मधुबनी, 27 सितम्बर, आज दिनांक-27.09.2021 को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत न्यायालय, समाहर्ता, मधुबनी द्वारा आगामी पंचायत निर्वाचन-2021 में विधि-व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था व ग्रामीण आम लोगों एवं मतदाताओं में भय का माहौल के दृष्टिकोण से असामाजिक तत्व/सक्रिय अपराधकर्मी एवं संदिग्ध व्यक्तियों से साठगांठ रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3, उपधारा-3 के अंतर्गत मधुबनी जिला में आसन्न पंचायत चुनाव-2021 को शांत एवं सौहार्दयपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की प्रक्रिया पूर्ण (पंचायत चुनाव के अंतिम चरण) होने तक के लिए जिला- मधुबनी थाना बदर किया गया है l
उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आपराधकर्मी का सूची निम्नवत है :-
1. प्रभु साह, पिता-स्वo मुशहरु साह, साo-तेतराहा, थाना-पंडौल, जिला-मधुबनी l
2. प्रमोद महतो, पिता- अभेली महतो, साo-फटकी कूटटी, थाना-मधेपुर, जिला मधुबनी l
3. संजीत कुमार यादव, पिता-गंगाई यादव, साo-झझरी, थाना-लौकहा, जिला-मधुबनी l
4. कमलेश यादव, पिता-हरदेव यादव, साo-रघुनाथपुर, थाना-पंडौल, जिला-मधुबनी l
उक्त सभी अपराधकर्मी को आदेश दिया गया है की वे आदेश प्राप्ति के तिथि से प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित होकर अपने-अपने सम्बंधित थाना में 10:00 बजे पूर्वांहन से 11:00 बजे पूर्वांहन तथा संध्या 05:00 बजे से 06:00 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँगे एवं सम्बंधित प्रखंडो के चुनाव में मतदान की तिथि के दिन अपने मत का प्रयोग करने की स्तिथि में सम्बंधित थानाध्यक्ष को, मतदान केंद्र पर पहुंचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करना होगा, तदुपरांत थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त के हीं मतदान केंद्र पर मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे l
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