सिविल अस्पताल झाबुआ - थांदला सहित जिलें के समस्त एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर
शासकीय महाविद्यालय थांदला को मिली 3 करोड़ 53 लाख रुपये की सौगात
भोज विश्वविद्यालय की पाठ्य सामग्री का वितरण
भोज विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र क्र.0205 शा. महाविद्यालय थांदला के विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का वितरण दि. 25.05.2021 से वितरित की जा रही है। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म एम.पी.आॅनलाईन से भर करके उसकी एक प्रति केन्द्र पर जमा करनी होगी। इस प्रति के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति एवं अर्हताधारी अंकसूची संलग्न करना आवश्यक होगा। परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 05.06.2021 निर्धारित की गई है एवं असाईमंेन्ट अर्थात सत्रीय कार्य जमा करने की अंतिम तिथि 31.05.2021 है। इस वर्ष 2021 में भी भोज की मुख्य परीक्षा ओपन बुक प्रणाली से आयोजित की जावेगी। परीक्षा की समय-सारणी एवं प्रश्न-पत्र भोज की वेबसाईट पर अपलोड किये जावेगें। समस्त विद्यार्थियों को वेबसाईट से प्रश्न-पत्र डाउनलोड करके घर पर बैठकर उनके उत्तर लिख करके निर्धारित तिथि को अध्ययन केन्द्र में जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिये भोज के प्रभारी डाॅ. पीटर डोडियार एवं कार्यालयीन सहायक श्री अजय मोरी एवं श्री रमेश डामोर से संपर्क करें।
बिना अनुज्ञा पत्र सोयाबीन से भरा ट्रक उड़नदस्ते ने पकड़ा - 91625 हजार मंडी टेक्स वसूला
इनका कहना है।
भामल से गाड़ी लोड होकर कुशलगढ़ जा रही थी जिसको रास्ते मे रोका बिना अनुज्ञापत्र के जा रहा था जिसका 5 गुना टेक्स वसूला जिसका 91625 राजस्व प्राप्त किया। : प्रेम हिहोर मंडी निरक्षक थांदला
धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रतिबंधात्मक संशोधित आदेश
झाबुआ, 25 मई 2021। जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ श्री सोमेश मिश्रा के आदेश क्रमांक/3061/जे.सी./2021 दिनांक 23 मई 2021 में दिये गये आदेश (अंतर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973) के अनुसार मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-35-09-2020-दो-सी- 2 भोपाल दिनांक 20 अपै्रल 2021 में दिये गए निर्देशानुसार जिले में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए उसकी रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव तथा जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक/3059-3060/जे.सी./2021 झाबुआ, दिनांक 22/05/2021 द्वारा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 31.05.2021 तक प्रातः 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू (लाॅकडाउन) लगाया गया है। दिनांक 23.05.2021 को जिला आपदा प्रबंधन समूह ;क्पेजतपबज ब्तपेपे डंदंहमउमदजद्ध की बैठक में प्राप्त सुझाव एवं लिए गए निर्णय अनुसार कार्यालयीन आदेश दिनांक 22.05.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए कोरोना कफ्र्यू (लाॅकडाउन) के दौरान निम्नानुसार गतिविधियाॅ प्रांरभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सभी शासकीय कार्यालयों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी की उपस्थिति शत-प्रतिशत तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति शासन निर्देशानुसार 25 प्रतिशत रोटेशन के अनुसार होगी। समस्त पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। यह आदेश उन विभागों पर लागू नहीं होगा जो कोविड-19 की ड्यूटी कर रहे है। निजी कार्यालय, बैंक, कियोस्क सेंटर इत्यादि 25 प्रतिशत उपस्थिति अनुसार खुले रहेंगे। कोरोना कफ्र्यू के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन करते हुए निम्न सेवाएं मुक्त रहेगीः-
- कोरोना कफ्र्यू के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन करते हुए जिले में अत्यावयक सेवाएं मुक्त रहेगी
जिले में अत्यावश्यक सेवाएं उदाहरणस्वरूप- किराना सामग्री दुकान, आटा-चक्की, चिकित्सीय सलाह पर लगाये जाने वाले चश्मा दुकान इत्यादि।
अस्पताल, नर्सिग होम, केमिस्ट, मेडिकल इन्श्यारेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।
कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, पशु चारा, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकाने इत्यादि)।
भवन निर्माण सामग्री दुकाने, कन्सट्रक्शन गतिविधियाॅ (सीमेंट,सरिया,रेत,गिट्टी इत्यादि)।
बरसात से बचाव हेतु संबंधित सामग्री दुकाने (तिरपाल-प्लास्टिक पन्नी इत्यादि)।
आॅटो मोबाईल सर्विस सेंटर।
श्रम बाजार।
ई-व्यवसाय दुकाने।
अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन।
रेस्टोरेंट ( केवल टेक होम डिलिवरी के लिए) पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, सब्जी के ठेले।
औद्योगिक इकाईयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन।
एम्बुलेंस फायर बिग्रेड, टेली-कम्युनिकेशन विद्युत प्रदाय, रसोई गैस होम डिलीवरी सेवायें।
दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिए परिवहन (सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 6 बजे से 7 बजे तक)।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकाने।
केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन।
इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन।
अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।
राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुडे कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान बंधु।
बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।
अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण।
होटल (केवल इन रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)।
उपरोक्त दुकाने, सेवाएं व्यवसाय प्रातः 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रह सकेगी। जिले में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगे। यह आदेश ऐसे शहरी एवं ग्रामीण क्षैत्रों में लागू होगा जो ग्रीन/येलो जोन में आते है। (ग्रीन जोन से तात्पर्य है जहां कोविड-19 के संक्रिय मरीजों की संख्या 0 हो/येलो जोन से तात्पर्य है जहां कोविड-19 के सक्रिय मरीजो की संख्या 1 है)। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/ आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 (5) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है। इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-134 (2) के तहत समचार पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आदेश की सूचना निःशुल्क समाचार पत्रों के माध्यम से जन सामन्य/संबंधितों को उक्त आदेश से अवतग कराया जाए। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी इस आदेश से सामान्य जन एवं संबंधितों को अवगत कराएं। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51, 60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 23 मई 2021 को जारी किया गया है।
कलेक्टर हुए भावुक, आप और आपके परिवार की सुरक्षा के लिये, यह टीका अनिवार्य रूप से लगाए
मोहनपुरा में मनरेगा के अन्तर्गत कंटुर टेंªच का निरीक्षण
झाबुआ,। कलेक्टर श्री सोमेेश मिश्रा एवं जिला पंचायत व मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन द्वारा जनपद पंचायत रामा के ग्राम मेाहनुपरा में मनरेगा के अन्तर्गत जो कंटुर टेªंच बनाए गये है। जिसका क्षेत्रफल 4 हेक्टर एवं लागत रूपये 5.00 लाख है। उसका निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री मिश्रा ने इंच टेप से कंटुर टेªंच की लम्बाई चैडाई एवं गहराई नपवाई। कंटुर टेªन्च निर्माण से बारिश का जो पानी बह कर निकल जाता है वह अब धरती के अन्दर जाकर नमी पैदा करेगा। कलेक्टर श्री मिश्रा ने यहां पर सघन वृक्षारोपण जिसमें सुबबुल, सिताफल, नीम, रतनजोत के पौधेरोपने के लिए निर्देश दिये एवं यहां साइट अच्छी है तालाब का निर्माण किया जा सकता है। इस दौरान जनपद पंचायत रामा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामा श्री एम.एल.टाॅक, सहायक यंत्री श्री धीरेन्द्र धकिते, तहसीलदार श्री आशीष राठौर एवं प्रभारी पीआरओ श्री सुधीर कुशवाह उपस्थित थे।
गांव आपका है गांव का भला आप ही कर सकते हैं, टीकाकरण-आपकी सुरक्षा गांव की सुरक्षा
झाबुआ,। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन, दिनांक 24.05.2021 को दोपहर जनपद पंचायत रामा के ग्राम वागलावाट भूरिया में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये ग्राम वासियों से रूबरू हुए। यहां पर कलेक्टर श्री मिश्रा ने आंगनवाडी कार्यकर्ता, एन.एम. ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, जीआरएस, तडवी, पटेल एवं ग्रामीणों से चर्चा की। ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के लिये स्वयं टीका लगवाए अपने परिवार के सभी सदस्यों को टीका लगवाये। आपकी सुरक्षा आपके गांव की सुरक्षा है। शत प्रतिशत टीकाकरण हो सरकार निरन्तर आपके सहयोग एवं सुरक्षा के प्रयास कर रही है। हम भी सहयोग कर टीकाकरण को जन जागृति में लेकर इस सफल बनाए। आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनाये। इसमें आपको आयुष्मान कार्ड मिले या नही मिले इसमें आपका आयुष्मान कार्ड नम्बर से ही आप अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कोरोना से बचाव के लिये 10 मेडिकल कीट दिये गये है। यदि समाप्त हो गये हैं तो हम तत्काल उपलब्ध करवा देंगे। कलेक्टर श्री मिश्रा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सिद्धार्थ जैन द्वारा यहां पर वृक्षारोपण किया एवं ग्रामीणों को वृक्षारोपण करने का संदेश दिया। इस दौरान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री एम.एल.टाॅक, सहायक यंत्री मनरेगा श्री धीरेन्द्र धकिते, तहसीलदार आशीष राठौर, डाॅ.श्री डूडवे, एवं प्रभारी पीआरओ श्री सुधीर कुशवाह उपस्थित थे।
जल जीवन मिशन एवं नलजल योजना की समीक्षा
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वीसी के माध्यम से नगरपालिका क्षैत्र में कोविड नियंत्रण के लिये हर संभव प्रयास करने का आव्हान किया
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