स्पाइस जेट एयरलाइन्स को कोर्ट से मिली राहत - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 11 दिसंबर 2021

स्पाइस जेट एयरलाइन्स को कोर्ट से मिली राहत

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विजय सिंह, बेंगलुरु ,लाइव आर्यावर्त ,11  दिसंबर, देशी उद्यमी अजय सिंह के निर्देशन में संचालित निजी हवाई सेवा प्रदाता कंपनी स्पाइस जेट एयरलाइन्स ( स्पाइस जेट ) के  स्विटज़रलैंड स्थित कंपनी  एस आर टेक्निक्स ( एसआरटी ) के साथ चल रहे एक मामले में फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट ने तीन सप्ताह की राहत प्रदान की है। 6 दिसंबर 2021 को दिए गए फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने स्पाइस जेट एयरलाइन्स के विरुद्ध चल रहे मामले में पूर्व में दिए गए अपने आदेश ,जिसमें स्पाइस जेट एयरलाइन्स की संपत्ति का अधिग्रहण करने और अधिकृत परिसमापक अधिकारी (ऑफिसियल लिक्विडेटर) नियुक्त करने की बात कही गयी थी ,को स्पाइस जेट के अनुरोध पर अगले तीन सप्ताह तक स्थगित करते हुए दो सप्ताह के भीतर 5 मिलियन डॉलर ( लगभग 38 करोड़ रुपये ) जमा करने का निर्देश दिया है। स्पाइस जेट के वरीय कानूनी उपाध्यक्ष सह कंपनी सचिव चन्दन संद द्वारा 7 दिसंबर 2021 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ( बी एस ई ) को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि स्पाइस जेट एयरलाइन्स और स्विटज़रलैंड की एसआर टेक्निक्स कंपनी के बीच 24 नवंबर 2011 को इंजिन रखरखाव सेवा (मेंटेनेंस सर्विस) के लिए हुए एकरारनामा के अलोक में स्पाइस जेट द्वारा एसआरटी को 24.01 मिलियन डॉलर ( लगभग 180 करोड़ रुपये ) का भुगतान नहीं किये जाने संबंधी मामले में एसआरटी द्वारा दायर याचिका संख्या 363 / 2015 पर पहल करते हुए  ज़्युरिच,स्विटज़रलेंड स्थित वैश्विक निवेश बैंक एवं वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी  क्रेडिट सुईस एजी ने याचिका और भुगतान संबंधी मामले में पहल करते हुए स्पाइस जेट द्वारा मामले का प्रतिवाद किये जाने और एसआरटी  के नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदित नहीं होने संबंधी तर्कों के  बावजूद मद्रास हाई कोर्ट ने स्पाइस जेट को अनुबंध के तहत भुगतान करने और नहीं कर पाने की स्थिति में  स्पाइस जेट की संपत्ति को जब्त करने एवं अधिकृत परिसमापक अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया था। इस सन्दर्भ में स्पाइस जेट की याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर 2021 को अपने आदेश में स्पाइस जेट को राहत देते हुए तीन सप्ताह की मोहलत दी है। मामले में पूछे जाने पर स्पाइस जेट एयरलाइन्स कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अधिकारी आनंद देवड़ा द्वारा लाइव आर्यावर्त को भेजे गए जवाब में कहा गया है कि कंपनी कोर्ट के आदेश की विवेचना कर रही है और निर्धारित समय सीमा के भीतर सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील सहित अन्य सकारात्मक कदम उठाएगी।  

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