बिहार : जिला परिषद के लिए 1 लाख तो मुखिया जी के लिए 40 हजार सीमा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

सोमवार, 30 अगस्त 2021

बिहार : जिला परिषद के लिए 1 लाख तो मुखिया जी के लिए 40 हजार सीमा

panchayat-election-bihar
पटना : बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिसके बाद से प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाए दुरूस्त करने में लग गए हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव में मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों राज्य निर्वाचन आयोग ने 101 पन्ने का गाइडलाइन्स जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार, जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 1 लाख तक खर्च करने की तक छूट मिली है। इसके अलावा मुखिया और सरपंच उम्मीदवार को 40 हजार, पंचायत समिति सदस्य को 30 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को 20 हजार खर्च करने की छूट मिली है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार चुनावी प्रचार के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्य, पंच पद के प्रत्याशी एक मोटर साइकिल से, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य पद के प्रत्याशी 2 बाइक अथवा 1 हल्का मोटर वाहन से प्रचार कर पाएंगे। वहीं, जिला परिषद के सदस्य पद के प्रत्याशी अधिकतम 4 बाइक अथवा 2 हल्के मोटर वाहन से चुनाव प्रचार कर पाएंगे। प्रत्याशी बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी और रिक्शा से भी प्रचार कर सकते है। हालांकि इसको लेकर अनुमति लेनी पड़ेगी और इसका खर्च भी चुनाव खर्च में जुटेगा। इसके साथ ही अगर कोई भी प्रत्याशी किसी सियासी दल के झंडा-बैनर का प्रयोग करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के नाम या चुनाव चिह्न के नाम पर वोट मांगने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने का दोषी माना जाएगा और तय नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कोई टिप्पणी नहीं: