समस्त प्रकरणों और शिकायतों का निराकरण समय सीमा में करना सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 7 दिसंबर 2021 को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उक्त समीक्षा बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र विषय से संबंधित नगर परिषद सालीचौका जिला नरसिंहपुर की शिकायत को चर्चा में चयनित किया गया था। समीक्षा उपरांत मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगरीय निकाय आवास योजना से संबंधित समस्त प्रकरणों और शिकायतों का निराकरण समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास के डॉक्टर सतेंद्र सिंह द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि समस्त नगर पालिका व नगर परिषद अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को भौतिक प्रगति के निर्धारित मापदंड के आधार पर नियमानुसार समय सीमा में किश्त प्रदान करना सुनिश्चित करें ओर की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
राजस्व अधिकारियों की बैठक आज
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक गुरूवार 30 दिसम्बर को आयोजित की गई है। यह बैठक नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में प्रातः 11 बजे से शुरू होगी कि जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह ने बताया कि यदि किसी निर्माण विभाग या अन्य शासकीय विभागों का कोई भी बिन्दु राजस्व अधिकारियों से संबंधित है तो उपरोक्त राजस्व अधिकारियों की बैठक में संबंधित विभाग के जिलाधिकारी 11 से 11.30 बजे के मध्य मीटिंग हाल में उपस्थित होकर अवगत कराकर समाधान प्राप्त कर सकते है।
कोविड वैक्सीन अभियान के तहत साढे पांच हजार से अधिक का टीकाकरण हुआ
स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा का 8 से 14 जनवरी तक होगा आयोजन
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे ने जानकारी दी है कि भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा समुदाय की स्वास्थ्य एवं पोषण विषयों पर भागीदारी एवं सुपोषित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहल के रूप में देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिसके परिपालन में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन 8 जनवरी से 14 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश आंगनबाड़ी सेवाओं से छूटे क्षेत्र के 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को भी अभियान अंतर्गत सम्मिलित कर समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों में बच्चों के पोषण के प्रति परिवार एवं समुदाय को जागरुक करना एवं स्वस्थ रहने हेतु परिवार एवं बच्चों में स्पर्धा की भावना को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि बच्चों की वृद्धि निगरानी हेतु लंबाई, ऊंचाई एवं वजन मापने वाली संस्थाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में सेवा प्रदाता संगठनों द्वारा उपयुक्त वजन अभियान उपकरणों के साथ लक्ष्य समूह में बच्चों की वजन एवं ऊंचाई का मापन कार्य कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त 2 वर्ष से 6 वर्ष के उम्र वाले बच्चों के माता-पिता सेल्फ मोड़ अंतर्गत स्वयं शारीरिक माप करके पोषण ट्रैकर, शारीरिक माप का डाटा अपलोड कर सकते हैं। यदि बच्चा स्वस्थ है, तो माता-पिता एवं अभिभावकों द्वारा प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा हेतु पोषण ट्रैकर एप ऑनलाइन मंच होगा।
राष्ट्रीय वयोश्री योजनांतर्गत : वरिष्ठजनों को जीवन सहायक उपकरण प्रदाय हेतु पंजीयन
