेदन प्राप्त हुए
आवेदक बैठे रहे कलेक्टर खडे होकर सुनते रहे
जनसुनवाई कार्यक्रम मेंं कलेक्टर डॉ पंकज जैन सीधे आवेदकों के बैठक स्थलो पर पहुंचकर उनसे आवेदन प्राप्त कर निराकरण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित करते हुए मार्क करने लगे, पूरी प्रक्रिया के दोरान आवेदकगण अपनी-अपनी चेयर पर बैठे रहें। कलेक्टर डॉ जैन के साथ संयुक्त कलेक्टर श्री रोशन राय सहित अन्य विभागो के अधिकारी उपस्थित रहें। कलेक्टर डॉ जैन ने अनेक आवेदको को आवेदन प्राप्ति के उपरांत निराकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी मौखिक दी है। आज प्राप्त अधिकांश आवेदन अपीलीय, डीपी बदलने, कब्जा भूमि का पट्टा दिलाने, भरण पोषण तहत कार्यवाही करने के प्राप्त हुए है इसके अलावा अतिक्रमण हटाने से संबंधित शिकायतो के अलावा, सीमांकन कराने, आवास, बिजली बिल कम कराने, मुआवजा की राशि दिलाने तथा स्वरोजगार योजनाओं से लाभांवित करने के आवेदन प्राप्त हुए है। जिला पंचायत के सभागार कक्ष में आयोजित की गई जनसुनवाई कार्यक्रम में विदिशा तहसीलदार शहरी श्रीमती सरोज अग्निवंशी के अलावा विभिन्न विभागो के जिलाधिकारी मौजूद थे।
सफलता की कहानी : अब हम सबकी सुन सकेंगे
राजस्व अधिकारी सतर्क, सजग होकर कार्यो का सम्पादन करें-कलेक्टर
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने मंगलवार को राजस्व अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अनुविभाग स्तर पर कार्य लंबित ना रहें यह संबंधित एसडीएम की नैतिक जबावदेंही है। कलेक्टर ने खण्ड स्तरीय अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठके आहूत कर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अलावा अन्य प्रचलित समस्याओं के निदान पर विशेष बल दें। कलेक्टर डॉ जैन ने समस्त राजस्व अधिकारियों को अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में स्वंय सतर्क, सजग होकर राजस्व कार्यो के साथ-साथ अन्य विभागो के माध्यम से संपादित होने वाले कार्यो की सतत मानिटरिंग कर योजनाओ और कार्यक्रमों का लाभ सुपात्रो को समय सीमा में दिलाना सुनिश्चित करें साथ ही सीएम हेल्पलाइन के तहत लंबित आवेदनों पर नियमित समीक्षा कर निराकरण की पहल करें। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि राजस्व एवं खण्ड स्तरीय विभागो की अलग-अलग शिकायते संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को जिला स्तर से प्रेषित की जाती है इसके पीछे मंशा यह है कि जिस प्रकार जिला मुख्यालय पर आवेदनों के निराकरण पर क्या कार्यवाही हुई है कि समीक्षा की जाती है ठीक वैसे ही संबंधित एसडीएम अपने विभागीय के साथ-साथ अन्य खण्ड स्तरीय विभागो में लंबित आवेदनों की समीक्षा करें जिसमें खासकर सीएम हेल्पलाइन में दर्ज आवेदनों के निराकरण हेतु एल-वन स्तर के अधिकारी को बैठको में उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर डॉ जैन ने इस माह से समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्यो की शुरूआत होगी। अतः समस्त राजस्व अधिकारियों का यह दायित्व है कि उनके कार्यक्षेत्रोंं में उपार्जन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। उन्होंने उपार्जन कार्या की पूर्वारिहर्सल का जायजा लेने के निर्देश समस्त एसडीएमो को दिए है। इसी प्रकार ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल आपूर्ति के सतत प्रबंध पूर्वानुसार बनें रहे के लिए भी अभी से कार्ययोजना के अनुरूप की सतत मानिटरिंग करने के भी निर्देश दिए है। कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा राजस्व अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा दो भागों में विभक्त की है जिसमें प्रथम भाग अ के अंतर्गत जिन मुद्दो पर उनके द्वारा समीक्षा की गई है उनमें राजस्व वसूली, राजस्व प्रकरणों की समीक्षा, ई-हस्ताक्षर, आरसीएमएस पर ऑनलाइन केस दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करना एवं न्यायालय शुल्क लिए जाने बावत, आरसीएमएस के माध्यम से प्रवासी श्रमिक राहत-शामक मॉडयूल के संबंध में डेटा प्रविष्टि व राहत राशि का वितरण, भूमि अधिग्रहण प्रशासनिक शुल्क के संबंध में, रेल्वे एनएच और सिंचाई परियोजनाओं आदि के अधिग्रहण के मामल, भू-अर्जन, लंबित बीएस आश्वासन, याचिका, लोक लेखा समिति, अभयदान का जबाव संबंध में, न्यायालय में लंबित गतिशील प्रकरणों को अद्यतन स्थिति, सीएम हेल्पलाइन का गुणवत्तापूर्ण समय सीमा में निराकरण, लोक सेवा गारंटी, एनएफबीसी वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा राशि स्वीकार, वापसी एवं आयुक्त के पत्र पर कार्यवाही एवं निजी भूमि स्वामी (खदान पट््टे) इत्यादि शामिल है। इसी प्रकार भाग ब के अंतर्गत एसडीओ द्वारा बेबजीआईएस पर गैर कृषि भूमि के लिए ऑन लाइन पुनर्मूल्यांकन मॉडयूल का उपयोग, फसल गिरदावरी एवं बीमा, पीएम किसान सम्माननिधि योजना का कार्य, मॉडर्न रिकार्ड रूम की अवधारणा तथा अद्यतन रखना, आबादी सर्वे हेतु निर्देश, बेबजीआईएस खसरा त्रुटि सुधार परिमार्जन के कार्यो की गहन समीक्षा की गई है। कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए है कि उनके न्यायालयों में लंबित प्रकरण तय अवधि से अधिक के ना हो पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने क्षेत्रों का भ्रमण कर योजनाओं के क्रियान्वयन की हकीकत से अवगत होने तथा ऐसे प्रकरण जिनमें भूमि का विवाद शामिल है उन प्रकरणों में स्थल का मौके पर मुआयना अवश्य करें। कलेक्टर डॉ जैन ने कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन पर बल दिया वही सेम्पलिंग अधिक से अधिक हो पर निगरानी रखते हुए समीक्षाएं सतत करने के निर्देश संबंधितों को दिए है। इससे पहले अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह के द्वारा राजस्व न्यायालयों, भूमि के नामांतरण, गौशालाओं, तहसील कार्यालयों में दर्ज किए जाने वाले प्रकरणों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। वही अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
- राजस्व सहित अन्य विभागो के कार्यो की समीक्षा सम्पन्न
कलेक्टर द्वारा कोविड वैक्सीन टीकाकरण कार्यो की समीक्षा
टीवी मुक्त हो हमारा प्रदेश , राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम तहत मीडिया कार्यशाला का आयोजन
टीएल बैठक आज
कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक बुधवार तीन मार्च को आयोजित की गई है यह बैठक नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में प्रातः 11 बजे से शुरू होगी। उक्त बैठक में संबंधित विभागो के जिलाधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश प्रसारित किए गए है।
जागरूकता बाईक रैली का आयोजन आज
आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जागरूकता बाइक रैली का आयोजन तीन मार्च को किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आयोजित बाइक रैली की शुरूआत जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अचल कुमार पालीवाल के द्वारा प्रातः दस बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जागरूकता रैली जिला न्यायालय परिसर विदिशा से प्रारंभ होकर जिला चिकित्सालय मेडीकल कॉलेज विदिशा में सम्पन्न होगी। इसी प्रकार की रैली तहसील स्तरो पर भी आयोजित की जाएगी। विधिक सेवा समिति गंजबासौदा, सिरोंज, कुरवाई, लटेरी के अध्यक्षो द्वारा जनजागरूकता बाईक रैली संबंधित तहसील न्यायालय परिसर से सिविल अस्पताल, सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक आयोजित की जाएगी। अभियान की कार्ययोजना अनुसार बाईक रैली का आयोजन कोविड 19 के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो का पालन करते हुए जिला प्रशासन, जिला विधिक प्राधिकरण के समन्वय से कार्ययोजना तैयार कर अभियान की सफल क्र्रियान्वयन किया जा रहा है। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के प्रचार-प्रसार एवं आयुष्मान कार्ड का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने हेतु उक्त जनजागरूकता रैली का आयोजन जिला एवं तहसील न्यायालय परिसरों से एक साथ किया गया है।
बिजली कर्मियों से मारपीट पर होगी एफआईआर’
विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत मैदानी कर्मचारियों और अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट, दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तुरन्त एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि बिजली कर्मियों पर ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। चूंकि ऐसी घटनाएं विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल गिराती हैं, इसलिए कंपनी के कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी नियंत्रणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मैदानी अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ होने वाली दुर्व्यवहार या मारपीट की घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों से दुर्व्यवहार या मारपीट के मामलों को शासकीय कामकाज में बाधा डालने के तौर पर लिया जाकर तुरंत कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि बिजली आपूर्ति की विषम परिस्थिति में निष्ठापूर्वक काम कर रहे अधिकारियोंध् कर्मचारियों का मनोबल नीचा करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है। कंपनी ने मैदानी अधिकारियों, कर्मचारियों से कहा है कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखें और जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर किसी भी अप्रिय स्थिति में उनसे आवश्यक सहयोग प्राप्त करें। इस संबंध में मैदानी महाप्रबंधकों, उपमहाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्य क्षेत्र में विगत 5 वर्ष में कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट, घातक,अघातक मामलों में पुलिस थाने में दर्ज, कोर्ट में विचाराधीन मुकदमों की समीक्षा करें।
’आशा और आशा सहयोगी को मातृत्व अवकाश के साथ इसेंटिव भी मिलेगा’
मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी कर आशा एवं आशा सहयोगियों को कल्याणकारी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। आशा और आशा सहयोगी को 6 माह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जायेगा। वे अपने गांव में रह कर अपने रूटीन कार्य करेंगी। इस दौरान आशा एवं आशा सहयोगियों को 6 माह तक रूटीन इंसेंटिव 2 हजार की राशि प्रदान जायेगी। मिशन संचालक श्रीमती छवि भारद्धाज ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं कि आशा कल्याणकारी योजना में यह सुविधाएं प्रदान की जायेंगी, ईलाज के लिए निःशुल्क सुविधा, प्रदेश मे सरकारी अस्पतालों से प्रदान की जाने वाली समस्त स्वास्थ्य सेवाएं, आशा एवं आशा सहयोगी के पति एवं बच्चों के लिए निःशुल्क रहेंगी। यदि किसी आशा या आशा सहयोगी की दुर्घटना हो जाती है और वह अस्पताल में भर्ती रहती है या गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाती है तो इलाज के लिए प्रति दिवस मान से राशि प्रदान की जाएगी । आशा कार्य करने में असमर्थ होती है तो उस स्थिति में आशा को प्रतिमाह रूटीन इंसेंटिव 2 हजार तथा आशा सहयोगी को 2 हजार प्रतिमाह प्रदान किया जाता रहेगा। आशा, आशा सहयोगी की स्वयं की शिक्षा प्रोत्साहन के लिए आशाएं जो 8वीं पास है तथा आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है तो उन्हें फीस एवं किताबों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप सहयोग प्रदान किया जाएगी। 8वीं के बाद पढ़ाई करने वाली आशा को 2 हजार, 10वीं के बाद पढ़ाई करने वाली आशा को 5 हजार, 12वीं के बाद स्नातक अन्य डिप्लोमा कोर्स करने वाली आशा, आशा सहयोगी को 8 हजार एवं स्नातक के बाद स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली आशा, आशा सहयोगी को 10 हजार की प्रोत्साहन राशि वर्ष में एक बार प्रदान की जायेगी। इस के लिये आशा, आशा सहयोगी के समस्त दस्तावेज आवेदन सहित प्राप्त किये जायेगे एवं जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमति पश्चात प्रदान किए जाएगें। आशा के परिवार में बच्चों की शिक्षा प्रोत्साहन के लिए 10वीं की कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले आशाओं, आशा सहयोगियों के बच्चों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिये स्मार्ट क्लासेज, कोचिंग क्लासेज करने, किताब कॉपी आदि खरीदने के लिये सहयोग किया जायेगा। यह राशि 10वीं उत्तीर्ण करने