विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 31 दिसंबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 31 दिसंबर 2021

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 31 दिसंबर

नवीन गाइड लाइन से क्राइसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्य अवगत हुए


vidisha news
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला क्राइसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक आयोजित की गई थी। वहीं खण्ड स्तरीय समिति के सदस्यगण वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, विदिशा विधायक श्री शशांक भार्गव, शमशाबाद विधायक श्रीमती राजश्री रूद्रप्रताप सिंह, बासौदा विधायक श्री लीना जैन तथा समिति के अन्य सदस्य श्री मुकेश टण्डन, श्री संदीप सिंह डोंगर, श्री अखिलेश श्रीवास्तव के अलावा पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अनुभा जैन, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ सुनील नंदेश्वर, एमएस डॉ डीडी परमहंस, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह मौजूद रहें। कलेक्टर श्री भार्गव ने शासन स्तर से प्राप्त नवीन गाइड लाइन की सभी बिन्दुओं से समिति के सदस्यों को अवगत कराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा व्हीसी में दिए गए निर्देशो के अनुपालन में क्राइसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक हर स्तर पर आयोजित की गई है। गाइड लाइन अनुसार जिन बिन्दुओं पर शासन स्तर से प्रतिबंध लगाया गया है के अलावा जिला स्तर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय समिति द्वारा लिया जाता है तो उसका अनुमोदन शासन स्तर से प्राप्त कर अनिवार्य होगा। कलेक्टर श्री भार्गव ने 15 से 18 आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के टीकाकरण हेतु क्रियान्वित व्यवस्था पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए बताया कि शासन स्तर से जिले के 94 हजार 604 बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। टीकाकरण कार्य जिले की शैक्षणिक संस्थाओं में तीन जनवरी से शुरू होगा। ततसंबंध में जिला स्तर पर माइक्रोप्लान तैयार किया गया है। अभियान के तहत चिन्हित आयु वर्ग के एक भी विद्यार्थी टीकाकरण से वंचित ना रहे इसके लिए शिक्षा विभाग के साथ-साथ आमजनों और स्वंयसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है। स्कूली बच्चों अर्थात 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों को सिर्फ को-वैक्सीन के ही टीके लगाए जाएंगे। ऐसा कोई बच्चा जो बीमार है उसे स्कूल की जगह सीएससी अर्थात खण्ड मुख्यालय के चिकित्सालय में टीकाकरण कार्य किया जाएगा। ताकि टीकाकरण उपरांत चिकित्सकों की निगरानी में बच्चे रह सकें। प्रत्येक विद्यार्थी को टीकाकरण के लिए आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेंजो की पूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए स्कूलों के शिक्षकों को निर्धारित फार्मेट प्रदाय किया गया है ताकि किसी भी साक्ष्य के अभाव में टीकाकरण से वंचित ना रह पाए।


नाश्ता करके आएं

स्कूलों में विद्यार्थियो को टीकाकरण कराने से पहले नाश्ता करके आएं का संदेश हर स्तर पर प्रचार-प्रसार करने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधितों को जारी किए गए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि सभी स्कूली टीकाकरण केन्द्रो पर बिस्किट सहित अन्य आहार की भी व्यवस्था जन सामान्य के सहयोग से सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया है ताकि ऐसे बच्चे जो किन्ही कारणो से नाश्ता करके नही आ पाते है तो वे टीकाकरण केन्द्रो पर स्वल्पाहार ग्रहण करने के उपरांत ही उनके टीके लगाए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह ने बताया कि खाली पेट किसी भी बच्चे का टीकाकरण नहीं किया जाएगा।


थर्ड डोज

जिले के ऐसे वायोवृद्धजन जो 60 वर्ष से अधिक आयु के है और चिकित्सकों के द्वारा उन्हें थर्ड डोज का टीकाकरण कराने की अनुशंसा की जाती है तो उन सभी को गाइड लाइन के अनुसार दस जनवरी से टीकाकरण का कार्य शुरू होगा।


टेस्ट

कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि जिले में कोरोना से संबंधित सेम्पल अब हर रोज कम से कम 1500 तक का लक्ष्य प्राप्त हुआ है इसके लिए परीक्षण की संख्या स्थलों अधिक से अधिक बढाने का सुझाव दिया गया है। अब केवल आरटीपीसीआर से ही परीक्षण होगा।


