बेतिया : वादों के निष्पादन में लोक प्राधिकारों की अहम भूमिका : जिलाधिकारी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 4 सितंबर 2021

बेतिया : वादों के निष्पादन में लोक प्राधिकारों की अहम भूमिका : जिलाधिकारी

  • * कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता को लेकर बैरिया, चनपटिया, बगहा-01, बगहा-02, मधुबनी, सिकटा एवं लौरिया अंचलाधिकारी को शोकॉज नोटिश
  • * वेतन भुगतान पर लगी रोक, लंबित मामलों के निष्पादन के उपरांत वेतन विमुक्त करने का निर्देश
  •  * बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त मामलों के ससमय निष्पादन में कोताही को लेकर जिलाधिकारी द्वारा की गयी कार्रवाई

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बेतिया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त मामलों के ससमय निष्पादन में लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही बरतने को लेकर जिले के बेतिया, चनपटिया, योगापट्टी बगहा-01, बगहा-02, मधुबनी, सिकटा एवं लौरिया अंचल के अंचलाधिकारियों को जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा शोकॉज करते हुए कार्यकारी विभाग को दो दिनों दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उक्त अंचलाधिकारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गयी है। लंबित मामलों का निष्पादन होने के उपरांत संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में ही वेतन विमुक्त करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत अंचलाधिकारी, बैरिया के स्तर पर 16, अंचलाधिकारी, चनपटिया के स्तर पर 11, अंचलाधिकारी, योगापट्टी के स्तर पर 10, अंचलाधिकारी, बगहा-01 के स्तर पर 48, अंचलाधिकारी, बगहा-02 के स्तर पर 35, अंचलाधिकारी, मधुबनी के स्तर पर 13, अंचलाधिकारी, सिकटा के स्तर पर 25 एवं अंचलाधिकारी, लौरिया के स्तर पर 08 मामले लंबित हैं। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त मामलों के ससमय निष्पादन में लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही को लेकर जिलाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण एवं वेतन भुगतान पर रोक की कार्रवाई की गयी है। जारी शोकॉज में कहा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में वाद लंबित रहना यह स्पष्ट करता है कि उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त दायर परिवादों के ससमय निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है। यह अत्यंत ही खेदजनक है। ऐस कृत्य कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है।


जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनयम, 2016 सरकार का अतिमहत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। परिवादियों द्वारा उक्त अधिनियम के तहत दायर किये गये वादों का निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादन किया जाना अतिआवश्यक है। उन्होंने कहा कि वादों के निष्पादन में लोक प्राधिकारों की अहम भूमिका होती है। सभी लोक प्राधिकार अभिरूचि लेते हुए ससमय वादों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। वादों के ससमय निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, कोताही एवं शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। विध्यानंद शुक्ला का कहना है कि अनुमण्डल एवं जिला स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों द्वारा सुनवाई एवं निर्णय में निष्पक्षता का अभाव सुनने में आया है, जिसके मद्देनजर मेरे द्वारा सदरअनुमण्डल बेतिया एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों से सूचना मांगी गई है। ज्ञात हो कि बिना उभय पक्ष को सुने;साक्ष्यों को देखें ही वाद समाप्त कर दिए जाते हैैं। साथ ही आवेदक/प्रतिनिधि को सरकारी कार्य में बांधा का नाम लेकर अनुमण्डल में धमकाया भी जाता है। सुमीत सुमन शर्मा का कहना है कि बिलकुल सही है सर खारिज दाखिल का आवेदन किए हुए लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी लौरिया अंचल द्वारा अभी तक निष्पादन नही किया गया है पूछने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।


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