वाले तथा 11वीं एवं 12वीं की पढ़ाई कर रहे बच्चों का 5 हजार तथा 12 वीं उत्तीर्ण करने तथा स्नातक करने के लिए 8 हजार तक की मदद प्रतिवर्ष दी जायेगी। अंक सूची एवं समस्त दस्तावेज के साथ आशा, आशा सहयोगी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। यह लाभ दो जीवित संतानों पर ही प्रदान किया जावेगा। यह राशि केवल ऐसी स्थिति में प्रदाय की जायेगी जब शासन के किसी अन्य विभाग के माध्यम से बच्चों को आर्थिक सहायता, स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही हो। स्वावलंबन पेंशन निधि योजना, 55 वर्ष से कम आयु की आशा, आशा सहयोगियों को भारत शासन की स्वावलंबन पेंशन निधि योजना से जोडा जायेगा। योजना अंतर्गत आशा, आशा सहयोगियों द्वारा की गई मासिक बचत एवं शासन के अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात योजना में जमा राशि एकमुश्त अथवा मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त की जा सकती है। वृद्धावस्था सहायता जिन आशा, आशा सहयोगियों को स्वावलंबन योजना की पात्रता नही है, उन्हें 60 वर्ष पूर्ण होने पर एकमुश्त 20 हजार वृद्धावस्था सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
फोस्टर केयर योजना में उसी समुदाय और संस्कृति वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी’
बच्चे के पोषण देखरेख योजना में रखने के दौरान उन्हीं परिवारों को वरीयता दी जाएगी जो कि बच्चे की संस्कृति अथवा समुदाय से संबंध रखते है। ऐसे बच्चों को असंबंधित पारिवारिक पालक देखभाल या समूह फोस्टर केयर में रखा जाएगा। जिस के लिए भोपाल जिले में निवासरत् इच्छुक दम्पत्ति एवं संस्था, पालक परिवारों, उपयुक्त सुविधातंत्र फिट फैसीलीटी के लिए योजना के नियमानुसार अपना आवेदन किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय, बाल कल्याण समिति,भोपाल, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से मानदंड एवं फार्म प्राप्त कर कार्यालयीन समय में शासकीय अवकाशों को छोड़कर आवेदन जमा कर सकते हैं। पोषण देखरेख योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को संरक्षण प्रदान करना है, जो पारिवारिक देखभाल से वंचित है या जिन्हें पारिवारिक देखभाल मिलने की संभावना न के बराबर है। इस योजना के अंतर्गत एक व्यवस्था की जाती है जिसके तहत एक बच्चा आमतौर पर अस्थायी रूप से किसी असंबंधित परिवार के सदस्यों के साथ रहता है एक बच्चे को रखने हेतु बच्चे के विस्तृत परिवार अथवा परिवार के उन करीबी दोस्तों को वरीयता दी जायेगी जिन्हे बच्चा पहचानता है। परंतु यदि इस तरह का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है अथवा बच्चे की देखभाल करने के लिये तैयार नहीं है, तभी बच्चे को पोषण देखरेख योजना (फॉस्टर केयर) में रखा जा सकता है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, नियम दिशा - निर्देशों में समय - समय किए गए संशोधन व शर्ते लागू होंगी। जानकारी के लिए विभागीय वेब साइट https://mpwcdmis.gov.in/scheme icps.aspx एवं www.bhopal.nic.in], बाल कल्याण समिति, नेहरू नगर, भोपाल एवं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, बी ब्लॉक, पुराना सचिवालय, जिला भोपाल म.प्र. में संपर्क करें।
एसडीओ और तहसीलदार पंजीयन, रकबे और फसल का सत्यापन करेंगे
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के संचालक श्री तरूण पिथोड़े ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर बताया है कि शासन के निर्देशानुसार किसानों के पंजीयन, रकबे एवं फसल के सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार द्वारा किये जायें। निर्देशानुसार विगत वर्ष के पंजीयन से 50 प्रतिशत अधिक पंजीकृत रकबा वाले, 4 हेक्टेयर से अधिक रकबा वाले कृषक, सिकमी, बटाईदार किसान एवं अन्य के स्वामित्व की भूमि पर पंजीयन, गिरदावरी किसान एप एवं कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर पर गिरदावरी किसान एप के माध्यम से पंजीकृत किसान, ष् भू - अभिलेख डाटा एवं पंजीयन में किसान के नाम में भिन्नता, खसरा आधार से लिंक न होने वाले किसान, उक्त श्रेणियों के पंजीकृत किसानों के सत्यापन की कार्यवाही समय - सीमा में पूर्ण कराने के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार के अतिरिक्त नायब तहसीलदार द्वारा भी अपने कार्य क्षेत्रांतर्गत पंजीयन के सत्यापन एवं संशोधित जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकेगी। नायब तहसीलदार के लॉगिन एवं पासवर्ड डीएसओ लॉगिन से निर्मित किए जा सकेंगे ।
’अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ग्राम सभाओं की बैठक’
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2021 को ग्राम सभाओं की विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं के संबंध में एजेण्डा के साथ कोविड-19 के महामारी के नियमों का पालन किया जाएगा। ग्राम सभायें, ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों में पृथक-पृथक आयोजित की जाएगी। ग्राम सभाओं में कार्यवाही विवरण सभा समाप्त होने के पूर्व पढ़कर सभी को सुनाया जाएगा। सभी ग्राम सभाओं में सभी वर्गों, आयु के लोगों और दिव्यांगों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
’वन नेशन - वन राशन का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही को मिले’
- ’लक्षित समूह को पारदर्शिता के साथ दें बेहतर सुविधाएं - प्रमुख सचिव खाद्य श्री किदवई’
- ’सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक सम्पन्न’
प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने संभागायुक्त सभागार में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की । बैठक में संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत, प्रबंध संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री तरूण कुमार पिथोड़े, आयुक्त सह प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री अभिजीत अग्रवाल, भोपाल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों की आधार सीडिंग एवं ईकेवायसी का कार्य त्वरित गति से किया जाए ताकि प्रवासी मजदूरों एवं बंजारा वर्ग के पात्र हितग्राहियों को वन नेशन-वन राशन योजना के तहत कहीं भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त हो सके । उन्होंने कहा कि पीओएस मशीन के द्वारा ही राशन वितरित किया जाए । पंजी के माध्यम से राशन वितरण पूर्णतरू प्रतिबंधित रहे । जिन स्थानों पर नेटवर्क नहीं होने की वजह से पंजी के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है उन स्थानों पर बीएसएनएल या अन्य सर्विस प्रोवाइडर से सुविधाएं मुहैया कराकर मशीन से ही राशन वितरण किया जाना सुनिश्चित करें । उन्होंने निर्देश दिए कि अन्न उत्सव योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए इस अवसर पर सतर्कता समिति के सदस्यों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। सतर्कता समिति की बैठक अन्न उत्सव के दिन ही कराई जाए साथ ही सतर्कता समिति द्वारा आसपास की उचित मूल्य दुकानों का औचक निरीक्षण भी कराया जाए । कल्याणकारी संस्थाओं एवं छात्रावासों में समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए ।
’केरोसिन का वितरण होलसेलर से ही कराया जाए’
प्रमुख सचिव श्री किदवई ने निर्देश दिए कि केरोसिन का वितरण होलसेलर से ही कराया जाए ताकि उपभोक्ताओं को फायदा मिल सके साथ ही लीकेज से होने वाली क्षति को कम किया जा सके । सभी पात्र हितग्राहियों को पारदर्शिता के साथ केरोसिन वितरण सुनिश्चित किया जाए । करोसिन वितरण में सेमी होलसेलर के शामिल होने से उपभोक्ताओं को भी परेशानी होती है साथ ही लीकेज से क्षति भी होती है । श्री किदवई ने निर्देश दिए कि उचित मूल्य दुकान के लंबित कमीशन का जल्द भुगतान किया जाए । उन्होंने सीएम हेल्प लाइन में उचित मूल्य दुकान संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए । प्रमुख सचिव श्री किदवई ने ग्राम पंचायत स्तर पर दुकान आबंटन, निलंबित एवं संलग्न दुकानों की स्थिति साप्ताहिक संचालन, 200 मीटर के अंदर स्थित उचित मूल्य दुकानों की जानकारी, नवीन जोड़े गए परिवारों का सत्यापन, खाद्यान्न आबंटन एवं उठाव की स्थिति आदि की विस्तृत समीक्षा की ।
8 मार्च और 5 जून को भी होगी विशेष ग्राम सभा
जिले में 8 मार्च और 5 जून को विशेष ग्राम सभा का आयोजन सभी ग्राम पंचायतों में होगा। वर्ष में पूर्व से निर्धारित चार ग्राम सभाओं के अलावा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च एवं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को भी ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित की जायेंगी। ग्राम सभाएँ रोटेशन में ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों में पृथक-पृथक आयोजित की जाएं। जब ग्राम पंचायत के मुख्यालय के गाँव में ग्राम सभा का आयोजन हो तो सभी ग्रामों के लोग उपस्थित रहें। वर्तमान में प्रत्येक ग्राम सभा के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी सामान्यतरू क्लस्टरध्सेक्टर लेवल के होते हैं। कुछ चयनित ग्राम सभाओं में जिला या विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिये कहा गया है। कोरम की पूर्ति एक औपचारिकता का विषय नहीं। ग्राम सभा आयोजन का प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे कोरम की पूर्ति हो सके। ग्राम सभा की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिये गये हैं। ग्राम सभा की बैठक का कार्रवाई विवरण बैठक समाप्त होने के पूर्व पढ़कर सुनाया जाये। संचालक पंचायत राज ने कहा कि ग्राम सभाओं की बैठकों को आकर्षक व रोचक बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व अन्य विकास विभागों का आईईसी मटेरियल, दृश्य, श्रव्य माध्यामों से डिस्प्ले की व्यवस्था की जाये। ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, युवाओं व दिव्यांगों की उपस्थिति ग्राम सभाओं की जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित की जाए। कोविड-19 के तहत शासन स्तर से जारी निर्देशानुसार प्रभावी कार्रवाई करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित हो।
कोरोना वैक्सीनेशन संबंधी जानकारी देने के लिए पांच अधिकारी नामांकित
आम जन तक पहुँचाई जाने वाली कोरोना वैक्सीनेशन से संबंधित जानकारी प्रेस और मीडिया के माध्यम से पहुँचाने एवं मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 5 अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। संचालक, राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो ने बताया कि मीडिया को कोरोना वैक्सीन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए डॉ. संतोष शुक्ला अपर संचालक टीकाकरण, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मोबाइल नंबर 9425193964, डॉ. सौरभ पुरोहित उपसंचालक टीकाकरण, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मोबाइल नंबर 9753276544, श्री महेश दुबे पीआरओ जनसंपर्क (स्वास्थ्य विभाग) मोबाइल नंबर 9424445008, श्री दिलीप कुमार माथुर बीईई, आईईसी मोबाइल नंबर 9827044528 और श्री सुरेश कुमार टेकाम बीईई आईईसी ब्यूरो मोबाइल नंबर 7024097685 को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
किसानों के हित में तीन विभाग मिलकर बनाएंगे संयुक्त कार्य-योजना
किसानों की आय को दोगुना करने के लिये किसानों से जुड़े राज्य शासन के तीन विभाग खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, सहकारिता और किसान कल्याण तथा कृषि कल्याण विकास विभाग रोडमेप के अनुसार एक संयुक्त कार्य-योजना बनाकर काम करेंगे। इस उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल एवं सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद भदौरिया ने मंत्रालय में सोमवार को संयुक्त बैठक की। सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि किसानों के हित में संयुक्त रूप से कियें गये प्रयासों के समुचित परिणाम सामने आएंगे, जो आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में मील के पत्थर साबित होंगे। खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि गेहँ, चना एवं मसूर की खरीदी के लिये किसानों का ई-पोर्टल पर पंजीयन का काम पूरा हो चुका है। अब उन्हें गेहूँ खरीदी के लिये एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप इस वर्ष भी पंजीकृत किसानों से गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसों की रिकार्ड खरीदी की जाएगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों की भलाई एवं उनकी उन्नति के लिये कृषि से जुड़े कृषि, सहकारिता एवं खाद्य विभाग की महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका है। किसानों के लाभ के लिये सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि कार्य-योजना बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।
फीस नहीं देने के कारण परीक्षा से नहीं किया जाएगा वंचित
स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि अभिभावकों या छात्रों द्वारा फीस भुगतान न करने अथवा बकाया होने के आधार पर, कक्षा 9वीं से 12वीं की परीक्षा में भाग लेने से किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा। बकाया फीस के भुगतान के लिए संबंधित अभिभावक या छात्र से अंडरटेकिंग ली जाकर उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यह आदेश प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। श्री परमार ने बताया कि निजी विद्यालय प्रबंधन लंबित फीस की किस्त के भुगतान न किए जाने के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लासेस या विद्यालय में भौतिक रूप से संचालित कक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोकेंगे। इसी प्रकार विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को भी नहीं रोका जा सकेगा। मंत्री श्री परमार ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग को पालकों से गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस भुगतान और जबरन फीस वसूली संबंधी अनेक शिकायत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही थी। पालकों की सहूलियत और विद्यार्थियों की पढ़ाई अनवरत जारी रखने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलो के कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय प्रबंधन शैक्षणिक सत्र 2019-20 तथा 2020-21 के लिए नियत की गई फीस अभिभावकों से ले सकेंगे। अभिभावक यह फीस 6 समान किस्तों में जमा कर सकेंगे, जो 5 मार्च 2021 से प्रारंभ होकर 5 अगस्त 2021 को समाप्त होगी। यदि किन्हीं अभिभावकों को फीस के भुगतान में कठिनाई हो रही है तो वे अपना व्यक्तिगत अभ्यावेदन संबंधित विद्यालय को प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा उक्त अभ्यावेदन को सहानुभूति के साथ विचार कर निराकरण किया जाएगा। यह व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2021-22 की फीस संग्रहण व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगी। इस सत्र के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा सूचित एवं नियत की गई फीस को अभिभावकों को समय अनुसार भुगतान करना होगा।
फसल बीमा की प्रीमियम कटने के बाद पोर्टल पर इन्ट्री से वंचित किसानों के लिए 10 मार्च तक खुला पोर्टल, शेष किसानों की पोर्टल पर प्रविष्टि कराने के दिए निर्देश
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऐसे किसान जिनका खरीफ 2019 का बैंकों द्वारा प्रीमियम काटकर कम्पनियों को भेजा गया, लेकिन पोर्टल पर इन्ट्री नहीं की जा सकी थी। ऐसे किसानों की प्रविष्टि के लिए भारत सरकार द्वारा 01 मार्च से 10 मार्च 2021 तक पोर्टल खोला गया है। एलडीएम तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को संबंधित किसानों की प्रविष्टि सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे शेष आवेदन जिनमें बैंकों द्वारा पोर्टल पर यूटीआर की इन्ट्री नहीं की गई थी, वह 01 मार्च से 10 मार्च तक बैंकों द्वारा यूटीआर पोर्टल पर संलग्न किए जा सकेंगे। साथ ही सीएम हेल्पलाईन में खरीफ 2019 में पोर्टल इन्ट्री से संबंधित शिकायतों का भी निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत निराकरण पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की परिधि में आने वाला कोई भी किसान पोर्टल में इन्ट्री से शेष नहीं रहने तथा 01 मार्च से 10 मार्च तक की समय सीमा में छूटी हुई प्रविष्टियां पूर्ण कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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