समिति सदस्यों व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शुभांरभ

विदिशा जिले के जिन शैक्षणिक संस्थाओं में टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा उन सभी सत्र स्थलों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा क्राइसेस मैनेजमेंट समितियों के सदस्यों को ससम्मानपूर्वक शुभांरभ कराने हेतु आमंत्रित किया जाए। इसके लिए विधायकगण सहित अन्य जनप्रतिनिधि स्वेच्छा से इस टीकाकरण सत्र पर उपस्थित होकर शुरू कराना चाहते है कि जानकारी पूर्व में प्राप्त करने के निर्देश कलेक्टर के द्वारा संबंधितो को दिए गए है।


मेला

कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि शासन स्तर पर किसी भी आयोजन पर पूर्ण प्रबंध नही लगाया गया है। जिले के विभिन्न स्थलों पर आयोजित होने वाले मेलो के संबंध में क्राइसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेला प्रागंण की क्षमता का पचास प्रतिशत ही उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। मेला स्थल पर वैक्सीनेशन सेन्टर संचालित किया जाए इसके अलावा बिना मास्क के किसी को भी मेला परिसर में प्रवेश ना दिया जाए। इसी प्रकार धार्मिक पूजा स्थलों पर भी भक्त, श्रद्धालुओं को बिना मास्क के प्रवेश नही दिया जाए साथ ही सोशल डिस्टेन्सिग का पालन पूर्वानुसार कराया जाना सुनिश्चित हो। उपरोक्त कार्यो में स्थानीय समिति के पदाधिकारियों से भी सहयोग अपेक्षित किया गया है।


थर्डबेव को ध्यानगत रखते हुए पूर्व तैयारियां

कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने क्राइसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों को थर्डबेव के मददेनजर पूर्व में की गई व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत कराते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज में 404 बेड तथा आईसीयू में 100 बेड इसके अलावा जिला चिकित्सालय के आईसीयू में 25 बेड तथा 10 बेड बच्चों के लिए आरक्षित किए गए है। मेडिकल कॉलेज में कोविडग्रस्त मरीजो को भर्ती किया जाएगा। इसके पश्चात् आवश्यकता पडने पर जिला चिकित्सालय के चिन्हित वार्ड में भर्ती किया जाएगा। कलेक्टर श्री भार्गव ने आवश्यक दवाईयां, उपकरणों के अलावा आक्सीजन आपूर्ति के लिए मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, बासौदा एवं सिरोंज के खण्ड चिकित्सालयो में किए गए प्रबंधो पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शासन से छोटे-छोटे आक्सीजन के सिलेण्डर की मांग की गई है। जिले में पूर्व तैयारियों के तहत चार हजार से अधिक मेडिसन पैकेट तैयार किए जा चुके है। इस प्रकार पूर्व के अनुभवों में जो कमियां परलिक्षित हुई है उन्हें हर स्तर पर दूर किया गया है। पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा अन्य तकनीकी स्टाफ की पूर्तियां सुनिश्चित की गई है।


जनजागरूकता

कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने कोरोना वायरस कोविड 19 की थर्डबेव के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनजागरूकता कार्यो पर बल दिया है। उन्होंने बताया कि पूर्वानुसार जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है। मास्क की उपयोगिता और सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए हर स्तर पर प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि सभी क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यतः सुनिश्चित की गई है। मास्क नही लगाने वालो पर पूर्वानुसार जुर्माना की वसूली कार्य दो जनवरी से शुरू हो जाएगा। प्रारंभ में यह जुर्माने की राशि 100 रूपए वसूली की रसीदे रेडक्रास सोसायटी की प्रदाय की जाएगी।


