- उनाव में तंबाकू से बने पदार्थों का विक्रय करने वाले 13 दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई
- प्रदर्शन कर तम्बाकू से बने उत्पाद बेचना कानूनन अपराध- रामजीशरण राय
- अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी सभी को हो- डॉ. देवेन्द्र घुरैया
दतिया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति दतिया द्वारा उनाव कस्बे में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दुकान संचालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति के नोडल अधिकारी डॉ. देवेंद्र घुरैया, जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति सदस्य/ पीएलव्ही रामजीशरण राय, स्वास्थ्य विभाग से रविकुमार मौर्य, थाना उनाव से पुलिस बल के प्रधान आरक्षक संजय चतुर्वेदी, आरक्षक मुनेश बघेल, अजय यादव, संजीव यादव के संयुक्त दल द्वारा कस्बे में संचालित दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही अधिरोपित की गई। उनाव कस्बे में तंबाकू से बने पदार्थ विक्रय व प्रदर्शन करने वाले 14 दुकानदारों पर 2150 रुपए चालानी कार्यवाही कर राशि वसूली गई। साथ ही पंचायत भवन एवं मंदिर प्रांगण में आमजन को अधिनियम के प्रावधानों के तहत जागरूक किया गया। जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू से बने पदार्थों का प्रदर्शन कर विक्रय करने, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से विक्रय अथवा क्रय कराना कानूनन अपराध समिति सदस्य रामजीशरण राय ने बताया। डॉ. घुरैया ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों पर व्यापक जानकारी दी। उक्त जानकारी डॉ. देवेंद्र घुरैया द्वारा दी गई।
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