नयी दिल्ली, आठ जुलाई, न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन (एनबीए) ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को इस आधार पर चुनौती दी है कि वे सरकारी अधिकारियों को मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को 'अनुचित रूप से प्रतिबंधित' करने के लिये 'अत्यधिक अधिकार' प्रदान करते हैं। एनबीए ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। उसने कहा कि आईटी नियमों के भाग III (डिजिटल मीडिया के संबंध में आचार संहिता, प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) को चुनौती दी गई है क्योंकि वे 'डिजिटल समाचार मीडिया की सामग्री को विनियमित करने के लिए कार्यपालिका को निरंकुश और अत्यधिक अधिकार देने वाला निगरानी तंत्र' तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है। कई डिजिटल समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म पहले ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में 2021 के आईटी नियमों को चुनौती दे चुके हैं और केंद्र ने भी उच्चतम न्यायालय का रुख कर उसे सभी याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।
शुक्रवार, 9 जुलाई 2021
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एनबीए ने नए आईटी नियमों को चुनौती दी
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