किशोर-किशोरियों के टीकाकरण हेतु अंतरविभागीय माइक्रोप्लान तय


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विदिशा अनुविभाग क्षेत्र में 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के टीकाकरण हेतु किए गए प्रबंधो की आज समीक्षा पुरानी कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में की गई। अंतरविभागीय समन्वय की उक्त बैठक में माइक्रोप्लान की निहित बिन्दुओं से संबंधितों को अवगत कराया गया है। एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा ने वैक्सीनेशन टीकाकरण की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्व की भांति हम सब अपने दायित्वों का क्रियान्वयन पूर्ण लगन व निष्ठा से कर लक्षित बच्चों का टीकाकरण शत प्रतिशत कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में कोताही ना बरते का आग्रह उन्होंने संबंधितों से किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह ने बताया कि जिन स्कूलों में टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे उनके समीपवर्ती स्कूलों के बच्चे भी उक्त केन्द्र पर उपस्थित होकर टीकाकरण करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा खाली पेट टीका नही लगवाए यह सुनिश्चित किया जाएगा साथ ही यदि कोई बच्चा खाली पेट आ जाता है तो उसे पहले स्वल्पाहार कराने के बाद ही टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के लिए खण्ड स्तर पर किए जाने वाले प्रबंधो के संबंध में भी जानकारी दी गई। उन्होने बताया कि ऐसे बीमार बच्चों का टीकाकरण कार्य स्कूलों में नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें खण्ड मुख्यालय के चिकित्सालय में टीकाकरण के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। उक्त बैठक में ब्लाक मेडिकल आफीसर डॉ सतीश मौर्य, अर्बन नोडल अधिकारी डॉ गजेन्द्र बघेल, खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा शासकीय व निजी विद्यालयों के प्राचार्यगण, बीआरसी के अलावा अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहें।


एक सैंपल पॉजिटिव प्राप्त हुआ


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह ने बताया कि आज विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील क्षेत्र में एक कोरोनावायरस कोविड 19 का सेम्पल पाजिटिव प्राप्त हुआ है। पॉजिटिव चिन्हित 15 वर्षीय बच्ची को मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। 


12 जनवरी को रोजगार और स्व-रोजगार दिवस का आयोजन


राज्य शासन द्वारा 12 जनवरी 2022 को प्रदेशव्यापी स्वरोजगार-रोजगार दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के संबंध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने  बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डे-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्व-रोजगार कार्यक्रम, स्व-रोजगार समूहों का बैंक लिंकेज आदि का क्रियान्वयन नगरीय निकायों के माध्यम से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये निकायों के माध्यम से संचालित स्व-रोजगार योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत स्वीकृति 12 जनवरी 2022 के पूर्व प्राप्त करने का प्रयास करें और 12 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिकायें, नगर परिषद के समक्ष मुख्य नगर पालिका अधिकारी हितग्राहियों को लाभ वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सभी रोजगार मूलक योजनाओं का लाभ नगरीय निकायों के लोगों को उपलब्ध कराने के लिये जिला नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में निकायों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।


किशोरों का कोविड वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू होगा, टीकाकरण के लिये 1 जनवरी से कोविन एप पर करा सकते है पंजीयन


स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों के वैक्सीनेशन के लिये नई गाईडलाईन जारी की गई है। जारी गाईडलाईन के अनुसार 15 से 18 वर्ष के आयुवर्ग के किशोरों का कोविन एप या कोविन पोर्टल पर एवं ऑनस्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा। जिसकी प्रक्रिया 1 जनवरी 2022 से कोविन एप व कोविन पोर्टल पर प्रारंभ होगी। जिसके बाद 3 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण का कार्य शुरु होगा। जानकारी के अनुसार यह वैक्सीन केवल किशोरों को ही लगाई जायेगी। रजिस्ट्रेशन के लिये कोविन एप एवं कोविन पोर्टल पर आधार के साथ 9 दस्तावेजों की सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा। इसमें स्कूल द्वारा जारी परिचय पत्र भी मान्य होगा। एैसे लाभार्थियों को सत्यापनकर्ता अथवा वेक्सीनेटर द्वारा ऑनसाईट भी पंजीयन किया जा सकता है। वेक्सीन लगवाने के लिये अपॉईंटमेन्ट ऑनलाईन या ऑनसाईट भी बुक करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कोविन एप एवं कोविन पोर्टल से ऑनलाईन स्लॉट बुक करवाने वालों को वेक्सीनेशन सेन्टस पर रिफरेन्स नंबर और सीक्रेट कोड की जानकारी देना अनिवार्य होगा। यह रिफरेन्स नंबर एवं सीक्रेट कोड रजिस्ट्रेशन के दौरान प्राप्त होगा।


गाँव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना में छात्रवृत्ति प्रक्रिया प्रारंभ, अंतिम तिथि 20 जनवरी 2022 निर्धारित


शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नवीन प्रवेशित छात्राओं के लिए श्गाँव की बेटीश् योजना एवं प्रतिभा किरण योजना में आवेदन करने के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे।


गाँव की बेटी योजना

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई गाँव की बेटी योजना में ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 500 रूपए प्रतिमाह की दर से 10 माह तक प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।


प्रतिभा किरण योजना

योजना के तहत मध्यप्रदेश राज्य के शहरी क्षेत्र की निवासी मेधावी छात्राएँ, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही हैं और अच्छे अंकों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हुई हैं, ऐसी छात्राओं को प्रतिवर्ष 5 हजार रूपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।


पीएम किसान योजना के तहत 10वी किस्त का भुगतान 01 जनवरी को


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हितग्राहियों को 10वी किस्त का भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से 01 जनवरी 2022 को दोपहर 12.30 बजे किया जायेगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण डीडी किसान, डीडी नेशनल चौनल एवं वेबकास्ट pmindiwaebcsat.nic.in  के माध्यम से किया जायेगा। इस आश्य के निर्देश आयुक्त भू-अभिलेख श्री श्रीमन शुक्ला द्वारा प्रदेश के कलेक्टर्स को जारी किये गये है।


पंचायत फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण प्रक्रिया


एक जनवरी 2022 की संदर्भ तिथि के आधार पर पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2022 हेतु प्रक्रिया एवं कार्यक्रम किया जाना है। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वार्डवार मतदाताओं की फोटोयुक्त सूची तैयार किए जाने के प्रावधान हैं। मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-14 अनुसार ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को प्रत्येक वर्ष के एक जनवरी की स्थिति में पुनरीक्षण किया जाने का प्रावधान हैं। फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न की जाएगी। जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और अपडेशन। कंट्रोल टेबल का परीक्षण और मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण। कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन एवं प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के द्वितीय चरण अंतर्गत दावे आपत्ति प्राप्त करना एवं उनका निराकरण किया जाकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा। उपरोक्त चरणों की कार्यवाही के पूर्व प्रारंभित तैयारी में रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जाना सुनिश्चित की जाएगी। दावे आपत्ति प्राप्त करने हेतु दावे आपत्ति केन्द्रों का निर्धारण किया जाकर प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम एक प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति की जानी है। मतदाताओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक प्राधिकृत कर्मचारी भी नियुक्त किये जा सके हैं।


प्रथम चरण -

वेण्डर द्वारा कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट प्रदाय की जायेगी। चैकलिस्ट में विकासखण्ड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्ड, ग्राम और मतदान केन्द्रों का विवरण अंकित होगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन दर्ज करना होगा। यदि वेरिफिकेशन नहीं किया जायेगा तो ईआरएमएस में आगामी कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी। पूर्व वर्षों में पुनरीक्षण की कार्यवाही के दौरान प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय पंचायतें अथवा उनके कुछ भाग नगरपालिका में शामिल हो गये है, इसके बावजूद कंट्रोल टेबल से उनके नाम नहीं हटाये गये हैं और अभी भी उक्त क्षेत्र पंचायतों के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही किये जाने के लिए वेण्डर से जनपद पंचायतवार ग्राम पंचायतों की सूची मतदाताओं की संख्या के घटते क्रम में प्राप्त की जायें। सूची में ग्राम पंचायत का नाम और उसके अंतर्गत मतदाताओं की संख्या दर्ज होगी। उक्त सूची का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाये। यदि कोई ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से नगरपालिका में शामिल हो गई है तो उसे कंट्रोल टेबल से मतदाताओं सहित हटाया जाये। मतदाताओं को डिलीट  करते समय वह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त नाम डुप्लिकेट के तौर पर दर्ज है। यदि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में शिफ्ट करने की कार्यवाही संबंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कराई जाये। यदि किसी पंचायत का आंशिक भाग नगरपालिका में शामिल हुआ है तो वेण्डर से उक्त पंचायत की वार्डवार सूची प्राप्त की जाये। जो वार्ड नगरपालिका में  शामिल हो गये हैं। उन्हें कंट्रोल टेबल से मतदाताओं सहित हटाया जाये। मतदाताओं को डिलीट करते समय यह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त ग्राम पंचायत वार्ड के मतदाता पूर्व वर्ष में नगरपालिका क्षेत्र में शिफ्ट किये जा चुके हैं और उनके नाम डुप्लिकेट के तौर पर दर्ज है। यदि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में शिफ्ट नहीं किये गए हैं तो उन्हें डिलीट करने के स्थान पर शिफ्ट करने की कार्यवाही सम्बंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कराई जाये। यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन नहीं किया जाना हे तो कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सत्यापन अनुसार वेण्डर द्वारा वेरिफिकेशन की कार्यवाही की जा सकेगी, लेकिन यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन किया जाना है तो आवश्यकतानुसार संशोधन ईआरएमएस में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से ही दर्ज किया जा सकेगा। यदि वर्तमान में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संबंध में परिसीमन और वार्ड विभाजन के कारण कंट्रोल टेबल में संशोधन किया गया है तो संशोधन अनुसार आधार पत्रक तैयार कर मार्किंग को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जाये और तदानुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की कार्यवाही की जाये। प्रथम चरण के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाहियां की जायेंगी जिनमें फोटोरहित जनरेटेड प्रारूप मतदाता सूची को डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर अपलोड करना, फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची को प्रिन्ट कर विहित स्थानों पर प्रकाशित करना, प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की जानकारी और प्रचार प्रसार जन जागरूकता हेतु जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्टेंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन, प्रारूप मतदाता सूची को प्रकाशित सूची को प्रकाशन किये जाने का प्रमाणपत्र ईआरएमएस पर अपलोड करना शामिल है।


