बेतिया : आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन करें दल : डीएम - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 5 मार्च 2022

बेतिया : आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन करें दल : डीएम

पश्चिम चम्पारण में बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन को लेकर माहौल गरमाने लगा है. पेश है आलोक कुमार/ स्वीटी माइकल की रिपोर्ट..

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बेतिया। पश्चिम चम्पारण जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार हैं।आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश राजनैतिक दल को दिया है। इस संदर्भ में बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन को लेकर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।04 अप्रैल को मतदान एवं मतों की गणना 07 अप्रैल को होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक 11-पश्चिम चम्पारण स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन 2022 को लेकर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुयी। इस बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, मो0 गजाली सहित जिले के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी होते ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन आयोग के निर्देशों के आलोक में शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं संबंधित कोषांग आदर्श आचार संहिता का गहन अनुश्रवण करेंगे। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र सी4 में शपथ पत्र के कंडिका 5 में उल्लेखित आपराधिक मुकदमा का दैनिक समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में संविक्षा के अंतिम तिथि के बाद से लेकर मतदान तिथि के 48 घंटे के पूर्व तक तीन बार प्रकाशित करने से संबंधित सूचना मतगणना तिथि से 30 दिनों के अंदर निर्वाची पदाधिकारी को देना होगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केवाईसी (नो योर कैंडिडेट) एप भी बनाया गया है। जिसमें क्रिमिनल एन्सीडेंट से संबंधित सूचना शपथ पत्र के कंडिका-5 के आधार पर अपलोड किया जाता है। इस एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 11-पश्चिम चम्पारण स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन, 2022 की घोषणा एवं प्रेस नोट 02 मार्च को निर्गत कर दिया गया है। अधिसूचना जारी करने की तिथि 09.03.2022 है। नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 16.03.2022 है। नाम संविक्षा करने की तिथि 17.03.2022 है। अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि 21.03.2022 है। उन्होंने बताया कि मतदान की तिथि 04.04.2022 है। मतदान पूर्वाह्न 08.00 बजे से 04.00 बजे अपराह्न तक निर्धारित है। दिनांक-07.04.2022 को मतगणना की तिथि निर्धारित है।  जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि नाम निर्देशन विहित प्रारूप में शपथ पत्र के साथ दाखिल करना होगा। नाम निर्देशन शुल्क सामान्य हेतु 10 हजार रूपये एवं अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 05 हजार रूपये निर्धारित है। नाम निर्देशन दिनांक-09.03.2022 से 16.03.2022 तक कार्यालय अवधि में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक जमा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दल के उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार दोनों के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के 10 प्रस्थापक अनिवार्य है।

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