- प्राधिकरण सचिव द्वारा विधिक सेवा सप्ताह को दी गति
प्रतापगढ़, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, (अपर जिला न्यायाधीश) शिव प्रसाद तम्बोली द्वारा बगवास स्थित सामुदायिक भवन पर विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। केम्प में बाल विवाह निषेध कानून के बारे में भी बताया और आम जन से अपील की कि वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करावें और 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका और 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह नहीं करावें। यह कानूनन अपराध भी है। ऐसा करने पर 02 वर्ष की सजा और 01 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। इसी के साथ मृत्यु भोज ना करने हेतु संकल्प दिलाया गया। नागरिकों के मूलभूत अधिकार व कर्त्तव्यों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। अपने समस्त वाहनों का बीमा करवाने की अनिवार्यता बताते हुए ड्राईविंग लाईसेंस भी आवश्यक रूप से बनवाने हेतु निर्देश दिये। उपस्थित जन को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताया गया। इसी दौरान स्थाई लोक अदालत द्वारा संचालित जनोपयोगी सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त प्रकरणों हेतु प्राप्त आवेदनों पर 60 दिन या 90 दिन के भीतर फैसला किया जाता है और इसका फैसला सिविल न्यायालय की डिक्री के समान ही होता है जिस फैसले के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। आयोजित केम्प में कृषि प्रधान क्षेत्र होने से उपस्थित ग्रामीणजनों को देशी कीटनाशक देशी खाद, कच्ची तलाई निर्माण करते हुए पानी का संचय, मधुमक्खी पालन, मछली पालन आदि के बारे में भी जानकारी देते हुए काश्तकारों को अपनी आमदनी में ईजाफा कैसे किया जाता है, यह समझाया गया। उपस्थित आम जन और ग्रामीणजनों के साथ नगरपरिषद के स्टॉफ आयुक्त जितेन्द्र कुमार, एटीपी रमेश कुमार परीहार, एलडीसी वरन डिण्डोर, जेईएन अनुसुईया पोरवाल के साथ ही सहायक कर्मचारी अशोक राव, भारतसिंह एवं राकेश शर्मा भी उपस्थित रहे, जिन्होनें कार्यक्रम के समापन तक अपना सहयोग प्रदान किया।
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