द्वितीय चरण -

द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना है। दावा आपत्ति केन्द्रों पर प्रारूप मतदाता सूची के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे एवं आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। आयोग द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी विहित आवेदन पत्रों के प्ररूप में परिवर्तन कर नये प्ररूप ईआर-1 (परिवर्धन), (विलोपन), ईआर-3 (संशोधन) जारी किये हैं। उक्त सभी आवेदन पत्रों की एक समेकित बुकलेट मय मार्गदर्शिका तैयार की गई है। उक्त बुलकेट प्राधिकृत कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। मतदाता सूची के सम्बंध में प्राप्त दावे आपत्ति के आावेदन पत्रों पर राज्य स्तरीय एजेन्सी द्वारा प्रदाय बारकोड स्टीकर चस्पा किया जाये। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे आपत्ति का निराकरण डिजीटल हस्ताक्षर कर किया जायेगा। दावे आपत्तियों वाले मतदाताओं के प्रकरणों के निराकरण के पश्चात ग्राम पंचायतों की अनुपूरक सूची तैयार कर दिनांबर 01-01-2022 की स्थिति में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जायेगी। प्रारूप मतदाता सूची की भांति अंतिम मतदाता सूची भी ईआरएमएस से जनरेट की जायेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर उसकी फोटोरहित प्रति अपलोड की जायेगी और फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रिन्ट निकालकर नियत स्थानों पर  प्रकाशित किया जायेगा। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में मय प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्कैन कर वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकरियों को यह प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से उक्त प्रमाणपत्र अनिवार्य तौर पर प्राप्त कर लेना चाहिए। प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की प्रिन्ट की गई प्रतियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिनमें सबसे पहले फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची की प्रिन्ट की गई 4 डबल साईड की प्रतियां रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालय, सम्बंधित जनपद पंचायत कार्यालय पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए एवं एक अतिरिक्त कार्यालय प्रति तैयार कराना है। इसके अलावा फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची की प्रिन्ट की गई 4 डबल साईड की प्रतियां रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालय, संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के लिए उपलब्ध कराना है। प्रारूप मतदाता एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या से अधिक प्रतियां किसी भी स्थिति में मुद्रित न की जायें। उक्त प्रतियां डबल साईड प्रिन्ट की जायें। आयोग की लिखित अनुमति के बगैर निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में मतदाता सूची की प्रतियां मुद्रित करने पर होने वाले व्यय के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे। मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी सीडी में तैयार की जायेंगी। जिले के सभी विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों की एक सीडी रहेगी। सीडी में मतदाता सूची डिजिटल हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित की जायेगी। ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों उनसे सम्बंधित क्षेत्रों की मतदाता सूची की एक सीडी निःशुल्क प्रदाय की जाये। अन्य रूपये 100 प्रति सीडी का भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। 2 रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से अंतिम मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय की जायेगी।


