प्रतापगढ़/17 जनवरी, आज दिनांक 17.01.2022 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवप्रसाद तम्बोली द्वारा माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी एक्शन प्लान एवं निर्देशानुसार स्थानीय राजकीय कन्या महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में प्राधिकरण सचिव द्वारा बालिकाओं और महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। जिसमें महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण, बालकों के अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम, सम्पत्ति का अधिकार, एवं शिक्षा का अधिकार आदि कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। उपस्थित छात्राओं एवं स्टॉफ ने उक्त जानकारीयों को पूरी तन्मयता से सुना व समझा। प्राधिकरण सचिव ने प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994, एवं डाकन प्रथा निषेध कानून, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, अधिनियम 2012, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, जे0जे0 एक्ट 2005 आदि के बारे में बताया। इसी के साथ इन्दिरा शक्ति महिला उद्यमिता योजना के बारे में बताया। जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लोन की सुविधा भी है। प्रतापगढ़ में बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान के बारे में बताते हुए कहा कि वहां तीस महिलाओं और पुरूषों को जो 18 से 45 साल के हैं, एक साथ तीस दिन के लिये अगरबत्ती निर्माण, सिलाई आदि के बारे में प्रशिक्षण पुर्णतया निःशुल्क दिया जाता है। महिलाओं हेतु संचालित सखी वन स्टॉप सेन्टर के बारे में भी जानकारी दी। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि जागरूकता के अभाव में अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिये जागरूक रहें व सतर्क रहें। उपस्थित स्टॉफ उमेश कुमार गौड़, सहायक आचार्य, गणेशलाल मीणा सहायक आचार्य, कुन्दन कुंवर चौहान, भगवानसिंह एवं अन्य उपस्थित जनों को भी महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की।
सोमवार, 17 जनवरी 2022
प्रतापगढ़ : कन्या महाविद्यालय में हुआ जागरूकता शिविर आयोजन
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