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत विदिशा जिले के ग्रामीण, शहरी क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु जन्य निशक्तताध्दुर्बलता की सीमा के अनुरूप नित्य जीवन सहायक उपकरण प्रदाय हेतु जिले का चयन किया गया है। जिसके तहत योजनांतर्गत उक्त प्रक्रिया तीन चरणों में पूर्ण की जाना है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा जनपद पंचायत ग्यारसपुर, बासौदा, लटेरी, नटेरन, कुरवाई, सिरोंज के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और मुख्य नगरपालिका अधिकारीध् नगर परिषद के तहत विदिशा, बासौदा, सिरोंज, कुरवाई, लटेरी, शमशाबाद, को पत्र जारी कर राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत वरिष्ठजनों के लिए जीवन सहायक उपकरण प्रदाय हेतु जन सेवा केंद्र सीएससी के माध्यम से पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि इच्छुक वरिष्ठजनों का पात्रता अनुसार पंजीयन जन सेवा केंद्र सीएससी के माध्यम से किया जाना पंजीयन उपरांत एलिम्को उज्जैन के तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा पंजीकृत वरिष्ठजनों का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार सहायक उपकरणों का चयन किया जाना। चयनित वृद्धजनों को चिन्हित किए गए सहायक उपकरणों का निशुल्क प्रदान एलिम्को के द्वारा शिविर के माध्यम से किया जाना। सर्वप्रथम इच्छुक वरिष्ठजनों सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन धारियों का पंजीयन जनपद मुख्यालय पर अथवा क्षेत्रांतर्गत संचालित जनसेवा केंद्र सीएससी के माध्यम से 31 दिसंबर 2021 तक पूर्ण कराएं। इस हेतु संबंधित हितग्राही का एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बीपीएल, राशन कार्ड न होने की दशा में राशि 15 हजार मासिक से कम आय का प्रमाण पत्र की छाया प्रति के दस्तावेज प्राप्त कर पोर्टल पर सीएससी के माध्यम से पंजीयन की कार्यवाही कराएं। जनवरी माह 2022 के मध्य खंड स्तर पर एलिम्को के तकनीकी दल परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा एवं फरवरी माह 2022 प्रथम और द्वितीय सप्ताह में सहायक उपकरणों के वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा उपरोक्त कार्य को नियत समय सीमा में पूर्ण करने के दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं।
प्रतिवेदन, प्रकरण नियम निर्देशों के तहत स्पष्ट अभिमत उपलब्ध कराने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा प्रतिवेदनध्प्रकरण नियम निर्देशों के तहत स्पष्ट अभिमत सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रतिवेदनध्प्रकरणों के अवलोकन पर यह देखने में आया कि प्रकरणध्नस्ती अव्यवस्थित पर कटे-फटे दस्तावेजों के साथ ही अंतिम प्रतिवेदन पूर्णता स्पष्ट नहीं होने व संलग्न दस्तावेज क्रमानुसार ना होने व पूर्ण नहीं होते हैं, जिसके कारण प्रकरण को पूर्ति हेतु पुनः अंतरित की स्थिति निर्मित होती है और प्रकरण के निराकरण में अनावश्यक विलंब की स्थिति निर्मित होती है। जिसके अंतर्गत कलेक्टर श्री भार्गव प्रतिवेदनध् प्रकरण नियम अनुसार निर्देशों का पालन कर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ यदि उसके लिए जाने वाली दस्तावेज संलग्न में नहीं किए गए तो प्राप्त किए जाएं। मदध्प्रकरणवार चेक लिस्ट तैयार की जाकर आवेदक को एक ही बार वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हेतु सूचित कर दस्तावेजों की पूर्ति कर ली जाए। संबंधित हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक से स्पष्ट रिपोर्ट का पंचनामा एवं आवश्यक दस्तावेज लिए जाएं। प्रकरण निर्धारित मद में ही दर्ज किया जाए। न्यायालय तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक ही मद में प्रकरण दर्ज किए जाएं। प्रकरण की आदेश पत्रिका में उल्लेखित अनुसार ही प्रकरण में क्रम अनुसार दस्तावेज संलग्न किए जाएं। प्रकरण में दस्तावेजों को पृष्ठ अंकित किया जाए एवं प्रकरण में फ्लाइट सीट लगाई जाकर उस पर दस्तावेजों का विवरण