कार्यवाहियां समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश-

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के सुचारू संचालन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी क मार्गदर्शन में कार्यवाहियां समय सीमा में सुनिश्चित करनाना होंगी। जिनमें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी आदि की नियुक्ति और समय सीमा में प्रशिक्षण। सभी सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आयोग द्वारा जारी निर्देश, परिपत्र एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करना। मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की डेबोर्ड से ऑनलाईन नियमित मॉनिटरिंग करना और समयसीमा में सभी कार्यवाहियां सुनिश्चित करवाना। कंट्रोल टेबल के संशोधन और अपडेशन के सम्बंध में समन्वय कराना। स्टेंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजना कराना। वेण्डर से समन्वय कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की कठिनाईयों को समय समी में निराकरण करना। प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या में समय सीमा में प्रिन्टिंग सुनिश्चित करना है। मतदाता सूची तैयार किये जाने की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के सम्बंध में मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण (रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका) पुस्तिका एवं आयोग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये। गणमान्य नागरिक, वरिष्ठजन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न जाये, इसका विशेष ध्यान रखा जाये। आयोग द्वारा जारी पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने हेतु कार्यक््रम अनुसार पंचायतों की मतदाता सूची का दिनांक 01 जनवरी 2022 संदर्भ तिथि में वार्षिक पुनरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण हेतु जारी गाईड लाईन का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण के संबंध में समस्त कार्यवाहियां समय सीमा में की जाना सुनिश्चित करें। पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति तत्काल ई-मेल द्वारा भेजना सुनिश्चित करें।


अंकुर कार्यक्रम : जन सहभागिता से वृहद वृक्षारोपण अभियान का क्रियान्वयन


अंकुर कार्यक्रम अंतर्गत जन सहभागिता द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान के क्रियान्वयन के लिए निर्देश प्रसारित किए गए हैं। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 29 नवंबर को संपन्न हुई कलेक्टर, कमिश्नर कांफ्रेंस के दौरान अंकुर कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी। समीक्षा के दौरान अंकुर कार्यक्रम संबंधित निर्देश दिए गए हैं। अंकुर कार्यक्रम अंतर्गत 19 फरवरी 2021 तक संपूर्ण प्रदेश में 10 लाख पौधे रोपे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अंकुर अभियान को जन-जन का अभियान बनाने के निर्देश दिए गए हैं, इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर काम करने, महापुरुषों के जन्मदिन एवं पुण्यतथि पर पेड़ लगाने, विवाह की वर्षगांठ एवं पारिवारिक कार्यक्रमों में स्मृति हेतु पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा अंकुर कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा 10 जनवरी 2022 को की जावेगी। निर्देशित किया गया है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं कार्यालय द्वारा किए गए वृक्षारोपण संबंधी जानकारी जिला पंचायत कार्यालय को उपलब्ध कराएं।


मौसम में बदलाव, सचेत रहें कृषक


वर्तमान में पश्चिमोत्तर उत्तरप्रदेश के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊँचाई पर एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में ट्रफ के साथ अभी भी सक्रिय है। अन्य चक्रवातीय परिसंचरण (Cyclonic circulation ) पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के ऊपर सक्रिय है, जिससे होकर पूर्वी मध्यप्रदेश और तेलंगाना तक ट्रफ लाइन (Trough) भी गुजर रही है। 1-2 जनवरी को दुर्बल पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद 5-7 जनवरी के मध्य अगले प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ की संभावना बनी हुई, जिससे मध्य प्रदेश में फिर से वर्षाध् तड़ित झंझावात का मौसम सम्भावित है। अतरू कृषक भाई मौसम परिवर्तन अनुसार सचेत रहें, वर्षा के दौरान खेत पर कार्य करते समय आकाशीय बिजली से सावधान रहें । यदि अधिक बरसात होती है, तो जल निकासी की व्यावस्था रखें एवं वर्षा के दौरान फसलों पर कीटनाशक एवं अन्य  दवाओं का छिड़काव न करें, मौसम खुलने के उपरान्त ही दवाओं का छिड़काव करें।

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