बॉम्बे में न्यायिक हिरासत में फादर की मौत पर गम - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 14 जुलाई 2021

बॉम्बे में न्यायिक हिरासत में फादर की मौत पर गम

  • * पुलिस ने दावा किया था कि कॉन्क्लेव कथित माओवादी लिंक वाले लोगों द्वारा आयोजित किया गया था
  • * उच्च न्यायालय ने देसाई से कहा, "मजिस्ट्रेट द्वारा 176 (सीआरपीसी) के तहत जो भी जांच या जांच होती है, उसमें अब किसी को भाग लेना होगा "

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बॉम्बे. महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले के 84 वर्षीय आरोपी जेसुइट फादर और कार्यकर्ता स्टेन स्वामी के मेडिकल रिकॉर्ड सौंपे, जिनकी न्यायिक हिरासत में यहां के एक अस्पताल में मौत हो गई थी. वे कई हफ्तों से मेडिकल जमानत का इंतजार कर रहे थे.मुख्य लोक अभियोजक अरुणा पई ने न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जमादार की पीठ को बताया कि जब से वह तलोजा जेल में बंद थे, तब से राज्य ने "स्वामी के संपूर्ण मेडिकल रिकॉर्ड का एक संकलन" प्रस्तुत किया था. स्वामी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 8 अक्टूबर 2020 में रांची से गिरफ्तार किया था. एनआईए द्वारा उनकी गिरफ्तारी के समय उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन केंद्रीय एजेंसी ने कभी उनकी हिरासत की मांग नहीं की. पार्किंसंस रोग और कई अन्य चिकित्सा बीमारियों से पीड़ित, स्वामी, जो उस समय 83 वर्षीय थे, को उनकी गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.इसके बाद उन्हें नवी मुंबई के तलोजा जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस साल 5 जुलाई को स्वामी की मौत के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित करने के बाद, वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई, जिन्होंने एचसी में आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व किया था, ने अदालत को बताया था कि स्वामी की मौत एनआईए और महाराष्ट्र की ओर से लापरवाही का परिणाम थी.जेल अधिकारी जो उसे समय पर और पर्याप्त चिकित्सा सहायता प्रदान करने में विफल रहे थे. पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि स्वामी की न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो गई, इसलिए उनकी मृत्यु की मजिस्ट्रेटी जांच, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 176 के तहत अनिवार्य है, आयोजित की जाएगी.उच्च न्यायालय ने देसाई से कहा, "मजिस्ट्रेट द्वारा 176 (सीआरपीसी) के तहत जो भी जांच या जांच होती है, उसमें अब किसी को भाग लेना होगा." देसाई ने कहा कि इस तरह की जांच पर उनके पास कुछ दलीलें हैं और वह सुनवाई की अगली तारीख पर ऐसा करेंगे.एचसी देसाई और अन्य सभी पक्षों की सुनवाई 19 जुलाई को करेगी. एल्गर परिषद मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एक सम्मेलन में दिए गए भड़काऊ भाषणों से संबंधित है, जिसके बारे में पुलिस ने दावा किया कि अगले दिन पश्चिमी महाराष्ट्र शहर के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा हुई. पुलिस ने दावा किया था कि कॉन्क्लेव कथित माओवादी लिंक वाले लोगों द्वारा आयोजित किया गया था.

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