पृष्ठ क्रमांक अंकित किया जाए प्रकरण व्यवस्थित हो। यह भी देखने में आया है कि अधीनस्थ न्यायालय में कई प्रकरण 2 से 5 वर्ष से गतिशील होकर अनावश्यक रुप से निराकरण हेतु विलंबित किए जाकर प्रेषित किए जा रहे हैं। जबकि आरसीएमसी पोर्टल पर एक से अधिक वर्ष की अवधि के प्रकरण निरंक दर्शाया जा रहे हैं। जिससे स्पष्ट है कि पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गई है। समस्त पीठासीन अधिकारी अपने न्यायालय में गतिशील प्रकरणों व आरसीएम पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों से अनुसार समीक्षा कर लें। पंजीकृत प्रकरण उपलब्ध न कराए जाएं। संबंधित अधिकारी मात्र लिपिकध्प्रवाचक की प्रस्तुति अनुसार प्रकरण प्रेषित ना कर प्रकरण का पूर्ण परीक्षण उपरांत प्रकरण से संबंधित नियम निर्देशों का अधिनियम व उसकी धाराओं का स्पष्ट उल्लेख व अभिमत अपने अंतिम प्रतिवेदन में अंकित कर वरिष्ठ न्यायालय को प्रेषित करें। तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिना अपने स्पष्ट अभिमत अनुशंसा के प्रतिवेदन भेज देते हैं अतः भविष्य में तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। अधीनस्थ से प्राप्त प्रतिवेदनध्प्रकरण के परीक्षण एवं तदानुसार पूर्ति उपरांत ही अपने अभिमत प्रतिवेदन पर प्रकरण न्यायालय को उपलब्ध कराएं। यह भी देखने में आया है कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा वांछित अभिलेख कई स्मरण पत्र उपरांत भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। जिसके कारण उनके न्यायालय में गतिशील प्रकरण निराकरण हेतु लंबित रहते हैं। अभिलेख मांग पत्र की समीक्षा कर प्रत्येक माह इस बाबत पत्र उपलब्ध कराया जाए कि कितने प्रकरण किस न्यायालय को भेजने हेतु शेष हैं। यदि कारणवश प्रकरण भेजना संभव नहीं हो रहा हो तो वस्तु स्थिति से वरिष्ठ न्यायालयों को अवगत कराया जाए। अन्यथा समयावधि के पूर्व अभिलेख भेजना सुनिश्चित हो। यह भी देखने में आ रहा है कि नायब तहसीलदारध् तहसीलदार को तामिली हेतु भेजे गए सूचना पत्र निर्धारित समय अवधि में शामिल कराए जाकर तामिली प्रति उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जिसके कारण प्रकरण में आगामी तिथि नियत की जाकर पुनः सूचना पत्र जारी करने की अनावश्यक कार्यवाही करना पड़ती है। यह स्थिति गंभीर है समय अवधि के पूर्व नोटिस तामील कराए जाकर तामिली प्रति न्यायालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित हो। जारी पत्र के उक्त बिंदु के 10 व 11 हेतु जिम्मेदार कर्मचारी को भविष्य के लिए सचेत किया जाए। इसके पश्चात भी उल्लंघन पाया जाए तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए अन्यथा आप के विरुद्ध कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। समय सीमा को आर्थिक सहायता संबंधी प्रकरणों को समय अवधि में निराकरण किया जाने की प्राथमिकता सुनिश्चित की जाए। उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी को भी पालन हेतु निर्देशित किया जावे निर्देशों की अवहेलना पर अब सचेत ना किया जाकर जिम्मेदार अधिकारीध्कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
तीन स्थानीय अवकाश घोषित
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने विदिशा जिले के लिए वर्ष 2022 हेतु तीन स्थानीय अवकाश घोषित करने का आदेश जारी कर दिया हैं। उक्त अवकाश बैंक, कोषालय, उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा सम्पूर्ण विदिशा जिले के लिए घोषित किए गए स्थानीय अवकाशों की जानकारी इस प्रकार से है। मंगलवार 22 मार्च 2022 रंगपंचमी का, सोमवार 26 सितम्बर 2022 को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ का तथा मंगलवार 25 अक्टूबर 2022 को दीपावली का दूसरा दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें