जनसुनवाई कार्यक्रम में 149 आवेदन प्राप्त हुए
सीधे आवेदको से संवाद
जनसुनवाई कार्यक्रम मेंं कलेक्टर डॉ पंकज जैन सीधे आवेदकों के बैठक स्थलो पर पहुंचकर उनसे आवेदन प्राप्त कर निराकरण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित करते हुए मार्क करने लगे, पूरी प्रक्रिया के दोरान आवेदकगण अपनी-अपनी चेयर पर बैठे रहें। कलेक्टर डॉ जैन के साथ डिप्टी कलेक्टर व नोडल अधिकारी श्रीमती अमृता सहित अन्य विभागो के अधिकारी उपस्थित रहें। कलेक्टर डॉ जैन ने अनेक आवेदको को आवेदन प्राप्ति के उपरांत निराकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी मौखिक दी है। आज प्राप्त अधिकांश आवेदन अपीलीय, डीपी बदलने, कब्जा भूमि का पट्टा दिलाने, भरण पोषण तहत कार्यवाही करने के प्राप्त हुए है इसके अलावा अतिक्रमण हटाने से संबंधित शिकायतो के अलावा, सीमांकन कराने, आवास दिलाने, बिजली बिल कम कराने, मुआवजा की राशि दिलाने तथा स्वरोजगार योजनाओं से लाभांवित कराने तथा महिलाओं के द्वारा उत्पीड़न संबंधी शिकायते दर्ज कराई है उन्हें सीधे कोतवाली थाना परिसर में संचालित वन स्टाप सेन्टर की प्रशासक कीर्तिका व्यास को निराकृत कराने हेतु आवेदन मार्क किया गया। जिला पंचायत के सभागार कक्ष में आयोजित की गई जनसुनवाई कार्यक्रम में विदिशा ग्रामीण तहसीलदार श्री केएन ओझा, नायब तहसीलदार श्रीमती पारूल जैन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार के अलावा विभिन्न विभागो के जिलाधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर एमआरएफ सेन्टर का जायजा
जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक आज
कलेक्टर डॉ पंकज जैन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक आज नौ मार्च की दोपहर साढे तीन बजे से नवीन कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में आयोजित की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की प्रथम त्रैमासिक बैठक में समिति के सदस्य पुलिस अधीक्षक, खनिज अधिकारी, पीआरओ को नियत समय व स्थल पर उपस्थित होने की सूचना जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास एवं समिति के सदस्य सचिव जिला संयोजक के द्वारा प्रेषित की गई है। उक्त बैठक मे अनुसूचित जाति जनजाति (अधिनियम अत्याचार निवारण) योजना के अंतर्गत एक जनवरी एवं फरवरी माह में स्वीकृत राहत राशि एवं वितरण की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा आकस्मिकता योजना के तहत भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों तथा पीडित व्यक्तियों एवं साक्षियों को दिया जाने वाला यात्रा भत्ता, भरण पोषण, व्यय आहार व मजदूरी का भुगतान तथा जिले में दर्ज प्रकरण एवं राहत की स्वीकृति हेतु भेजे गए प्रकरणो की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा पुलिस विवेचना में लंबित प्रकरण, विशेष न्यायालय विदिशा में निराकृत एवं लंबित प्रकरणो की समीक्षा एजेण्डा बिन्दु में शामिल है।
142 ट्रायसाइकिले निकायो को उपलब्ध कराई गई
सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक डॉ पीके मिश्रा ने बताया कि विदिशा जिले में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदाय करने हेतु शीघ्र ही शिविरों का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के द्वारा जिले को 142 ट्रायसाइकिल उपलब्ध कराई गई है इसके अलावा व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, वैशाखी, छडी, ब्लाईंडस्टीक, स्मार्ट फोन, केलीपर्स, चश्में आदि उपकरण आगामी माह में उपलब्ध कराए जाएंगे। समुचित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत विदिशा, बासौदा एवं सिरोज विकासखण्ड मुख्यालयों पर परीक्षण शिविरो का आयोजन कर चिन्हित दिव्यांगजनों को सामग्री का वितरण कार्य किया जाएगा। वर्तमान में 142 ट्रायसाइकिले जनपदो को उपलब्ध कराई गई है। ऐसे दिव्यांगजन जो ट्रायसाइकिल की पात्रता रखते है और अब तक उन्हें ट्रायसाइकिल कभी भी नही मिली है ऐसे हितग्राही निकाय क्षेत्रों में सम्पर्क कर निर्धारित दस्तावेंज प्रस्तुत कर ट्रायसाइकिल प्राप्त कर सकते है।
कोविड वैक्सीन का दूसरा टीकाकरण की तिथियां जारी, दस मार्च से फ्रंटलाइन वर्करो को दूसरा टीका लगाया जाएगा
कोविड 19 वैक्सीन टीकाकरण अभियान के तहत जिन फ्रंट लाइन वर्करो को आठ से बीस मार्च फरवरी तक वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया था एवं उनके 28 दिन पूर्ण हो चुके है उन्हें मार्च माह की तिथियां क्रमशः 10, 13, 15 एवं 22 को कोविड 19 का दूसरा टीका लगाया जाएगा। संबंधित फ्रंट लाइन वर्कर जिन्होंने जिस संस्था में पहला टीका लगवाया था उसी संस्था में जाकर दूसरा टीका पूर्व उल्लेखित तिथियों में पहुंचकर अर्थात 28 दिन पूर्ण होने पर दूसरा टीका अनिवार्यतः लगवाने का आग्रह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने बताया कि कोविड 19 का टीकाकरण जो साठ वर्ष से ऊपर सभी तथा 45 से 59 आयु के चिन्हित 19 प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, मेडीकल कॉलेज एवं चिन्हित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर रविवार, मंगलवार, शुक्रवार एवं शासकीय अवकाशो को छोड़कर यथावत टीकाकरण का कार्य जारी रहेगा।
चार लाख की आर्थिक मदद जारी
सर्पदंश के एक प्रकरण में विदिशा उपखण्ड अधिकारी श्री गोपाल सिंह वर्मा ने मृतक के निकटतम परिजन को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि विदिशा तहसील के ग्राम मूंगोद निवासी श्री नारायण सिंह की मृत्यु सर्पदंश से हो जाने के कारण मृतक की पत्नी श्रीमती गुलाब बाई को आरबीसी के प्रावधानो के तहत चार लाख रूपए की आर्थिक मदद जारी की गई है।
शांतिपूर्ण निर्वाचन है सर्वोच्च प्राथमिकता- राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने गत दिवस आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन में कानून व्यवस्था के संबंध में पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी और अपर मुख्य सचिव श्री राजेश राजौरा से चर्चा की। श्री सिंह ने कहा कि मतदान के दौरान अतिसंवेदनशील और संवेदनशील मतदान केन्द्रों में पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाय। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण निर्वाचन सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह ने बताया कि पंचायत निर्वाचन तीन और नगरीय निकाय निर्वाचन दो फेज में करवाये जायेंगे। अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों में वीडियो कैमरे भी लगवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो जायेगी। इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाय। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पहली बार यह प्रावधान किया जा रहा है कि नामांकन-पत्र में गलत जानकारी देने पर 6 महीने की सजा और 25 हजार रूपये का जुर्माना हो सकेगा। नगरीय निकाय चुनाव में सामान्य प्रेक्षक के साथ ही व्यय प्रेक्षक भी नियुक्त किये जायेंगे। उन्होंने विधिक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। पुलिस बल के इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के संबंध में भी चर्चा हुई। बैठक में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दुर्ग विजय सिंह और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री आदर्श कटियार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
’वृत्तिकर होगा 31 मार्च तक जमा’
वाणिज्यिक कर अधिकारी ने बताया है कि मध्यप्रदेश वृत्तिकर संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिये वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। जीएसटी से पंजीयत व्यवसायी, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, कम्प्यूटर सेंटर, चिकित्सक, चिकित्सा व्यवसायी, सीए, वकील, बीमा अभिकर्ता, मदिरा दुकान संचालक, चिटफण्ड संचालित संस्थायें या व्यक्ति सहकारी सोसायटी, ट्रांसपोर्टर, कोचिंग संस्थान, चिकित्सालय, जिमसेंटर, धर्मकांटा, होटल, लाज, विवाह, मंडप, टेंट, केवल आपरेटर, वीडियो पार्लर, ब्यूटी पार्लर, फाईनेंस, कम्पनी, क्लीनिक, लैब, पैथोलॉजी, नर्सिंग होम, क्योस्क सेंटर, फैशन डिजाईनर, बुटीक, टोल प्लाजा, पेट्रोल पम्प आदि 31 मार्च 2021 तक अनिवार्यतरू वृत्तिकर जमा करायें। व्यापारियों से कहा गया है कि योजना का लाभ लेकर ब्याज एवं वसूली की कार्यवाही से बचा जा सके।
अवकाश के दिनों में भी पंजीयक कार्यालय खुलेंगे’
प्रदेश के जनसामान्य को दस्तावेजों के पजीयन कार्य में अधिक सुविधा देने के लिए एवं शासन के राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए माह मार्च 2021 में 13 , 14 , 20 , 21 एवं 28 को अवकाश दिवसों में समस्त जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय , पंजीयन एवं शासकीय कार्य के लिये खुले रहेंगे। महानिरीक्षक पंजीयन श्री सुखवीर सिंह ने निर्देश दिये है कि उक्त तिथियों पर परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, पंजीयन अपने परिक्षेत्र अंतर्गत समस्त पंजीयन कार्यालय खोला जाना सुनिश्चित करें ।
’मार्च माह में अवकाश दिनों में बिजली बिल भुगतान केन्द्र खुलेंगे’
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 11 मार्च (शिवरात्रि), 13 मार्च (द्वितीय शनिवार), 7, 14, 21, 28 (चारों रविवार) एवं 29 मार्च (होली) को बिल भुगतान केन्द्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। बिल भुगतान केन्द्र उक्त छुट्टी के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से अपील विभिन्न स्थानों पर स्थापित ए.टी.पी. मशीन में भी बिल भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा बिलों के भुगतान की सुविधा एम.पी.ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेन्टर, कंपनी पोर्टल portal.mpcz.in (नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) पेटीएम एप एवं उपाय मोबाइल एप के माध्यम से बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
’वन्य प्राणियों द्वारा मकानों को पहुँचाई क्षति भी प्राकृतिक आपदा घोषित’
वन्य प्राणियों द्वारा मकान में पहुँचाई गई क्षति को भी प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली हानि की श्रेणी में शामिल किया गया है । विगत दिनों प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली हानि के वर्तमान में प्रावधानित मानदंडों में संशोधन करते हुए अब किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण या वन्य प्राणियों द्वारा मकान पूर्ण रूप से नष्ट किया गया हो अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ हो तो उसे भी आर्थिक अनुदान सहायता दी जा सकेगी । इसके साथ ही प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुघर्टना के साथ वन्य प्राणियों द्वारा पीड़ित परिवार के कपड़े, खाद्यान्एवं बर्तनों की हानि के लिए प्रति परिवार 5 हजार रूपये आर्थिक अनुदान के रूप में तथा 50 कि.ग्रा. खाद्यान्न (गेंहूँ, चावल) एवं पांच लीटर केरोसीन तात्कालिक सहायता के रूप में दिये जायेंगे। इसके साथ अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में एसडीआरएफ (स्टेट डिजास्टर रिस्पोंस फंड) से राहत राशि व्यय में ऐसे मद भी शामिल किए गए हैं, जिनके विषय में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था।
’क्षतिग्रस्त फसल के लिए न्यूनतम मुआवजा 5 हजार’
प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसल के मामलों में अब देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल क्षति हुई हो तो भी अनुदान सहायता नष्ट हुई फसल के मूल्य के बराबर देय होगी तथा प्रत्येक खाते हेतु सभी फसलों के मामले में देय राशि 5 हजार से कम नहीं होगी।
विधायक भार्गव द्वारा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में मांगों को विधानसभा में रखा
विदिशाः- विधायक शशांक भार्गव ने विधानसभा प्रश्नों के माध्यम से मनरेगा की राशि से विभिन्न ग्राम पंचायतों में विगत दो वर्षाें में कराये गये निर्माण कार्यों के पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रारंभ रहने के संबंध में जानकारी इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ रहने के कारण की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उनके द्वारा एक जिले से दूसरे जिले को सडक सम्पर्क से जोडने की योजना के संबंध में अपनी मांग रखी। इसके अलावा विदिशा सागर वायपास एन.एच 146 पर दुर्घटनाओ को रोकने के लिये मार्ग पर केट आई सोलर बिलिंकर काशन बोर्ड आदि पर्याप्त संख्या में लगाये जाकर दुर्घटनाओ ंपर रोक लगाये जाने संबंधी बात भी रखी। इसी क्रम में विदिशा बासोदा मार्ग के ईदगाह चैराहे से रामलीला चैराहा बेतवा नदी पुल तक दुर्घटनाओं को रोके जाने के संबंध में गतिअवरोधक केट आई एवं अन्य सडक दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय के संबंध में अपनी बात रखी। इसके अलावा उनके द्वारा वनभूमि पर अवैध खदानों के संचालन की रोकथाम हेतु कार्यवाही की मांग की एवं वनभूमि पर काबिज हितग्राहियों को वनभूमि अधिकार पत्र दिये जाने की मांग भी रखी एवं एक अन्य प्रश्न के माध्यम से वन विकास निगम म.प्र. में 10 से 15 वर्षांे से कार्यरत कम्प्यूटर आॅपरेटरों के हित में शासन से पूर्ण अनुभव प्राप्त के लिये सीपीसीटी परिक्षा की अनिवार्यता से मुक्त रखे जाने के संबंध में मांग रखी। विधायक शशांक भार्गव द्वारा क्षेत्र के विकास हित में एवं विभिन्न अनियमितताओं एवं समस्याओं के संबंध में तत्काल कार्यवाही किये जाने के लिये नियमित रूप से प्रश्नों के माध्यम से शासन स्तर से कार्यवाही की मांग की गई है।
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